राजनीति
आप ने पार्षद कोष बढ़ाने के एमसीडी के प्रस्ताव का विरोध किया

दिल्ली में पांच नगर निगम वाडरें में उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के फैसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपना हमला तेज कर दिया है। ऐसे समय में जब तीनों नागरिक निकाय उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उत्तरी डीएमसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) अपने वार्षिक बजट और नए प्रस्तावों पर बहस कर रहे हैं, आप ने उनके कई प्रस्तावों पर विरोध जताना शुरू कर दिया है।
राजधानी में भाजपा शासित तीन नागरिक एजेंसियों ने नगर पार्षदों के विकास कोष को 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये या उससे अधिक करने का प्रस्ताव रखा है।
इस प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “भाजपा ने पिछले 15 वर्षों से दिल्ली के नगर निगमों पर शासन किया और उन्हें आर्थिक रूप से करप्ट बना दिया है। दिल्ली के तीन नागरिक निकायों में से दो ऐसे हैं जहां वे कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया राशि प्रदान करने के लिए 1,095 करोड़ रुपये जारी करने के बाद, भाजपा शासित एमसीडी ने पार्षदों के फंड को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का प्रस्ताव दिया है।
शुक्रवार को हुई हाउस मीटिंग में एसडीएमसी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए नगर पार्षदों के विकास कोष को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया।
एसडीएमसी में सदन के नेता नरेंद्र चावला ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हमने एमसीडी के प्रावधान के तहत यह प्रस्ताव पारित किया है। निकाय अधिकारियों के पास पार्षदों के विकास कोष को 2 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की शक्ति है। इसके अलावा, अगर हमने खर्च करने की योजना बनाई है तो साथ ही हमने राजस्व के नए स्रोतों का भी प्रस्ताव किया है।”
महाराष्ट्र
मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अपराध
मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता

मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।
दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।
अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।
परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।
दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र3 months ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार7 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा