राजनीति
उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को बाईपास करके नई-नई जांच बिठा रहे हैं, यह गैरसंवैधानिक: मनीष सिसोदिया
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में बकायदा उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखा है कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके रोज हमारे काम काज पर नई-नई जांच बिठा रहे हैं। आपकी ये सभी जांच गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति समेत अन्य कई फैसलों की जांच के आदेश हाल ही में दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार व उपमुख्यमंत्री ने अपने एक आधिकारिक पत्र में उपराज्यपाल से कहा है, ये आदेश सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं ये इसी बात से साबित होता है कि आपके द्वारा अभी तक जितने भी जांच के आदेश दिए गये, किसी में कुछ नहीं निकला। तथाकथित शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस खरीद घोटाले और ना जाने क्या क्या इस किस्म की फर्ज़ी जांचों से किसी का भला नहीं होता। सभी विभागों का समय बर्बाद होता है और सभी अधिकारियों का मनोबल टूटता है।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से कहा है, मैं आपके संज्ञान में संविधान में दिए गए आपके अधिकारों को पुन रेखांकित करना चाहता हूं। दिल्ली में जमीन, पुलिस, पब्लिक आर्डर और सर्विसेज के अलावा बाकी सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है। इन चार विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में काम करने, न करने, रोकने या जांच करने का अधिकार संविधान के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल पुलिस, पब्लिक आर्डर, जमीन के विषयों को छोड़ कर अन्य सभी विषयों पर पर चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे।
मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से यह भी कहा कि चुनी हुई सरकार कि सहमति बिना आप इनमे से किसी भी विषय पर न तो कोई निर्णय ले सकते हैं, न ही रोक सकते हैं या जांच करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि उपराज्यपाल को यदि किसी विषय पर जांच करवानी है तो उनको संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री को लिखना होगा। इन चार विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी विषय उपराज्यपाल किसी भी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते।
दिल्ली सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देखने में आ रहा है कि रोजाना चुनी हुई सरकार के निर्णयों के विषय में मुख्य सचिव को आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं। आपके ये आदेश राजनीति से प्रेरित, गैर-कानूनी असंवैधानिक और माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा उपराज्यपाल के लिए निर्धारित कार्य-क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर हैं।
उपराज्यपाल को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से बाहर कर आपके द्वारा इस प्रकार मनमर्जी से लिए गए इन निर्णयों का पालन संभव नहीं है। अत मुख्य सचिव को दिये गये ये आदेश वापिस लिए जायें। मेरा आग्रह है कि भविष्य में आप कृपया संविधान के अनुरूप कार्य करें।
महाराष्ट्र
मुंबई: एस आई आर को लेकर मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी परेशान हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना की

मुंबई : समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और सांसद अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि एस आई आर की वजह से सिर्फ मुसलमानों को ही दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को भी लाइनों में लगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एस आई आर की वजह से हिंदुओं को भी दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री भी इससे घबरा गए और कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए। जो लोग मुसलमानों के कागज ढूंढ रहे थे, अब उन्होंने सभी हिंदू भाइयों को लाइन में लगा दिया है। हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। यू पी में एस आई आर की चिंता विपक्ष को नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टियों को है। फर्जी वोट डाले गए। उपचुनावों में इलेक्शन कमीशन चुप रहा, और उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर भी सवाल उठे। अखिलेश यादव ने कहा कि एस आई आर की वजह से विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। वह यहां मुंबई में एक समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की और दावा किया कि ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल लौटेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन और यू पी सरकार की भी कड़ी आलोचना की है और सरकार के तरीकों और सांप्रदायिकता पर भी सवाल उठाए हैं।
चुनाव
चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

ELECTIONS
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।
चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।
इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।
अपराध
मुंबई : एयर इंडिया के 4,000 से अधिक कर्मचारियों पर जुर्माना… एयरलाइन ने कर्मचारी यात्रा नीति के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का पता लगाया

AIRINDIA
मुंबई : एयर इंडिया ने अपनी ‘एम्प्लॉई लेज़र ट्रैवल’ (ईएलटी) पॉलिसी के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पकड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक, 4,000 से ज़्यादा कर्मचारियों पर इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसके बाद एयरलाइन ने सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन कदमों में आर्थिक जुर्माना लगाना और गलत तरीके से ली गई सुविधाओं की वसूली करना शामिल है। ये गड़बड़ियाँ एयरलाइन द्वारा की गई एक विस्तृत आंतरिक जाँच के बाद सामने आईं। इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जाँच में यह पता चला कि कर्मचारियों ने ईएलटी सुविधा का इस्तेमाल करने के तरीके में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ की थीं।
‘एम्प्लॉई लेज़र ट्रैवल’ पॉलिसी के तहत, एयर इंडिया के कर्मचारियों को हर साल कुछ शर्तों के अधीन, अपने और अपने परिवार के सदस्यों (जैसे जीवनसाथी और माता-पिता) के लिए एक तय संख्या में मुफ़्त हवाई टिकट लेने की सुविधा मिलती है। हालाँकि, जाँच में कथित तौर पर यह पाया गया कि कई कर्मचारियों ने इस पॉलिसी के तहत मुफ़्त टिकट पाने के लिए, ऐसे लोगों को भी अपने परिवार का सदस्य बता दिया जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था। कुछ मामलों में, कर्मचारियों ने कथित तौर पर इस सुविधा का इस्तेमाल करके टिकट बुक किए और फिर उन्हें दूसरों को ज़्यादा कीमतों पर बेच दिया, जिससे उन्हें आर्थिक फ़ायदा हुआ। ये उल्लंघन पिछले वित्तीय वर्ष के हैं। हालाँकि, इस दुरुपयोग का सटीक वित्तीय प्रभाव और वह निश्चित समय-सीमा, जिसके दौरान ये अनियमितताएँ हुईं, तत्काल पता नहीं लगाया जा सका।
सुधारात्मक उपायों के तहत, एयर इंडिया ने उन कर्मचारियों को निर्देश दिया है जिन्होंने गलत तरीके से लाभ उठाया था, वे धोखाधड़ी वाले दावों के ज़रिए प्राप्त राशि वापस करें। पैसे की वसूली के अलावा, एयरलाइन ने उन कई कर्मचारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने पाया गया कि उन्होंने पॉलिसी का उल्लंघन किया है।
एयर इंडिया, जिसमें 24,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, को जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। यह एयरलाइन अभी एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रही है, जिसका मकसद सालों के वित्तीय नुकसान के बाद अपने कामकाज को फिर से पटरी पर लाना है। गलत इस्तेमाल का पता चलने के बाद, एयरलाइन ने ईएलटी फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए पात्रता की शर्तों को और कड़ा कर दिया है। अब कर्मचारियों को नॉमिनी के बारे में पूरी जानकारी के साथ-साथ, नॉमिनी व्यक्तियों के साथ अपने रिश्ते को साबित करने वाले दस्तावेज़ी सबूत भी जमा करने होंगे। ईएलटी पॉलिसी के तहत, हर कर्मचारी सालाना 14 यात्राओं या वापसी टिकटों का हकदार होता है। यह पॉलिसी ‘ओपन-जॉ’ टिकटों की भी अनुमति देती है, जिसमें वापसी की फ़्लाइट, पहुँचने की जगह से किसी दूसरी जगह से शुरू होती है।
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