राजनीति
जम्मू-कश्मीर में ट्रायल आधार पर 4जी की बहाली अच्छी शुरुआत : सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में 4 जी सेवाओं की बहाली को लेकर सूचना दी है। केन्द्र ने कहा है कि जांच के लिए गठित विशेष समिति ने सीमित क्षेत्रों में ट्रायल आधार पर हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। न्यायमूर्ति एन.वी.रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केन्द्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने कहा है कि कुछ स्थानों पर इंटरनेट पर लगे प्रतिबंधों को ट्रायल के आधार पर हटा दिया जाएगा।
केंद्र ने अदालत को सूचित किया है कि 16 अगस्त से जम्मू और कश्मीर के एक-एक जिले में ढील देने के दो महीने बाद इनका मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए पूरे केन्द्रशासित प्रदेश में 4 जी की बहाली संभव नहीं होगी।
इस बारे में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि “यह एक काफी अच्छी शुरूआत है।” कोर्ट ने केन्द्र के फैसले की सराहना भी की। पीठ ने यह भी कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा और बाद में इस सेवा का विस्तार किया जा सकेगा।
याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा, “यह अच्छा है कि कम से कम सीमित क्षेत्र में ही बहाली के लिए एक कदम आगे बढ़ाया गया है।”
न्यायमूर्ति रमन ने इसके बाद केंद्र पर अवमानना का मामला भी बंद कर दिया। दरअसल, पीठ ने हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया था। एनजीओ द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र ने शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद केन्द्रशासित प्रदेश में इंटरनेट प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन नहीं किया है।
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ को झटका दिया, अब 15 दिन का नोटिस जरूरी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 नवंबर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा दोषी अपराधियों या यहां तक कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए अक्सर की जाने वाली मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि अगर किसी भी कारण से संपत्ति को ध्वस्त किया जाना है तो संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजना होगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस में अधिकारी द्वारा अनाधिकृत माने गए भवन के हिस्से के बारे में विवरण होना चाहिए और यह भी कि उसे ध्वस्त करने के क्या आधार हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।
अतिरिक्त-कानूनी सज़ा
सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विभिन्न याचिकाएं दायर कर शीर्ष अदालत से इस प्रथा पर गौर करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह कानून से बाहर की सजा के समान है।
याचिकाओं में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है क्योंकि ऐसी कई कार्रवाइयां संपत्ति के मालिक के खिलाफ अपराध के संदेह के आधार पर की जाती हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां एक आम बात बन गई हैं और खतरनाक मिसाल कायम कर रही हैं।
कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की आलोचना हुई है कि ध्वस्तीकरण अभियान लक्षित तरीके से चलाया गया तथा सभी ढांचों में अवैध निर्माण नहीं था।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: घाटकोपर रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करेगी, डंके की चोट पर’
मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए (डंके की चोट पर) और उसके बाद कोई भी निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा।
शाह ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।
वक्फ पर गृह मंत्री
मंगलवार को घाटकोपर में रैली में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है।
शाह ने कहा, “कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों, गांवों और पुराने मंदिरों की जमीनों को वक्फ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। यहां यह संभव नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अघाड़ी बदलाव के खिलाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड के संबंध में कानून में संशोधन का विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है और फिर किसी की जमीन या घर को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। यह एक स्वतंत्र भारत है और किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं है।”
वक्फ अधिनियम 1995 क्या है?
वक्फ अधिनियम 1995 मूल रूप से वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के मुद्दों पर इसे लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे इस अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था, व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र लाने का प्रयास करता है।
अमित शाह ने अपनी रैली में महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को उलेमाओं के एक बड़े समूह द्वारा सौंपी गई याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।
शाह ने अपने भाषण में कहा, “अभी महाराष्ट्र में उलेमाओं के एक बड़े समूह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। इस देश में पहले से ही 50 प्रतिशत आरक्षण आवंटित है और यदि आप (कांग्रेस) मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, तो किसी का आरक्षण कम करना होगा। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है…राहुल बाबा और उनकी कंपनी जो कर सकती है, करें, लेकिन हम ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करेंगे।”
शाह ने कहा, “कुछ दिन पहले मैंने राज्य की जनता के सामने भाजपा का घोषणापत्र पेश किया था और उसी दिन खड़गे जी ने महाअघाड़ी का घोषणापत्र जनता के सामने पेश किया। इसके अलावा खड़गे जी ने महाराष्ट्र कांग्रेस से कहा कि वे ऐसे वादे करें जिन्हें पूरा किया जा सके, न कि ऐसे वादे जिन्हें पूरा न किया जा सके।”
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।
मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: चंद्रपुर रैली में बोले पीएम मोदी, ‘कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी’
नागपुर: महा विकास अघाड़ी को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं रखा गया तो राज्य में विकास परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। पूर्वी विदर्भ में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए मोदी ने कहा, “कांग्रेस को परियोजनाओं को रोकने में दोहरी पीएचडी है। अगर आप चाहते हैं कि तेज विकास जारी रहे तो महायुति उम्मीदवार को फिर से चुनें।”
पीएम मोदी ने कहा, ‘भाजपा का संकल्प पत्र राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने का संकल्प है।’
चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र (चुनावी घोषणापत्र) राज्य के तेज विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प है। मोदी ने कहा, “अघाड़ी (कांग्रेस-उद्धव शिवसेना और एनसीपी-एसपी) केवल विकास कार्यों पर ब्रेक लगाने में सक्षम है।” उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने विपक्षी एमवीए द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बावजूद तेज गति से काम किया है।
मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, “अगर महायुति वापस आती है, तो यह डबल इंजन वाली सरकार होगी क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार लोगों को शांति और प्रगति के साथ जीने के लिए हर संभव मदद करेगी। मैं दिन-रात काम कर रहा हूं ताकि आपका जीवन बेहतर हो।” जब उन्होंने लाड़ली बहन कल्याण योजना के लाभों का उल्लेख किया तो बड़ी संख्या में महिला समर्थकों ने उनका उत्साहवर्धन किया।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों को बांटने और विभिन्न जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देकर उनकी पहचान को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान पहले ही एक योजना की घोषणा कर दी है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त कर देंगे। वह अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयान का परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस ने पहले ही इस आरोप को भाजपा द्वारा शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के रूप में खारिज कर दिया है।
मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में सत्ता में आए तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली में नक्सली हिंसा फिर से शुरू हो जाएगी। मोदी ने कहा, “दशकों से यह इलाका नक्सली आतंक से ग्रसित था। लेकिन जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, नक्सलियों पर लगाम कसी गई है। हमने युवाओं को रोजगार देने के लिए गढ़चिरौली में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए हैं।” उन्होंने कहा कि एमवीए द्वारा स्थिति को बदला जाएगा।
पीएम मोदी ने “एक है तो सुरक्षित है” का अपना आह्वान दोहराया
“एक है तो सुरक्षित है” के अपने आह्वान को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि जाति और जनजातियों को बांटने की कांग्रेस की चाल का मुकाबला करने के लिए लोगों का एकजुट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, नए वंदे भारत ट्रेन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जबकि महायुति के तहत राज्य में विदेशी निवेश सबसे अधिक है। मोदी ने सोयाबीन और धान उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अच्छे मूल्य का आश्वासन भी दिया। विपक्ष के इस आरोप का जवाब देते हुए कि निवेश राज्य से गुजरात की ओर जा रहा है, उन्होंने कहा कि इससे कहीं दूर गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाकों में भी खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निजी निवेश के साथ तेजी देखी जा रही है।
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