अपराध
कौन हैं जुबैर: उत्तर प्रदेश ने कहा- फैक्ट-चेकर नहीं फैक्ट्स ट्विस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने बताया जमानत का हकदार
इस हफ्ते की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए भुगतान किया जाता था। शीर्ष अदालत को बताया गया कि ट्वीट्स जितने अधिक दुर्भावनापूर्ण होते थे, उन्हें उतना ही अधिक भुगतान किया जाता था। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने दावा कि उसने स्वीकार किया है कि उसे दो करोड़ रुपए मिले थे।
हालांकि, यूपी के वकील की जोरदार दलीलों से बेपरवाह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता से वंचित रखने का कोई कारण नहीं दिखता है और अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज सभी छह प्राथमिकी में अंतरिम जमानत दे दी।
गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक जुबैर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। जुबैर, जो एक स्व-घोषित तथ्य-जांचकर्ता (फैक्ट चेकर) हैं, प्रावडा मीडिया फाउंडेशन द्वारा प्रवर्तित ऑल्ट न्यूज में कार्यरत हैं।
उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में जोर देकर कहा कि जुबैर एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो पुलिस को अभद्र भाषा की सूचना देने के बजाय, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की क्षमता वाले भाषणों और वीडियो का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने उन्हें बार-बार साझा किया था। वकील ने दावा किया कि उनके ट्वीट सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए हैं, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई थी, जहां सांप्रदायिक तत्वों को हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए टिप्पणियों के साथ अपराधों के वीडियो का इस्तेमाल किया गया था।
यह कहते हुए कि क्या उन्हें पत्रकार कहा जा सकता है, इस पर संदेह है, यूपी के वकील ने जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ को जमानत की शर्त लगाने के लिए कहा और मांग की कि जुबैर को ट्वीट नहीं करना चाहिए, इसके लिए आदेश पारित किया जाए। हालांकि, जुबैर को ट्वीट करने से रोकने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “यह एक वकील से कहने जैसा है कि आपको बहस नहीं करनी चाहिए। हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वह नहीं लिखेंगे?” यूपी के वकील ने दोहराया, “वह पत्रकार नहीं हैं..” जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि अगर वह ट्वीट करके किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो अधिकारी उनके खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।
उसी दिन शाम 6 बजे, स्वयंभू तथ्य-जांचकर्ता जुबैर चुपचाप तिहाड़ जेल से बेसबॉल टोपी और एक मास्क पहनकर बाहर निकले। हालांकि, जेल से उनकी रिहाई उनकी पहचान के रहस्य को नहीं सुलझाती है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक ही सवाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया: मोहम्मद जुबैर कौन हैं? वो कहां से आया है?
जुबैर ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए 2017 में पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज स्थापना की थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 39-40 साल की उम्र के जुबैर बेंगलुरु के रहने वाले हैं, जिन्होंने निजी एम. एस. रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएसआरआईटी) से टेलीकॉम इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उन्होंने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है।
जुबैर का एक परिवार है जिसमें पत्नी, बच्चे और माता-पिता हैं। उन्होंने 2005 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। फिर उन्होंने बेंगलुरु में एयरटेल एंटरप्राइजेज में एक इंजीनियर के रूप में काम किया और वहां दो साल तक कार्यरत रहे। जुबैर ने 2008 में नोकिया-सीमेंस नेटवर्क (एनएसएन) में शामिल होने से पहले एक साल के लिए सिस्को-एचसीएल कंपनी में काम किया और अपनी नौकरी के दौरान सभी बड़े महानगरों सहित पूरे देश की यात्रा की। जुबैर ने एक दशक तक एनएसएन के लिए काम किया।
2015 में, उन्होंने प्रावडा फाउंडेशन के निदेशक प्रतीक सिन्हा और उनकी मां निर्झरी सिन्हा से मुलाकात की। प्रतीक सिन्हा के पिता मुकुल सिन्हा ने गुजरात दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया था। प्रतीक के पिता, जो एक वैज्ञानिक थे और एक वकील के रूप में भी प्रशिक्षित थे, ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने नानावती-शाह आयोग में निरंतर जिरह के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया, जो गोधरा ट्रेन में हुए नरसंहार, दंगे और उसके बाद कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच-पड़ताल को लेकर भी खूब सक्रिय रहे।
इस बैठक के बाद जुबैर और प्रावडा फाउंडेशन ने ऑल्ट न्यूज को एक तथ्य-जांच वेबसाइट के रूप में लेबल करके स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया।
जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक ‘हनीमून होटल’ का नाम बदलकर हिंदू भगवान हनुमान के धर्म का अपमान करने के लिए किए गए एक ट्वीट के लिए नामजद किया था। वह आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 201 और 120बी और एफसीआरए की धारा 35 के तहत दर्ज उक्त एफआईआर में जमानत पर है। वर्तमान मामले का विषय यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर हैं।
20 जुलाई को, जुबैर की तथ्य-जांचकर्ता की इमेज को तोड़ते हुए यूपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फैक्ट-चेकिंग की आड़ में जुबैर दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक सामग्री को बढ़ावा दे रहा है और उसने उत्तर में हिंसा भड़काने का प्रयास भी किया है। आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद-लोनी की घटना उनके ट्वीट के बाद हुई, जहां कुछ लोगों द्वारा एक बूढ़े व्यक्ति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था।
वकील ने कहा कि जुबैर ने इस वीडियो का फायदा उठाया, इसे अपने लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचाया और गलत भावना से ट्वीट किया और ऐसे वाक्य जोड़े जिससे हिंसा भड़क गई। वकील ने कहा कि उन्होंने यह कहते हुए एक लिखित माफी मांगी थी कि तथ्यों की जांच किए बिना वह आगे बढ़ गए थे। उन्होंने आगे दावा किया कि जुबैर ट्विटर का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में दुष्प्रचार फैलाने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए कर रहे थे। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोहराया कि वह पत्रकार नहीं हैं!
अपराध
दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार

ARREST
दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने एक बड़े अंतरराज्यीय बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 5 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह गिरोह लंबे समय से नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त में शामिल था और देश के अलग-अलग राज्यों में सक्रिय था।
पुलिस के अनुसार, यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करता था। आरोपी पहले दूसरे राज्यों से नवजात बच्चों को लाते थे और फिर उनके जन्म रिकॉर्ड और पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्हें अवैध रूप से बेच देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरोह लाखों रुपए लेकर जरूरतमंद और संतानहीन दंपतियों को बच्चे बेच देता था।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जबकि अन्य को राजस्थान से पकड़ा गया है। यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था और हरियाणा सहित अन्य जगहों पर भी बच्चों को बेचे जाने के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा रैकेट है जो लंबे समय से सक्रिय था और अब तक 20 से अधिक बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की बात सामने आई है।
जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी अस्पतालों और अन्य माध्यमों से नवजात बच्चों को हासिल करने के बाद उनकी पहचान छुपाते थे। इसके लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने जैसा दिखाया जा सके।
पुलिस ने इस पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही, यह भी जांच हो रही है कि बच्चों को किन-किन राज्यों में और किन लोगों को बेचा गया है।
रेस्क्यू किए गए 5 नवजात बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और बाल कल्याण समिति की निगरानी में उन्हें आगे की देखभाल दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को जल्द ही पूरी तरह उजागर किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
अपराध
वायु सेना अधिकारी की पत्नी से जुड़े जबरन धर्मांतरण मामले में मौलवी गिरफ्तार

नागपुर पुलिस ने भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की 24 वर्षीय पत्नी के कथित जबरन धर्म परिवर्तन मामले में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हजरत मौलाना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया और आगे की पूछताछ के लिए नागपुर लाया है।
महिला ने अपनी शिकायत में पूर्व सहपाठी और उसके कई साथियों पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल, जबरन धर्म परिवर्तन और काला जादू से जुड़े कथित अनुष्ठान कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस सप्ताह सामने आए इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति महिला का हाथ पकड़कर धार्मिक आयतें पढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया और पुलिस जांच तेज कर दी गई।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य आरोपी 26 वर्षीय अयाज मदारे और उसका सहयोगी अमीन शेख पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तार मौलवी ने कथित धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया और निकाह कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
एफआईआर के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि 8 फरवरी 2025 को अयाज उसे एक होटल ले गया, जहां उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाया गया। बेहोश होने के बाद उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए गए। बाद में इन्हीं के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया और पति को भेजने व सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। महिला का यह भी आरोप है कि उससे करीब चार लाख रुपए भी वसूले गए।
महिला ने शिकायत में बताया कि वायरल वीडियो में वह रोते हुए खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, जबकि आरोपी धार्मिक आयतें पढ़ रहा था। इसके बाद उसे बताया गया कि उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और फिर उसके साथ दोबारा यौन उत्पीड़न का प्रयास किया गया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अयाज नियमित रूप से उसे प्लास्टिक की बोतल से एक तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करता था। उसने दावा किया कि इसे पीने के बाद वह उर्दू में मंत्र पढ़ता था, उसके चेहरे पर फूंक मारता था और इस प्रक्रिया को सम्मोहन या काला जादू बताता था।
एफआईआर के अनुसार, 31 मई को आरोपी उसे अपने सहयोगी के साथ कलमेश्वर ले गया, जहां हजरत मौलाना ने धार्मिक गतिविधि के दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे “कबूल है” कहलवाया। महिला का आरोप है कि इसके बाद मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन घोषित किया और अयाज के साथ निकाह करा दिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौलवी से पूछताछ के दौरान मामले में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।
अपराध
पंजाब: पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, एक गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने ड्रग्स और नशे की तस्करी में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस मामले से जुड़े अगर किसी आरोपी के बारे में जानकारी प्रकाश में आएगी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।
पुलिस के मुताबिक, इन आरोपियों के पास से 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1,33,640 प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, 39 कारतूस और 36,600 नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि इस बात की जानकारी सामने आ सके कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और किस-किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। अगर कोई अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर रहेगी।
पुलिस का कहना है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है और इस दिशा में हमारी पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब के युवा किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाए।
बता दें कि पंजाब में सीमा पार से लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। पुलिस अब तक इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 11 जून को कार्रवाई के दौरान 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी दुबई में बैठे तस्करों के संपर्क में रहते थे और उनकी मदद से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी किया करते थे।
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