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Sunday,13-July-2025
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भारत ने 5 वर्षो में 72 भगोड़े घोटालेबाजों में से 2 को पकड़ा : आरटीआई

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स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए केंद्र ने कहा है कि 72 फरार आर्थिक अपराधियों में से सरकार पिछले लगभग छह वर्षों में केवल दो को लाने में कामयाब रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक जवाब में यह जानकारी दी गई।

सरकार ने 4 जनवरी, 2019 को, उन 27 व्यवसायियों के नाम प्रस्तुत पेश किए थे, जिन्होंने 2015 से बैंक ऋण या अन्य आर्थिक अपराधों पर डिफॉल्ट की थी।

एक साल बाद 5 फरवरी, 2020 को वित्त राज्यमंत्री एस.पी. शुक्ला ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्तमान में कुल 72 भारतीयों पर धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं जो विदेश में हैं और उन्हें देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुंबई आरटीआई कार्यकर्ता जीतेंद्र घाडगे ने 2019 के जवाब को बेस के तौर पर लेते हुए विदेश मंत्रालय (एमईए) में एक आवेदन दायर किया और 27 फरार लोगों में से उन लोगों का विवरण मांगा, जिन्हें सफलतापूर्वक देश वापस लाया गया था।

घाडगे ने आईएएनएस को बताया, “मुझे यह जानकर झटका लगा कि आज तक केवल 2 भगोड़ों को ही कानून के कटघरे में लाने के लिए भारत लाया गया है..वे विनय मित्तल और सनी कालरा हैं।”

उन्होंने कहा, “आरटीआई का जवाब अन्य फरार लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, जिनमें से कई बहुत बड़े नाम हैं।”

2019 में लोकसभा में एमओएसएफ के जवाब के अनुसार, हिट-लिस्ट में व्यक्ति और परिवार दोनों शामिल थे : विजय माल्या, नीरव मोदी, नीशाल मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नितिन जे. संदेसरा, दीप्ति चेतनकुमार संदेसरा।

इसके अलावा, सनी कालरा, संजय कालरा, एस.के. कालरा, आरती कालरा, वर्षा कालरा, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, आशीष जोबनपुत्र, प्रीति आशीष जोबनपुत्र, हितेश एन.पटेल, मयूरी पटेल, राजीव गोयल, अलका गोयल, पुष्पेश बैद, जतिन मेहता, एकलव्य गर्ग, विनय मित्तल, सब्या सेठ और रितेश जैन हैं।

एमओएसएफ शुक्ला ने आगे कहा कि सरकार मामलों के आधार पर, लुकआउट सर्कुलर, रेड कॉर्नर नोटिस, प्रत्यर्पण अनुरोधों या कार्रवाई के आधार पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।

सरकार ने कहा कि प्रत्यर्पण विकल्प काफी जटिल है, क्योंकि इसमें द्विपक्षीय संधियों के अनुसार संबंधित देश और अपने घरेलू कानूनों के साथ कानूनी प्रक्रिया शामिल है, यदि कोई हो, भले ही भगोड़ों की संख्या एक वर्ष में तीन गुना हो जाए।

दोनों अपराधी सनी कालरा और विनय मित्तल को भारी मात्रा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के विभिन्न आरोपों का सामना करने के लिए आखिरकार वापस लाया गया था।

2018 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किए गए मित्तल पर 7 बैंकों को लगभग 40 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है, जबकि मार्च 2020 में सीबीआई द्वारा वापस लाए गए सनी कालरा पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 10 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप है।

घाडगे ने कहा कि फरार लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित दो अन्य प्रश्नों को सीबीआई और गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था, जिन्होंने इस मुद्दे पर पूरी तरह से इनकार कर दिया था, जिसमें प्रथम अपील लंबित थी।

मार्च 2018 में लोकसभा में पूर्व में दिए गए एक बयान के अनुसार, सरकार ने कहा था कि 31 आर्थिक अपराधी विदेश भाग गए थे, और उनमें से कई एक साल बाद 2019 में उपलब्ध कराई गई सूची में भी शामिल थे।

2018 की सूची में अमी नीरव मोदी, संजय भंडारी, सौमित जेना, विजयकुमार रेवाभाई पटेल, सुनील रमेश रूपाणी, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहिब सिंह, हरलीन कौर, नितिन जे. संदेसरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भट्ट, एम.जी. चंद्रशेखर, सी.वी. सुदेवदीर, नौशा कदीजाथ और सी.वी. सादिक शामिल थे।

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ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।

जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।

ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।

डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।

किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।

हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।

छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।

एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।

माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।

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आईआईएम-कलकत्ता की छात्रा ने छात्रावास में बलात्कार का आरोप लगाया, एक हिरासत में

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कोलकाता, 12 जुलाई। प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान-कलकत्ता (आईआईएम-सी) की द्वितीय वर्ष की एक छात्रा के साथ शैक्षणिक संस्थान के पुरुष छात्रावास में कथित तौर पर बलात्कार किया गया।

आईआईएम की छात्रा ने शुक्रवार रात हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसे नौकरी संबंधी परामर्श पर चर्चा के लिए एक पुरुष छात्रावास में बुलाया गया और उसे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

शिकायत के अनुसार, “होश में आने के बाद, उसे यौन उत्पीड़न का अहसास हुआ। वह तुरंत संस्थान परिसर से बाहर निकली, एक दोस्त से संपर्क किया, स्थानीय हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन पहुँची और एक साथी छात्र पर पुरुष छात्रावास में उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।”

पीड़िता ने दावा किया कि बेहोश होने से पहले उसने आरोपी को यौन उत्पीड़न करने से रोकने की कोशिश की। हालाँकि, पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने शनिवार सुबह एक छात्र को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जाँच के बाद बलात्कार की पुष्टि होगी।

अपनी शिकायत में, पीड़िता ने दावा किया है कि वह लड़कों के छात्रावास में आगंतुक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया।

पुलिस ने अभी तक आरोपी छात्र की पहचान उजागर नहीं की है। मामले की पूरी जाँच शुरू हो चुकी है।

पिछले महीने कस्बा लॉ कॉलेज और आईआईएम-सी में हुए बलात्कार की घटनाओं में एक समानता है। कस्बा मामले में, पीड़िता को कथित तौर पर छात्र संघ में एक महत्वपूर्ण पद देने की पेशकश पर चर्चा करने के लिए कॉलेज परिसर के भीतर स्थित यूनियन रूम में बुलाया गया था।

आईआईएम-सी मामले में, पीड़िता को कथित तौर पर नौकरी-परामर्श प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए लड़कों के छात्रावास में बुलाया गया था।

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विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

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नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।

इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।

3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

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