राजनीति
मोदी कैबिनेट से हटाए गए मंत्रियों की नई भूमिका पर अनिश्चितता

भाजपा के संगठनात्मक ढांचे या किसी अन्य जिम्मेदारी में इस महीने की शुरूआत में मोदी मंत्रिमंडल से हटाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की नई भूमिका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
कैबिनेट फेरबदल के बाद भाजपा के सर्कल में अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए कुछ लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी और उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन एक पखवाड़े के बाद, भगवा खेमे के कई लोगों का मानना है कि पूर्व मंत्रियों को प्रमुख संगठनात्मक पद दिए जाने की संभावना नहीं है।
पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, “ऐसा लगता नहीं है कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया जाएगा या उन्हें संगठन में प्रमुख जिम्मेदारियां दी जाएंगी।”
7 जुलाई को 12 मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वालों में डी.वी. सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, डॉ हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धोत्रे संजय शामराव, रतन लाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देबाश्री चौधरी शामिल थे।
थावरचंद गहलोत ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि दो या तीन को छोड़कर उनमें से अधिकांश के पार्टी पदाधिकारी बनाए जाने की संभावना नहीं है।
जबकि एक दर्जन मंत्रियों को हटा दिया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भाजपा के तीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मंत्री बनाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विश्वेश्वर टुडू को भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया है।
पार्टी के एक नेता ने कहा कि मुकुल रॉय के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद से उपाध्यक्ष का एक और पद खाली है।
पार्टी के एक नेता ने कहा, “पार्टी हलकों में अटकलें हैं कि प्रसाद और जावड़ेकर को कुछ संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के रूप में हों। हाल ही में, भाजपा ने प्रसाद से पेगासस जासूसी पर पार्टी का रुख पेश करने को कहा था।”
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ की नीति का पालन करती है, इसलिए अगले साल की शुरूआत में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों को देखते हुए कुछ पूर्व मंत्रियों को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी।
भगवा पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि कुछ पूर्व मंत्रियों को पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए काम सौंपा जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए अन्य लोगों के भाग्य का फैसला भविष्य में किया जाएगा और पार्टी नेतृत्व और पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वालों को भविष्य में कहीं भी समायोजित नहीं किया जाएगा।
एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन मंत्रियों को दरवाजे दिखाने का कारण प्रदर्शन था, तो यह संभावना नहीं है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
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