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Wednesday,15-October-2025
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसआरए को विले पार्ले स्लम पुनर्विकास के लिए कार्यारंभ प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई

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मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई के विले पार्ले में एक झुग्गी पुनर्विकास परियोजना को कथित रूप से रोकने के लिए झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और अन्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और उन्हें सटेरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एलएलपी को कार्य प्रारंभ प्रमाण पत्र (सीसी) जारी करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने शुक्रवार को सटेरी बिल्डर्स और एक झुग्गी बस्ती सोसाइटी, श्री गुरुकृपा एसआरए सीएचएस द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें परियोजना में बार-बार आ रही रुकावटों को चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा कि परियोजना को न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही मंजूरी दिए जाने के बावजूद, अधिकारी अभी भी नई आपत्तियाँ उठा रहे हैं।

यह विवाद दयालदास रोड पर एक प्लॉट और उससे सटे डीपी रोड प्लॉट से संबंधित है, जिसे डेवलपर को नवंबर 2020 में एक स्लम पुनर्वास योजना के तहत पुनर्विकास करने के लिए नियुक्त किया गया था। एसआरए ने डेवलपर को सड़क चौड़ीकरण (पीएपी) से प्रभावित व्यक्तियों को भी समायोजित करने का निर्देश देने के बाद मई 2022 में एक आशय पत्र (एलओआई) और अनुमोदन की सूचना (आईओए) प्रदान की थी।

हालाँकि, कुछ झुग्गीवासियों और एक प्रतिद्वंद्वी डेवलपर, जिसे कथित तौर पर स्थानीय विधायक पराग अलावानी (प्रतिवादी 9) का समर्थन प्राप्त था, ने इन मंज़ूरियों को चुनौती दी। हालाँकि सर्वोच्च शिकायत निवारण समिति (AGRC) ने शुरुआत में जुलाई 2022 में LOI को रद्द कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2024 में इसे बहाल कर दिया और मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखा।

सोसायटी के अधिवक्ता मयूर खांडेपारकर और ऋषि भट्ट ने भी दलील दी कि अलवानी के हस्तक्षेप के कारण परियोजना अनावश्यक रूप से रुकी हुई है।

बिल्डर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे और अधिवक्ता योगेश संकपाल ने तर्क दिया कि “प्रतिद्वंद्वी डेवलपर के समर्थन में कार्य कर रहे प्रतिवादी संख्या 9 के हस्तक्षेप के कारण पूरे पुनर्विकास को हर स्तर पर व्यवस्थित रूप से बाधित किया जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि एसआरए ने 31 जुलाई, 2025 को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें डीपी रोड प्लॉट के लिए एक और प्रस्ताव मांगा गया, जबकि इसे पहले ही स्वीकृत और बरकरार रखा जा चुका है।

अदालत ने कहा: “यह वास्तव में सबसे खेदजनक स्थिति को दर्शाता है जब कोई वैधानिक प्राधिकरण किसी बाहरी या न्यायेतर हस्तक्षेप के कारण अपने वैधानिक कर्तव्यों का परित्याग करता है… ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 (एसआरए) ने वर्तमान मामले में ऐसा ही किया है।”

राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया कि आवास मंत्री ने “केवल एक बैठक की है और कोई बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया है और न ही कोई निर्णय लिया गया है” और एसआरए को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।

यह देखते हुए कि बिल्डर ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए किराया जमा करने सहित अपने दायित्वों का पालन किया है, अदालत ने कहा कि सीसी रोकने का “बिल्कुल कोई कारण नहीं” है। इसने अधिकारियों को “प्रक्रिया पूरी करने और सीसी जारी करने” का निर्देश दिया और उन्हें “प्रतिवादी 8 (पगरानी यूनिवर्सल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एक अन्य डेवलपर) और 9 की ओर से वर्तमान स्लम योजना से संबंधित किसी भी शिकायत और/या हस्तक्षेप” पर विचार करने से रोक दिया।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मलिन बस्ती अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, जो गरीबी, गंदगी और गंदगी में रहने को मजबूर लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए बनाया गया है।

पीठ ने कहा, “स्लम अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि झुग्गीवासियों को पुनर्वास के बिना बेदखल होने से बचाया जाए और उन्हें सभ्य, सुरक्षित और स्वच्छ आवास/रहने की स्थिति प्रदान की जाए।”

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दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने वापस ली अपनी अंतरिम जमानत याचिका

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए दायर की थी।

शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया।

शरजील इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट। इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई।

शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए थे, जिनसे हिंसा भड़की।

शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके लिए अदालत से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी ताकि नामांकन और प्रचार में हिस्सा ले सकें।

शरजील के चुनाव लड़ने के इरादे ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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इस वर्ष सितंबर में थोक मंहगाई दर घट कर 0.13 प्रतिशत रह गई

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितंबर में 0.13 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि इससे पिछले महीने अगस्त में 0.52 प्रतिशत थी।

मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य मैन्युफैक्चरिंग, गैर-खाद्य वस्तुओं, अन्य परिवहन उपकरणों और वस्त्रों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।

आंकड़ों के अनुसार, फसल की अधिक पैदावार और गेहूं व चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस महीने 1.38 प्रतिशत की गिरावट आई।

फूड इंडेक्स में सितंबर में सालाना आधार पर 1.99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

सितंबर के दौरान पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की कीमतों में भी गिरावट जारी रही और ईंधन मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में -2.58 प्रतिशत पर रही।

सितंबर महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक में मासिक आधार पर बदलाव अगस्त की तुलना में -0.19 प्रतिशत रहा।

इस बीच, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित देश की मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में इस वर्ष सितंबर में घटकर आठ साल के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई है, क्योंकि इस महीने के दौरान खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतें सस्ती हुईं।

यह जून 2017 के बाद सालाना आधार पर सबसे कम मुद्रास्फीति है और अगस्त की 2.05 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से भी कम है।

आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने नकारात्मक क्षेत्र में रही और सितंबर के दौरान -2.28 प्रतिशत दर्ज की गई।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सितंबर के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, खाद्य तेलों फल, दालें, अनाज और अंडा की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुई है।”

अच्छे दक्षिण-पश्चिम मानसून, अच्छी खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अधिक सौम्य हो गया है।

22 सितंबर से शुरू हुई जीएसटी दरों में कटौती से सभी वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आएगी।

मुद्रास्फीति दर में गिरावट आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक धन डालकर नरम मुद्रा नीति जारी रखने के लिए अधिक गुंजाइश देती है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 1 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की मुद्रास्फीति दर के अपने पूर्वानुमान को अगस्त के 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जिसका मुख्य कारण जीएसटी रेट कट और खाद्य कीमतों में नरमी है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, “हाल ही में लागू जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज बनाने से सीपीआई बास्केट की कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति का परिणाम अगस्त की मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव में अनुमानित से कम रहने की उम्मीद है।”

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मुंबई में टीआईएसएस के 12 से ज्यादा छात्रों पर मामला दर्ज, जीएन साईबाबा की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप

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FIR

मुंबई, 14 अक्टूबर: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के 12 से अधिक छात्रों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई पुलिस ने बताया कि कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, जबकि कई छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं।

यह घटना रविवार शाम की है, जब टीआईएसएस के कुछ छात्रों ने कैंपस परिसर में इकट्ठा होकर मोमबत्तियां जलाईं और साईबाबा के पोस्टर लगाए। बताया जा रहा है कि यह आयोजन उनकी ‘मृत्यु वर्षगांठ’ की स्मृति में किया गया था।

घटना के बाद ट्रोम्बे पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ कैंपस में बिना अनुमति सभा आयोजित की, बल्कि इस दौरान कुछ छात्रों ने उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे भी लगाए।

दोनों 2020 दिल्ली हिंसा की साजिश के मामले में पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं, उनमें कुछ वर्तमान छात्र हैं, जबकि कुछ पूर्व छात्र भी शामिल हो सकते हैं।

पुलिस ने इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद मोबाइल और कैमरा फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि कार्यक्रम की योजना किसने बनाई थी और क्या इसका किसी बड़े संगठन से कोई संबंध है।

उधर, सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे कानून व्यवस्था का उल्लंघन कह रहे हैं।

फिलहाल, ट्रोम्बे पुलिस की टीम जांच में जुटी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और छात्रों से पूछताछ की जा सकती है।

यह मामला अब मुंबई के शैक्षणिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है।

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