राजनीति
यूपी में ओवैसी पर हेट स्पीच के लिए मामला दर्ज
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी जिले में भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस साल की शुरूआत में एक सदी पुरानी मस्जिद को ‘शहीद’ कर दिया था।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने कहा कि ओवैसी पर गुरुवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 188, 169 और 170 के साथ महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और बैठक के लिए निर्धारित शर्तों के तहत मामला दर्ज किया गया।
इससे पहले गुरुवार को बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने रामसनेही घाट में उस मस्जिद का जिक्र किया जिसे प्रशासन ने मई में गिरा दिया था।
उन्होंने कहा, “बाराबंकी में एक 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद हो गई। उन्होंने प्रशासन पर विध्वंस में कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया और घटना के खिलाफ न बोलने के लिए विपक्षी दलों पर हमला किया।”
एआईएमआईएम नेता ने इसे ‘राजनीतिक विध्वंस’ कहा।
बाराबंकी प्रशासन ने इस साल मई में, किसी भी मस्जिद का उल्लेख किए बिना, विध्वंस करने के बाद कहा था कि राम सनेही घाट तहसील परिसर में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट निवास के सामने एक ‘अवैध आवासीय परिसर’ स्थित था।
एसपी ने कहा कि अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कि प्रशासन ने एक 100 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और मलबे का निपटारा किया, ओवैसी ने “एक विशेष समुदाय को उकसाया और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की।”
महाराष्ट्र
मुंबई रेलवे नेटवर्क में विस्तार प्रोजेक्ट को पूरा करने में बड़ी रुकावट, रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़े की वजह से कई प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, आर टी आई से पता चला

मुंबई; मुंबई शहर में रेलवे प्रोजेक्ट्स में देरी का एक बड़ा कारण रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा है। इसके अधिग्रहण में देरी के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है और उनके अनुमान भी बढ़ गए हैं, यह बात आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली द्वारा फाइल की गई एक आरटीआई जानकारी में सामने आई है। आरटीआई से पता चला है कि एमआरवीसी के दो बड़े रेल प्रोजेक्ट्स के लिए 1,574 कब्ज़ों की पहचान की गई है, जो करीब 17,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) एक्ट, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि मुंबई रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआरडीसी) के दो बड़े रेल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान कुल 1,574 कब्ज़ों की पहचान की गई थी। इनमें से अब तक 998 कब्ज़े हटा दिए गए हैं, जबकि करीब 17,068 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा पाया गया। एमआरवीसी की तरफ से RTI एक्टिविस्ट अनिल गिलगली को 14 जुलाई, 2026 को दी गई जानकारी के मुताबिक, यह जानकारी कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट और ऐरोली-कोला एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ी है।
कल्याण-बदलापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन प्रोजेक्ट
एमआरवीसी के मुताबिक, कल्याण और बदलापुर के बीच सेंट्रल रेलवे की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान 706 कब्ज़ों की पहचान की गई। इनमें रेलवे की ज़मीन और नई अधिग्रहित ज़मीन पर बनी झोपड़ियाँ और दूसरे स्ट्रक्चर शामिल हैं। इनमें से 620 कब्ज़े हटा दिए गए हैं, जबकि करीब 9668 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्ज़े पाए गए। एमआरवीसी ने यह भी कहा कि हर कब्ज़ा अलग-अलग सालों में हुआ, इसलिए किसी खास साल की पहचान करना मुमकिन नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए पहचाने गए कब्ज़े कल्याण और बदलापुर रेलवे स्टेशनों के बीच हैं। ऐरोली – कलवा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट
ऐरोली – कलवा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदने के दौरान, 868 कब्ज़ों की पहचान की गई। इनमें रेलवे की ज़मीन और नई खरीदी गई ज़मीन पर हुए कंस्ट्रक्शन शामिल थे। अब तक 378 कब्ज़े हटाए जा चुके हैं, जबकि करीब 7400 वर्ग मीटर ज़मीन पर कब्ज़ा पाया गया। ये कब्ज़े दीघा गांव और कलवा स्टेशन के बीच हैं। एमआरवीसी ने यह भी साफ़ किया कि सभी कब्ज़े अलग-अलग सालों में हुए थे।
दोबारा कब्ज़ों की जानकारी नहीं
आरटीआई एप्लीकेशन में यह भी पूछा गया कि कब्ज़े हटाने के बाद कितने इलाकों में फिर से कब्ज़ा हो गया। एमआरवीसी ने जवाब दिया कि इससे जुड़ी जानकारी नहीं है।
अनिल गिलगली ने ज़रूरी सवाल उठाए।
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने कहा कि मुंबई में रेलवे प्रोजेक्ट्स में कब्ज़े एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़ने और सरकारी पैसे पर ज़्यादा बोझ की एक बड़ी वजह अतिक्रमण है। सिर्फ़ कब्ज़े हटाना काफ़ी नहीं है। रेलवे और एमआरवीसी को यह पक्का करना चाहिए कि हटाए गए इलाकों में दोबारा कोई अतिक्रमण न हो। इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, सुरक्षा उपाय और जवाबदेही ज़रूरी है।
गिलगली ने यह भी मांग की कि सभी रेल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अधिग्रहण, अतिक्रमण, पुनर्वास और अतिक्रमण हटाने में हुई प्रगति की जानकारी समय-समय पर एक पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और नागरिकों को रियल-टाइम जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि मुंबई के तेज़ी से बढ़ते रेल नेटवर्क के लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अतिक्रमण को ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, तो भविष्य में कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए, सरकार, रेलवे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर इसका पक्का हल निकालना चाहिए।
अपराध
ठाणे क्राइम ब्रांच ने सुलझाई बेरहम कत्ल की गुत्थी; दोस्त की हत्या कर शव के टुकड़े फेंकने के आरोप में दो भाई गिरफ्तार

ठाणे, 16 जुलाई: अपराध की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को एक बेहद बेरहम मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में दो सगे भाइयों ने कथित तौर पर अपने ही एक करीबी दोस्त की हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े-टुकड़े किए और उन्हें अलग-अलग सुनसान जगहों पर फेंक दिया।
यह मामला तब सामने आया जब उल्हासनगर यूनिट-4 क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेश गज्जल को एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा चालक भाइयों—फैज मलीम (24) और अल्बान मलीम (23)—ने मुंब्रा के रहने वाले अपने दोस्त अमन शेख (23) की हत्या कर दी थी। जानकारी में आगे यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित का गला रेता, उसके शरीर को टुकड़ों में काटा और सबूत मिटाने के इरादे से उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया।
इस खुफिया जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे के निर्देशों पर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर पंजाबराव उगले, डिप्टी पुलिस कमिश्नर अमर सिंह जाधव और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शेखर बागड़े के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में सीनियर पीआई राजेश गज्जल, एपीआई श्रीरंग गोसावी और हेड कांस्टेबल गणेश गावड़े शामिल थे।
पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, भाइयों ने कथित तौर पर कबूल किया कि 13 जुलाई 2026 की रात को उन्होंने अमन शेख का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद, उन्होंने शव को क्षत-विक्षत कर सिर, हाथ और पैरों को अलग कर दिया और अपराध को छिपाने के लिए अवशेषों को खराड़ी गांव के सुनसान इलाकों में फेंक दिया।
जांच अधिकारी अब इस हत्याकांड के पीछे के मकसद का पता लगाने, बाकी के सभी सबूतों को बरामद करने और हत्या तक ले जाने वाले घटनाक्रम को दोबारा रीक्रिएट करने में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच चल रही है।
राष्ट्रीय समाचार
सरकार ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड का मसौदा जारी किया, आम जनता से मांगे सुझाव

विद्युत मंत्रालय ने गुरुवार को पक्षकारों से परामर्श के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंड (सीएएफई-III) का मसौदा जारी किया। ये मानदंड 2027-28 से 2031-32 के दौरान भारत में बिक्री के लिए विनिर्मित या आयातित एम1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू करने का प्रस्ताव है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, मसौदा मानदंड एम1 श्रेणी के वाहनों पर लागू होंगे। एम1 श्रेणी में ऐसे यात्री वाहन शामिल हैं, जिनमें चालक के अलावा अधिकतम आठ लोगों के बैठने की क्षमता होती है। इसमें निजी उपयोग के लिए बेची जाने वाली सभी हैचबैक, सेडान और एसयूवी शामिल हैं। इस श्रेणी में वाणिज्यिक मालवाहक वाहन और बसें शामिल नहीं हैं।
मौजूदा सीएएफई-II (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) मानदंडों की अवधि 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद सीएएफई-III नियम लागू हो सकते हैं।
सीएएफई-III के तहत अनुपालन का आकलन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण तीन वर्षों का होगा, जबकि दूसरा चरण शेष दो वर्षों का होगा। प्रत्येक वर्ष के साथ ईंधन दक्षता के लक्ष्य और अधिक कड़े होते जाएंगे।
बिजली मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की निगरानी में तैयार किए गए सीएएफई-III का उद्देश्य वित्त वर्ष 2032 तक वाहन बेड़े के औसत उत्सर्जन को मौजूदा स्तर से घटाकर काफी कम करना है।
नए ढांचे के तहत, कंप्लायंस क्रेडिट की कीमत 2,500 रुपए प्रति क्रेडिट तय की गई है, जो हर वर्ष 500 रुपए बढ़ेगी। अनुपालन अवधि समाप्त होने के बाद इस्तेमाल न किए गए क्रेडिट स्वतः समाप्त हो जाएंगे और जो वाहन निर्माता तय मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, हालांकि जुर्माने की विस्तृत राशि का अभी उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं, सालाना 1,000 से कम वाहन बेचने वाले निर्माताओं को इन नियमों से छूट मिलेगी।
मसौदे के पहले के संस्करणों पर उद्योग जगत की राय अलग-अलग रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने इस प्रस्ताव को संतुलित बताया है, जबकि कुछ वाहन निर्माताओं ने छोटी पेट्रोल कारों के लिए राहत की मांग की है और कुछ ने इस श्रेणी के लिए अलग नियम बनाए जाने का विरोध किया है।
मंत्रालय ने इस मसौदे पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव ऊर्जा संरक्षण प्रभाग के अवर सचिव को नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के कार्यालय में भेजे जा सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 6 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। बयान में कहा गया है कि मसौदा मानदंड जल्द ही बिजली मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की वेबसाइटों पर भी अपलोड किए जाएंगे।
एम1 श्रेणी के वाहन सीएएफई मानदंडों के तहत कड़े ईंधन दक्षता और उत्सर्जन लक्ष्यों के दायरे में आते हैं। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इन मानदंडों को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
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