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जुहू हुक्का पार्लर पर छापा: 5 युवतियों सहित 45 लोग हिरासत में

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मुंबई, जून 2025 – मुंबई क्राइम ब्रांच ने देर रात जुहू इलाके में एक अवैध हुक्का पार्लर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में कुल 45 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें पांच युवा महिलाएं भी शामिल हैं। सभी के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

छापा और गिरफ्तारियाँ

रात करीब 1 बजे, मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) ने एक रूफटॉप लाउंज पर छापा मारा, जहाँ ग्राहकों को तंबाकू मिश्रित हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस ने पाया कि करीब 30 ग्राहक वहां हुक्का पी रहे थे। यह पार्लर बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा था, जो 2017 की कमला मिल्स अग्निकांड के बाद लागू नियमों का उल्लंघन है।

पुलिस ने स्टाफ, प्रबंधन और ग्राहकों सहित कुल 45 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से पांच युवतियाँ थीं, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। CIU ने हुक्का से जुड़ा सामान—पाइप, कोयला, तंबाकू मिश्रण और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी जब्त किए हैं।

कानूनी कार्रवाई

गिरफ्तार लोगों के खिलाफ निम्नलिखित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराएँ,
  • सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA),
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत कमला मिल्स अग्निकांड के बाद हुक्का पर रोक लगाई गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि 2017 की कमला मिल्स अग्निकांड के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में हुक्का पार्लरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

प्रशासन ने कोयले से जलाए जा रहे हुक्कों और बंद कमरे में की गई व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जो संभावित अग्निकांड के खतरे को बढ़ाते हैं। छापे में सामने आया कि इस रूफटॉप स्थल पर अग्नि सुरक्षा के कोई मान्य प्रमाणपत्र या उपकरण मौजूद नहीं थे, जिससे एक और हादसे की आशंका जताई जा रही है। नगर नियमों के अनुसार, बिना अनुमति के किसी भी इमारत की छत पर निर्माण कार्य निषिद्ध है।

व्यापक संदर्भ

कमला मिल्स हादसे के बाद से मुंबई पुलिस लगातार अवैध हुक्का पार्लरों पर कार्रवाई कर रही है। 2021 से अब तक अंधेरी, बांद्रा और अन्य उपनगरों में कई ऐसे ठिकानों पर छापे डाले गए हैं। फरवरी 2021 में अंधेरी के एक रूफटॉप पार्लर पर हुई कार्रवाई में 42 लोगों के खिलाफ भी समान धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

आगे क्या?

हिरासत में लिए गए सभी 45 लोगों पर आरोप तय किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पुलिस अब हुक्का पार्लर की मालिकी, नियामकीय उल्लंघनों और यह जाँच रही है कि इन गतिविधियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं था। अधिकारी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों की और गहन समीक्षा करने की योजना बना रहे हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है:

  • जन सुरक्षा: बंद जगहों में चल रहे हुक्का पार्लर, खासकर अग्नि सुरक्षा उपायों के बिना, गंभीर खतरे पैदा करते हैं।
  • कानून का पालन: प्रतिबंध के बावजूद अवैध हुक्का गतिविधियाँ जारी रहना प्रशासनिक निगरानी में कमी को दर्शाता है।
  • नीति की याद: कमला मिल्स हादसा आज भी इस बात की चेतावनी है कि मुंबई की नाइटलाइफ में सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

अपराध

मुंबई : हाथी दांत को 3.5 करोड़ रुपए में बेचने के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

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ARREST

मुंबई में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चेम्बूर पुलिस ने करोड़ों रुपये के हाथी दांत बेचने की कोशिश कर रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्राइम डिटेक्शन यूनिट द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें अवैध रूप से हाथी दांत की खरीद-फरोख्त की योजना का खुलासा हुआ।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश अशोक अव्हाड (28), संदीप रणधीर बिडलान (33), शशांक चंद्रशेखर रंजंकर (38) और दिनेश राममनोहर अग्निवंशी (40) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, इन सभी ने मिलकर हाथी दांत की अवैध बिक्री के लिए सौदा तय किया था।

जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को चेम्बूर के आरसी मार्ग स्थित एक होटल में पुलिस ने योजना बनाई। इसके बाद मुखबिरों को खरीदार बनाकर आरोपियों से संपर्क कराया गया और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक स्थानीय लॉज में कमरा बुक किया गया। आरोपियों ने तय योजना के तहत वहां हाथी दांत पहुंचाया।

जैसे ही मुखबिरों से संकेत मिला, पुलिस टीम ने होटल के कमरे में छापा मार दिया। छापेमारी के दौरान कमरे में मौजूद चारों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौके से दो बड़े हाथी दांत बरामद किए गए, जिन्हें बिस्तर पर रखा गया था।

महाराष्ट्र वन विभाग की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में पुष्टि की कि बरामद वस्तुएं असली हाथी दांत हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी इन हाथी दांतों को लगभग 3.5 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे।

बरामद हाथी दांतों का वजन क्रमशः करीब 11 किलोग्राम और 20.6 किलोग्राम बताया गया है। इसके अलावा पुलिस ने परिवहन में इस्तेमाल किए गए बैग, पैकिंग सामग्री और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सभी जब्त वस्तुओं को सील कर सुरक्षित रखा गया है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं—9, 39, 44, 48, 50 और 51 के तहत मामला दर्ज किया है।

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हाथी दांतों के स्रोत का पता लगाने और इस अवैध तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए आरोपियों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस ने 367 फरार और वॉन्टेड आरोपियों को गिरफ्तार किया

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ARREST

मुंबई पुलिस ने 367 वॉन्टेड क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें 18 ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 20 साल से वॉन्टेड थे। इन सभी वॉन्टेड क्रिमिनल्स को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसमें आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 1987 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह एमएन जोशी मार्ग में 1988 से वॉन्टेड एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों को 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 के बीच गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फरार क्रिमिनल्स की तलाश के लिए चलाए गए इस स्पेशल ऑपरेशन में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बहुत सफल है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर किया गया है।

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महाराष्ट्र

वर्ली भाजपा रैली का विरोध कर रही महिला के खिलाफ कोई एफ आई आर दर्ज नहीं, मुंबई पुलिस ने एक्स पर सफाई दी, गुमराह करने वाली खबर से इनकार किया

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मुंबई पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल खारिज होने के खिलाफ पूरे देश और मुंबई में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि वर्ली भाजपा रैली में प्रोटेस्ट करने वाली पूजा मिश्रा नाम की महिला के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले मैसेज के बाद अब मुंबई पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ किया है कि प्रभावित महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। यह महिला ट्रैफिक को लेकर परेशान थी और रैली के दौरान मंत्री गिरीश महाजन से बहस कर चुकी थी। इसके बाद कई ऑर्गनाइजेशन ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया है। जांच भी चल रही है। हालांकि, वर्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सड़क ब्लॉक करने और जाम लगाने का केस दर्ज किया है। ऑर्गेनाइजर ने इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ शर्तों के तहत मंत्री के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ केस दर्ज होने की फैल रही गुमराह करने वाली अफवाह का खंडन किया है।

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