राष्ट्रीय समाचार
कम मूल्य वाले सामान पर जीएसटी रिफंड के लिए मूल्य सीमा को समाप्त करने के डीजीएफटी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, 5 सितंबर। ई-कॉमर्स निर्यातकों को राहत देते हुए, जीएसटी परिषद ने कम मूल्य वाले सामान पर जीएसटी रिफंड के लिए मूल्य सीमा को समाप्त करने के डीजीएफटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की संबंधित धारा में संशोधन किया जाएगा ताकि कर भुगतान के साथ किए गए निर्यातों के लिए, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, रिफंड की अनुमति मिल सके।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह बहुप्रतीक्षित सुधार छोटे निर्यातकों, विशेष रूप से कूरियर या डाक सेवाओं के माध्यम से माल भेजने वालों की चिंताओं का समाधान करता है। इससे प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कम मूल्य वाले ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने की उम्मीद है।
सरकार ने लागत कम करने, शुल्क-संबंधी विकृतियों को दूर करने और कागज, चमड़ा, लकड़ी, हस्तशिल्प, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, खिलौने और पैकेजिंग सामग्री जैसे विविध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से जीएसटी दरों को रेशनलाइज बनाने के उपायों की एक सीरीज शुरू की है।
जीएसटी रिफंड के लिए मूल्य सीमा को हटाने से छोटे और ई-कॉमर्स निर्यातकों को काफी लाभ होगा क्योंकि इससे कम मूल्य के शिपमेंट भी रिफंड के लिए पात्र हो जाएंगे।
इससे नकदी प्रवाह में सुधार होगा, कार्यशील पूंजी की कमी कम होगी, अनुपालन सरल होगा और धनवापसी प्रक्रियाएं, विशेष रूप से कूरियर या डाक सेवाओं के माध्यम से भेजे गए माल के लिए, सुव्यवस्थित होंगी।
मंत्रालय ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, एमएसएमई और छोटे विक्रेता अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकेंगे, जिससे कम मूल्य वाले ई-कॉमर्स निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
उद्योग निकायों ने इन सुधारों का स्वागत किया है और इस बात पर जोर दिया है कि तेज निर्यात रिफंड, इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत अस्थायी राहत और प्रमुख क्षेत्रों में दरों को रेशनलाइज बनाने जैसे उपायों से नकदी का दबाव कम होगा, कार्यशील पूंजी की रुकावटें कम होंगी और सप्लाई चेन मजबूत होंगी।
इन कदमों से विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, एमएसएमई को समर्थन मिलने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और लागत लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है।
कागज पैकेजिंग, कपड़ा, चमड़ा और लकड़ी पर जीएसटी को 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से उत्पादन लागत कम होगी, जिससे निर्यातक अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान कर सकेंगे।
कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और खिलौनों में तेजी से रिफंड और रेट्स को रेशनलाइज बनाने से एमएसएमई और उच्च मांग वाले निर्यात क्षेत्रों को मदद मिलेगी।
ट्रकों और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने और पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी कम करने से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
खिलौनों और खेल के सामानों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, सस्ते आयात का मुकाबला होगा और बढ़ती वैश्विक मांग का लाभ उठाया जा सकेगा।
जीएसटी के रेशनलाइज होने से एमएसएमई और निर्यातकों के लिए इनपुट लागत कम होने, उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का दबाव कम होने जैसी संरचनात्मक विसंगतियों को ठीक करने की उम्मीद है।
ये उपाय ‘वोकल फॉर लोकल’ को भी बढ़ावा देंगे, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देंगे और कपड़ा, ट्रैक्टर, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में एक ग्लोबल हब के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि लागत लाभ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचें।
राजनीति
वसई-विरार अवैध निर्माण घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को निलंबित पूर्व वीवीसीएमसी उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत मिली

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अवैध निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में वसई-विरार सिटी नगर निगम (वीवीसीएमसी) के निलंबित नगर नियोजन उप निदेशक वाईएस रेड्डी को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।
उनके अलावा, वीवीसीएमसी के पूर्व प्रमुख, आईएएस अधिकारी अनिल पवार और बिल्डर जोड़ी सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 20 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, हालाँकि, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत लेने का अधिकार सुरक्षित रखा था।
रेड्डी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी ने दलील दी कि उनके आवास पर मिली भारी मात्रा में नकदी और आभूषणों के संबंध में उनसे पूछताछ की जरूरत है।
ईडी ने रेड्डी से तब पूछताछ की जब एक नगर निगम कर्मचारी ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने पवार के साथ मिलकर उसे रिश्वत लेने और उन तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया था। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि जहाँ बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर पवार से उनके आधिकारिक आवास पर मिल सकते थे, वहीं छोटे आर्किटेक्ट अपने प्रतिनिधियों को पवार के रसोइए या अन्य कर्मचारियों तक नकदी पहुँचाने के लिए उनके साथ भेजते थे।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने रिश्वत के बदले ‘शहरी क्षेत्र’ में परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 457 कार्यारंभ प्रमाण पत्रों (सीसी) और डी-जोन के लिए 129 सीसी की सूची भी उपलब्ध कराई है।
एजेंसी ने कहा कि उसने 1 सितंबर को एक आर्किटेक्ट का बयान भी दर्ज किया है, जिसने दावा किया था कि पवार और रेड्डी ने सीसी देने के लिए रिश्वत मांगी थी। बयान के अनुसार, आर्किटेक्ट ने कहा कि उसने दोनों के बीच बातचीत की और रिश्वत के भुगतान में मदद की।
इसके अलावा, ईडी अभियोजक कविता पाटिल ने एक बिल्डर के 29 अगस्त के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने आरोपियों को 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4.28 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। पाटिल ने बताया कि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसने रेड्डी और पवार को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये दिए थे।
हालांकि, रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने आवास से जब्त कीमती सामान के बारे में न्यायिक प्राधिकारी को पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है और हिरासत की मांग करना ईडी की रणनीति है, ताकि वह इस संबंध में 10 सितंबर तक निर्देशानुसार जवाब प्रस्तुत न कर सके।
ईडी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “गवाहों के बयानों और सीसी की सूची पर विचार करते हुए, रेड्डी की हिरासत के बिना जांच उचित तरीके से पूरी नहीं हो सकती।”
अपराध
मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 6 सितंबर। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर आतंकी हमले की झूठी धमकी देने वाले आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अश्विनी के रूप में हुई है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने मैसेज भेजा था। इस मैसेज में दावा किया गया था कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकी मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं और 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स लगाकर बड़े धमाके की साजिश रच रहे हैं, जिससे भारी जनहानि हो सकती है।
धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के जरिए संदिग्ध की जानकारी जुटाई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुंबई पुलिस ने नोएडा पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की और आरोपी अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया।
मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भेजे गए मैसेज में दावा किया गया था कि 34 गाड़ियों में बम लगाए गए हैं और 400 किलो आरडीएक्स के विस्फोट से पूरा मुंबई शहर हिल जाएगा। इस मैसेज में ‘लश्कर-ए-जिहादी’ नामक संगठन का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि इस विस्फोट से 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई है।
इससे पहले, 22 अगस्त को मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को एक धमकी भरा ईमेल मिला था। धमकी भरा ईमेल इस्कॉन मंदिर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आया था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और बम निरोधक टीम पहुंची और पूरे मंदिर परिसर की गहन जांच की गई। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई थी।
अपराध
मुंबई सत्र न्यायालय ने डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े 10 करोड़ रुपये के सोने के निवेश धोखाधड़ी मामले में ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दी

मुंबई: सत्र न्यायालय ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में डब्बा व्यापार से जुड़े दर्ज मामले में 34 वर्षीय ठाणे निवासी को अग्रिम जमानत दे दी है।
सोने की छड़ों और सिक्कों की खरीद-बिक्री से संबंधित पीएफआईवीई बुलियंस प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार प्रणम मेहता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि फरवरी 2023 में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्हें व्यापारियों लादूलाल कंथर, उनके बेटे पल्लव और शुभम कंथर से मिलवाया, जो सोने और चांदी का कारोबार करने वाली मैक्सिस बुलियंस और पल्लव गोल्ड नामक फर्म चलाते थे।
मेहता ने दावा किया कि मई 2023 से मार्च 2024 के बीच उन्होंने कैंथर्स की फर्मों में 36 किलो 376.94 ग्राम सोना और 10.51 करोड़ रुपये नकद निवेश किए। जब निवेश की गई राशि वापस नहीं मिली, तो उन्होंने मामला दर्ज कराया।
जाँच के दौरान, कंठेर दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में रहते हुए, लादूलाल ने खुलासा किया कि उसने एमसीएक्स ट्रेडिंग में हुए अपने घाटे की भरपाई के लिए 12 किलो सोना और कथित तौर पर अपराध से अर्जित 5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था। उसने आगे दावा किया कि उसने संचेती को 52 लाख रुपये दिए थे। इस बयान के आधार पर, पुलिस ने संचेती को जाँच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया। गिरफ्तारी के डर से, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
संचेती ने कहा कि लादूलाल ने मई 2022 में निवेश के लिए उनसे संपर्क किया था और उनके सभी लेन-देन नकद नहीं, बल्कि बैंकिंग माध्यमों से दर्ज किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि धन उगाही के लिए उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सीमा शुल्क विभाग के साथ लादूलाल के मामले को निपटाने के लिए 52 लाख रुपये राजस्थान भेजने में संचेती की भूमिका थी।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि संचेती की एकमात्र भूमिका लादूलाल से 52 लाख रुपये प्राप्त करने तक सीमित थी। इसके अलावा, कथित धोखाधड़ी से उसका कोई संबंध नहीं था। अदालत ने कहा कि ‘केवल सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर, बिना किसी विशिष्ट आरोप के, अग्रिम ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता।’
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