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Wednesday,15-October-2025
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उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को बाईपास करके नई-नई जांच बिठा रहे हैं, यह गैरसंवैधानिक: मनीष सिसोदिया

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manish sisodia

दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में बकायदा उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखा है कि आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके रोज हमारे काम काज पर नई-नई जांच बिठा रहे हैं। आपकी ये सभी जांच गैरकानूनी और गैरसंवैधानिक हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति समेत अन्य कई फैसलों की जांच के आदेश हाल ही में दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार व उपमुख्यमंत्री ने अपने एक आधिकारिक पत्र में उपराज्यपाल से कहा है, ये आदेश सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं ये इसी बात से साबित होता है कि आपके द्वारा अभी तक जितने भी जांच के आदेश दिए गये, किसी में कुछ नहीं निकला। तथाकथित शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस खरीद घोटाले और ना जाने क्या क्या इस किस्म की फर्ज़ी जांचों से किसी का भला नहीं होता। सभी विभागों का समय बर्बाद होता है और सभी अधिकारियों का मनोबल टूटता है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से कहा है, मैं आपके संज्ञान में संविधान में दिए गए आपके अधिकारों को पुन रेखांकित करना चाहता हूं। दिल्ली में जमीन, पुलिस, पब्लिक आर्डर और सर्विसेज के अलावा बाकी सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है। इन चार विषयों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में काम करने, न करने, रोकने या जांच करने का अधिकार संविधान के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल पुलिस, पब्लिक आर्डर, जमीन के विषयों को छोड़ कर अन्य सभी विषयों पर पर चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे।

मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से यह भी कहा कि चुनी हुई सरकार कि सहमति बिना आप इनमे से किसी भी विषय पर न तो कोई निर्णय ले सकते हैं, न ही रोक सकते हैं या जांच करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि उपराज्यपाल को यदि किसी विषय पर जांच करवानी है तो उनको संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री को लिखना होगा। इन चार विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी विषय उपराज्यपाल किसी भी अधिकारी को सीधे आदेश नहीं दे सकते।

दिल्ली सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देखने में आ रहा है कि रोजाना चुनी हुई सरकार के निर्णयों के विषय में मुख्य सचिव को आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं। आपके ये आदेश राजनीति से प्रेरित, गैर-कानूनी असंवैधानिक और माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा उपराज्यपाल के लिए निर्धारित कार्य-क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर हैं।

उपराज्यपाल को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से बाहर कर आपके द्वारा इस प्रकार मनमर्जी से लिए गए इन निर्णयों का पालन संभव नहीं है। अत मुख्य सचिव को दिये गये ये आदेश वापिस लिए जायें। मेरा आग्रह है कि भविष्य में आप कृपया संविधान के अनुरूप कार्य करें।

महाराष्ट्र

मुंबई की लोकल ट्रेनों में तंत्रिक बाबाओं द्वारा पोस्टर लगाकर समस्याओं का निदान करने के नाम पर ठगी करने वालों पर RPF मुंबई मंडल पश्चिम रेलवे का शिकंजा

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मुंबई: मुंबई मंडल पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से फाइनेंस लोन, मुद्रा लोन, तांत्रिक बाबाओं के पोस्टर,बैठी चाल प्रोजेक्ट के अनाधिकृत पोस्टर पाए जाते थे। एवं ट्विटर व रेल मदद पर भी उक्त शिकायतें प्राप्त होने पर रोकथाम हेतु महानिरीक्षक श प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अजय सादानी के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह राठौड मुंबई सेंट्रल द्वारा निरीक्षक बोरीवली के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें टीम इंचार्ज Sipf संतोष सोनी मय सटाफ् द्वारा कर्तव्य पालन का निर्वाह करते हुए लोकल ट्रेनों मे अनाधिकृत पोस्टर चिपकाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को उप निरीक्षक संतोष कुमार सोनी को सूत्रों से सूचना प्राप्त होने पर अपनी टीम को साथ लेकर अंधेरी स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी लोकल ट्रेन में तांत्रिक, वशीकरण बाबाओं के पोस्टर चिपकाते हुए एक व्यक्ति नाम अब्दुल समद पुत्र इरशाद खान को रंगेहाथ 600 पोस्टर के साथ पकड़ा जिससे गहन पूछताछ किया बाद उक्त व्यक्ति के निशानदेही पर एक बाबा और एक बाहरी व्यक्ति को मीरा रोड स्थित बाबाओं के ठिकाने से कुल 22000 पोस्टरों के साथ पकड़ा जिन्हें अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु अंधेरी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर जप्त पोस्टरों के साथ सुपुर्द किया गया जिसपर कानूनी कार्यवाही की गई है। उक्त आरोपी अन्य अलग-2 RPF थानों में भी करीबन 10 से अधिक मामलों में वांछित किया गया है।
इसी तरह पिछले एक महीने में कुल 29 व्यक्तियों को लोकल ट्रेनों मे पोस्टर चिपकाते पकड़ा गया जिनसे 49100 पोस्टर जप्त किया गया व माननीय न्यायालय द्वारा 13000/- जुर्माने से दंडित किया गया। इसी प्रकार माह मई 2025 में भी अनाधिकृत पोस्टर चिपकाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था जिसमें 53 बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया जिनसे 37400 पोस्टर जप्त किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय में पेश करने पर 26500/- के जुर्माने से दंडित किया गया!

RPF मुंबई सेंट्रल द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में अभी तक 83 व्यक्तियोँ की धरपकड़ करते हुए उनके कब्जे से करीबन 100000 से अधिक अनाधिकृत पोस्टर बरामद किए गए हैं। रेलवे को स्वच्छ रखने की युक्त करवाई जारी रहेगी।

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महाराष्ट्र

हाफिज तौसीफ अंसारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार, दूसरे आतंकी संगठन युवाओं को गुमराह करते हैं और फंसाते हैं: जांच एजेंसियों का दावा

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मुंबई : मुंबई के मालेगांव में आंध्र पुलिस एटीएस और स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा छापेमारी के बाद पुलिस ने नोमानी नगर इलाके से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त युवक सोशल मीडिया पर सक्रिय था और सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों के साथ-साथ वह दुश्मन देश पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के संपर्क में था। इसी आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आंध्र के धर्मापुर टाउन पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ की है। आरोपी की पहचान हाफिज तौसीफ असलम अंसारी के रूप में हुई है। वह पेशे से दर्जी है और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। वह जानबूझकर या जानबूझकर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के संपर्क में आया या उसे इसकी जानकारी थी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। हाफिज तौसीफ की गिरफ्तारी से मालेगांव में सनसनी फैल गई है उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। साथ ही, उसकी संदिग्ध गतिविधियों और कितनी बार उसने आतंकवादी संगठनों को भारत से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच और निगरानी की जा रही है। इससे पहले, महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने के आरोप में एक युवा पीआईओ समेत कई युवकों को गिरफ्तार किया था। कई युवक पीआईओ के हनी ट्रैप में भी फंस चुके हैं। पीआईओ का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले पीआईओ किसी भारतीय नागरिक और युवती से नियमित रूप से बात करता है और फिर उसकी तस्वीरें और अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर देता है। अश्लील चैट सार्वजनिक करने की धमकी देकर, वे उसे पैसों का लालच देते हैं और खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों का फर्ज बनता है कि वे ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई करें। कई युवा अनजाने में इस भ्रामक प्रचार के झांसे में आ जाते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए, सतर्क रहना चाहिए और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचना चाहिए।

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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने वापस ली अपनी अंतरिम जमानत याचिका

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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए दायर की थी।

शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया।

शरजील इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट। इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई।

शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए थे, जिनसे हिंसा भड़की।

शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके लिए अदालत से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी ताकि नामांकन और प्रचार में हिस्सा ले सकें।

शरजील के चुनाव लड़ने के इरादे ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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