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Monday,07-April-2025
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महाराष्ट्र

छापेमारी के बाद ईडी ने देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाने वाले वकील को हिरासत में लिया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार तड़के जाने-माने वकील सतीश उके और उनके भाई प्रदीप उके के पार्वती नगर स्थित घरों पर छापेमारी की। बाद में ईडी ने सतीश उके को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए ले गए।

ईडी की एक टीम सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ सुबह करीब पांच बजे उके स्थित आवास पर उतरी और तलाशी अभियान शुरू किया।

उके भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अभियान चलाने और उनके खिलाफ कम से कम दो चुनाव याचिका दायर करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

इससे पहले, उन्होंने एक आरटीआई कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुर का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने अगस्त-सितंबर 2019 में ईडी के साथ दो शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें फडणवीस के खिलाफ निजी क्षेत्र की इकाई, एक्सिस बैंक के लिए काम करने वाली उनकी पत्नी अमृता के पक्ष में विभिन्न कथित कार्यों के लिए जांच की मांग की गई थी।

अन्य बातों के अलावा, जबलपुर ने फडणवीस पर (तत्कालीन) मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से विभिन्न सरकारी विभागों के वेतन खातों को एक्सिस बैंक में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया था ताकि उनकी पत्नी और एक्सिस बैंक का पक्ष लिया जा सके।

जबलपुरे ने कहा, “मेरी शिकायतों को अब लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन ईडी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, हालांकि मैंने उन्हें सभी सबूत उपलब्ध कराए हैं।”

इससे पहले, 2018 में, उके ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की थी, जिनकी 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में मृत्यु हो गई थी।

इसके बाद, उके को 17 साल पहले किए गए कुछ कथित अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।

पिछले हफ्ते ही उके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के वकील के रूप में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ सनसनीखेज फोन टैपिंग मामले में 500 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में लगे थे।

हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि किस विशेष मामले के लिए केंद्रीय एजेंसी उके की जांच कर रही है, हालांकि एक संपत्ति लेनदेन पर अटकलें हैं जो कथित तौर पर ईडी स्कैनर के तहत है।

शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने उके के घर पर ईडी की छापेमारी की निंदा की और कहा कि चूंकि वह राज्य कांग्रेस प्रमुख के वकील हैं, ‘अगर पटोले पर भी छापा मारा जाता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी’।

राउत ने दोहराया कि कैसे केंद्र और भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के अपने प्रयासों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं।

महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

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मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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