महाराष्ट्र
न्यायपालिका की प्रक्रिया के बजाय बुलडोजर का उपयोग नफरत से प्रेरित : प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश के खसखासवाड़ी इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़पों के बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक घर को ध्वस्त किये जाने को नफरत से प्रेरित करार देते हुए मामले में न्यायपालिका से स्वत: संज्ञान लेंगे मांग की है।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, अपराध और सजा तय करने के लिए न्यायपालिका की प्रक्रिया के बजाय बुलडोजर का उपयोग करना सत्ता और अहंकार के नशे में धुत राज्य का एक और उदाहरण है, जो सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानदंडों को दरकिनार कर नफरत से प्रेरित है शर्मनाक मिसाल।
उन्होंने कहा, क्या न्यायपालिका अपनी संवैधानिक भूमिका को खत्म करने के लिए इस खतरनाक प्रवृत्ति के प्रति मूकदर्शक बनी रहेगी या वे स्वत: संज्ञान लेंगे? क्या कानून मंत्री स्वेच्छा से इस जिम्मेदारी का पक्ष ले रहे हैं? मुझे बताया जा रहा है या ट्रोल किया जा रहा है कि बुलडोजर वाले घर अवैध घर थे। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों को केंद्र और राज्य द्वारा समर्थित एक जानबूझकर अवैध कार्य था? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने शीघ्र कार्रवाई क्यों नहीं की?
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के खरगोन और बडवानी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव को लेकर अब शिवराज सरकार सख्ती दिखाते हुए दंगाइयों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देने के कुछ देर बाद ही उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसी को लेकर शिवसेना, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं।
दरअसल खरगोन में रविवार को श्रीराम शोभायात्रा निकाली जा रही थी। जैसे ही यह जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा तो यात्रा पर पथराव हो गया। उपद्रवियों ने इस दौरान आतंक फैलाते हुए करीब 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी थी। साथ ही कई मकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इसी घटना के बाद प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए कुछ घरों पर बुलडोजर चलवा दिया।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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