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Wednesday,17-September-2025
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टीकाकरण अभियान में मदद के लिए स्थानीय परंपराओं का करें इस्तेमाल : मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि टीकाकरण अभियान में मदद के लिए स्थानीय परंपराओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 100 वर्षों में सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक चैंपियन के रूप में उभरा है।

मोदी ने कहा, “हिमाचल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी पूरी पात्र आबादी में से प्रत्येक को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी है, जो ‘आत्मविश्वास’ और ‘आत्मनिर्भरता’ के महत्व को रेखांकित करता है।”

शिमला के सिविल अस्पताल के डॉ राहुल से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी को कम करने के लिए प्रयास की सराहना की। एक टीकाकरण लाभार्थी से बात करते हुए, मोदी ने टीकाकरण की सुविधाओं और टीकाकरण के बारे में अफवाहों से निपटने के तरीके के बारे में पूछताछ की।

प्रधानमंत्री ने कुल्लू की आशा कार्यकर्ता निरमा देवी से बात की और टीकाकरण अभियान के उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली।

प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन में टीकाकरण अभियान में मदद करने के लिए स्थानीय परंपराओं का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने टीम द्वारा विकसित संवाद और सहयोग के मॉडल की प्रशंसा की और पूछा कि टीके लगाने के लिए टीम ने लंबी दूरी की यात्रा कैसे की।

पीएम ने कहा कि कर्मो देवी जैसे लोगों के प्रयासों से ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम जारी है।

ऊना की कर्मो देवी को 22,500 लोगों को टीका लगाने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने उनकी भावना की प्रशंसा की क्योंकि वह अपने पैर में फ्रैक्च र के बावजूद काम करती रही।

कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान में डॉक्टरों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि भारत में टीकाकरण की सफलता नागरिकों की भावना और कड़ी मेहनत का परिणाम है।

भारत प्रतिदिन 1.25 करोड़ टीकों की रिकॉर्ड गति से टीकाकरण कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत में एक दिन में टीकाकरण की संख्या कई देशों की जनसंख्या से अधिक है।

मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान जिस मंत्र ‘सबका प्रयास’ का जिक्र किया, उसे याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह सफलता उसी की अभिव्यक्ति है। उन्होंने संवाद और सहयोग मॉडल की प्रशंसा की और खुशी व्यक्त की कि लाहौल-स्पीति जैसे दूरस्थ जिले में भी हिमाचल 100 प्रतिशत पहली खुराक देने में अग्रणी रहा है।

पीएम मोदी ने टीकाकरण के प्रयासों में किसी भी तरह की अफवाह या दुष्प्रचार की अनुमति नहीं देने के राज्य के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, “यह वह क्षेत्र है जो अटल सुरंग बनने से पहले महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था।”

पीएम मोदी ने कहा, “हिमाचल इस बात का सबूत है कि कैसे देश का ग्रामीण समाज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त बना रहा है।”

हाल ही में अधिसूचित ड्रोन नियमों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये नियम स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में मदद करेंगे और नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।

उन्होंने राज्य के किसानों और बागवानों को अगले 25 वर्षों के भीतर हिमाचल में खेती को पूर्ण जैविक बनाने के लिए प्रेरित किया।

महाराष्ट्र

भिवंडी रोड विस्तार परियोजना में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, विधायक रईस शेख ने मनपा आयुक्त से मुलाकात के बाद धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का आश्वासन दिया

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RAIS SHAIKH

मुंबई: मुंबई समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख ने भिवंडी रोड विस्तार परियोजना में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और समाज मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने भिवंडी और कल्याण रोड विस्तार परियोजना के पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे की भी मांग की है। रईस शेख पर बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए डीपी प्लान का समर्थन करने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद रईस शेख ने आज भिवंडी निजामपुर के नगर आयुक्त से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि सड़क और डीपी प्लान और नीति विधायक द्वारा तैयार नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सड़क विस्तार और डीपी प्लान में बदलाव किया जाना चाहिए और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिस पर भिवंडी निजामपुर के नगर आयुक्त ने रईस शेख को आश्वासन दिया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बरकरार रखी जाएगी। यदि यह सर्वेक्षण में बाधा है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ परियोजना में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए

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महाराष्ट्र

खान भी बन सकते हैं मुंबई के मेयर, बस मुंबई के नागरिक हों… बीजेपी नेता अमित साटम की आलोचना, हर बात को धार्मिक रंग देने की कोशिश पर भड़के रईस शेख

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RAIS SHAIKH

मुंबई: अगर मुंबई के नागरिक हैं और मुंबईकरों से प्यार करते हैं, तो मुंबई का कोई भी व्यक्ति, डिसूजा, खान, खानोलकर, मेयर बन सकता है। मुंबई में भाजपा हर चीज़ को धार्मिक चश्मे से देखती है और यह पूरी तरह से गलत है। मुंबई समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने बुधवार को भाजपा के मुंबई अध्यक्ष विधायक अमित साटम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। मंगलवार को वर्ली में भाजपा की जीत को विधायक अमित साटम ने संकल्प रैली में चुनौती दी थी, ‘अगर शिवसेना (यूबीटी) मुंबई नगर निगम में सत्ता में आती है, तो ‘खान’ मुंबई के मेयर बनेंगे। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। मुंबई का रंग बदलने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा।

इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक रईस शेख ने कहा, “कोई भी मुंबई का मेयर बन सकता है, चाहे वह बोहरी, पारसी, ईसाई, मराठी, मुस्लिम हो, मुंबई शहर भाजपा की निजी जागीर नहीं है, अगर मुंबईकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो किसी भी जाति या धर्म का मुंबईकर इस शहर का मेयर बन सकता है। विधायक शेख ने आगे कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार समाप्त हो गई है। भाजपा के पास मुंबई के विकास के लिए कोई समस्या नहीं बची है। इसलिए, भाजपा नेता ऐसी समस्याएं और समस्याएं पैदा करते हैं जो चुनाव अवधि के दौरान धार्मिक विभाजन को बढ़ाती हैं। भाजपा मुंबई के विकास को महत्वपूर्ण नहीं मानती है। इसलिए, इस शहर को असुरक्षित बनाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों का खून भी इस देश की मिट्टी में है। आप राजनीतिक नेताओं के धर्म में क्या देखते हैं? विकास में नेता के योगदान और काम को देखें, रईस शेख ने भाजपा अध्यक्ष की कड़ी आलोचना की और ये लक्षित आलोचना की। बनाया।

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राष्ट्रीय समाचार

2008 मालेगांव विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के अधूरे विवरण के कारण बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित की

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COURT

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें पीड़ितों के अपीलकर्ता परिवार के सदस्यों के बारे में अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गई थी।

इस मामले में बरी किये गये सात आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं।

इससे पहले, मंगलवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि विस्फोट मामले में बरी किये जाने के खिलाफ अपील दायर करना “सभी के लिए खुला रास्ता नहीं है” और यह भी पूछा कि क्या पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।

बुधवार को अपीलकर्ताओं के वकील ने विवरण का एक चार्ट प्रस्तुत किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि यह अधूरा है।

परिवार के सदस्यों के वकील ने पीठ को बताया कि प्रथम अपीलकर्ता निसार अहमद, जिनके बेटे की विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, मुकदमे में गवाह नहीं थे।

उन्होंने बताया कि हालांकि, विशेष अदालत ने अहमद को मुकदमे के दौरान हस्तक्षेप करने और अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी थी।

वकील ने कहा कि छह अपीलकर्ताओं में से केवल दो से ही अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चार्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है।

अदालत ने कहा, “चार्ट भ्रामक है। आपको इसे ठीक से सत्यापित करने की आवश्यकता है। इन व्यक्तियों की जांच की गई थी या नहीं, यही सवाल है। चार्ट अधूरा है।” और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी।

उच्च न्यायालय विस्फोट में जान गंवाने वाले छह लोगों के परिजनों द्वारा बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।

29 सितम्बर 2008 को, महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए।

अपील में विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

मंगलवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने जानना चाहा कि क्या परिवार के सदस्यों से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी।

पिछले हफ़्ते दायर अपील में दावा किया गया था कि दोषपूर्ण जाँच या जाँच में कुछ खामियाँ अभियुक्तों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि (विस्फोट की) साज़िश गुप्त रूप से रची गई थी, इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विशेष एनआईए अदालत द्वारा 31 जुलाई को पारित आदेश, जिसमें सात आरोपियों को बरी किया गया था, गलत और कानून की दृष्टि से खराब था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

अपील में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश को आपराधिक मुकदमे में “डाकिया या मूकदर्शक” की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। अपील में आगे कहा गया है कि जब अभियोजन पक्ष तथ्य उजागर करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत प्रश्न पूछ सकती है और/या गवाहों को तलब कर सकती है।

अपील में कहा गया, “दुर्भाग्यवश, ट्रायल कोर्ट ने मात्र एक डाकघर की तरह काम किया है और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अपर्याप्त अभियोजन की अनुमति दी है।”

इसमें मीडिया द्वारा मामले की जांच और सुनवाई के तरीके पर भी चिंता जताई गई तथा आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की गई।

अपील में कहा गया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने सात लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया और तब से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में कोई विस्फोट नहीं हुआ है।

इसमें दावा किया गया कि एनआईए ने मामला अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों को कमजोर कर दिया।

विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मात्र संदेह वास्तविक सबूत का स्थान नहीं ले सकता तथा दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है।

एनआईए अदालत की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी “विश्वसनीय और ठोस सबूत” नहीं है, जो मामले को संदेह से परे साबित कर सके।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह विस्फोट दक्षिणपंथी उग्रवादियों द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के इरादे से किया गया था।

एनआईए अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियों को चिन्हित किया था तथा कहा था कि आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

ठाकुर और पुरोहित के अलावा आरोपियों में मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे।

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