अपराध
डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी की रिहाई पर पाक सुप्रीम कोर्ट की रोक

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सिंध सरकार को 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मुख्य आरोपी उमर शेख को रिहा करने से रोक दिया है, क्योंकि इसने दलीलों को सुनना शुरू किया, जिसमें प्रांतीय हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। डॉन न्यूज के मुताबिक, सिंध सरकार और साथ ही पर्ल के माता-पिता ने सिंध हाईकर्ट (एसएचसी) के 2 अप्रैल के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी जिसमें शेख की मौत की सजा को 2 लाख पाकिस्तानी रुपया जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की सजा में तब्दील कर दी गई थी।
पर्ल की हत्या के लिए आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पहले ही 18 साल जेल में रह चुके शेख को हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिहा किए जाने की उम्मीद थी क्योंकि उसकी सात साल की सजा को जेल में पहले ही बिता चुके समय से काउंट किया जाना था।
हालांकि, सिंध सरकार ने शेख और चार अन्य को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, सोमवार की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय न्यायाधीश बेंच ने बरी करने की दलीलों में सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।
कार्यवाही के दौरान, पर्ल के माता-पिता के वकील फैसल सिद्दीकी ने तर्क दिया कि शेख ने एसएचसी रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा था, लेकिन इसने पत्र में अपने ही इकबालिया बयान को नजरअंदाज कर दिया।
वकील ने कहा, “हम चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को फिर से बहाल किया जाए। सबूतों से पता चलता है कि अपहरण फिरौती के लिए था। साजिश के तत्व के बारे में अदालत का सवाल सही है।” उन्होंने कहा कि दो आरोपियों के इकबालिया बयानों ने हत्या की साजिश को साबित कर दिया।
न्यायमूर्ति अमीन ने शेख का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) के साथ-साथ शेड्यूल-बी पर रखने का सुझाव दिया, जो उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बाध्य करेगा।
प्रारंभिक सुनवाई के लिए एसएचसी के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख के तौर पर काम करने वाले पर्ल (38) का जनवरी 2002 में कराची में अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी।
शेख को फरवरी 2002 में गिरफ्तार किया गया था।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।
ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।
जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।
शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।
सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।
वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”
इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
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