खेल
अमेरिका महिला सिंथिया ने पीपीपी के शीर्ष नेताओं पर दुष्कर्म का आरोप लगाया

पाकिस्तान में रहने वाली अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डान रिची ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। रिची ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस दावे से पाकिस्तान की सियासत में उफान आ गया है और कई लोग उनके मकसद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।
सिंथिया के मुताबिक, दोनों घटनाएं 2011 की हैं। इस दौरान बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) सत्ता में थी। फिलहाल, पार्टी की कमान बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है।
सिंथिया ने शुक्रवार को फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया। इसमें गिलानी और रहमान मलिक पर आरोप लगाए गए हैं। सिंथिया के मुताबिक, घटना 2011 में उस वक्त की है, जब वह राष्ट्रपति भवन में रहती थीं।
सिंथिया ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि यह घटना रहमानी के घर पर हुई थी। अमेरिकी महिला ने दावा किया है कि तब वह रहमानी से मिलने उनके घर गई थीं, जहां उन्हें फूल और ड्रिंक दिया गया था। उन्हें लगा था कि यह मीटिंग उनके वीजा को लेकर है। सिंथिया ने बताया कि तब वह चुप इसलिए रही कि पीपीपी की सरकार थी और वे उनकी सहायता नहीं करते।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मुझे ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था। मैं चुप रही क्योंकि, तब पीपीपी सरकार थी और कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं अब किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हूं।
उन्होंने पीपीपी पर गंदी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि दुनिया मेरी बात को सुने। सिंथिया के मुताबिक, घटना 2011 में उस वक्त की है, जब वो राष्ट्रपति भवन में रहती थीं।
सिंथिया रिची ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि वह तटस्थ और खोजी पत्रकारों के साथ इस मुद्दे के विस्तार में जाकर खुश होंगी। उन्होंने कहा कि जैसा भी कानून के अनुसार आवश्यक है, वह अगले सप्ताह की शुरूआत में सभी जांचकतार्ओं से मिलने के लिए भी तैयार है।
सिंथिया ने इस मुद्दे को लेकर शनिवार को भी कुछ ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, पीपीपी नेता मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेप कल्चर बंद होना चाहिए। महिलाएं एकजुट हों और बच्चों को इस घृणित काम के बारे में जानकारी दें। वैसे यह सिर्फ पीपीपी का मामला नहीं है। कई सियासी पार्टियों ने मेरा शोषण किया। मैंने कभी परिवार को भी इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया। मैंने हमेशा पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए मेहनत की।
उल्लेखनीय है कि सिंथिया पिछले कुछ दिनों से पीपीपी नेताओं की तस्वीरें साझा कर लगातार हमलावर हैं। पीपीपी ने बेनजीर भुट्टो को लेकर एक ट्वीट के बाद सिंथिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।

महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध 34 मंजिला ताड़देव टावर को लेकर बीएमसी और डेवलपर को फटकार लगाई; कहा कि बिना ओसी के रहने वाले लोग अपने जोखिम पर रह रहे हैं

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”
अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।
इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।
सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।
अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”
पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”
अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”
इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”
अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”
बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”
अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।
अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”
अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”
बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।
अंतरराष्ट्रीय
ओबामा ने ईरान को बहुत कुछ दिया, मैं नहीं देने वाला: ट्रंप

वाशिंगटन, 30 जून। ईरान पर भविष्य में क्या अमेरिका हमला करेगा या नहीं, फिलहाल इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ईरान के उप-विदेश मंत्री अमेरिका के साथ भविष्य में किसी भी कूटनीतिक और न्यूक्लियर वार्ता पर शर्त रख चुके हैं। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि अब वह ईरान से बात नहीं कर रहे हैं।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ’ पर लिखा, “मैं ईरान को कुछ भी नहीं दे रहा हूं। ओबामा की तरह, जिन्होंने ‘परमाणु हथियार जेसीपीओए (जो अब समाप्त हो जाएगा) के तहत अरबों डॉलर का भुगतान किया था। इतना ही नहीं, मैं उनसे इस विषय पर बात भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।”
ट्रंप शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर चुके थे, जिनमें कहा गया था कि उनके प्रशासन ने सिविलियन एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए ईरान को 30 बिलियन डॉलर तक की मदद करने की चर्चा की थी।
रविवार को ‘बीबीसी’ से बातचीत में माजिद तख्त-रवांची ने कहा था कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले से इनकार करना चाहिए। इसके साथ ही उप-विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के खिलाफ भविष्य के हमलों पर ट्रंप प्रशासन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
माजिद ने बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थ देशों से कहा है कि वह ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वह भविष्य में हमले करेगा या नहीं।
अमेरिका ने ईरान की तीन न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज, फोर्डो और इस्फाहान को नष्ट किया था। इस फैसले के साथ अमेरिका इजरायल-ईरान के बीच संघर्ष में कूद पड़ा था।
इसके जवाब में ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद ट्रंप ने ईरान-इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी।
अंतरराष्ट्रीय
ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने ट्रंप-नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया ‘फतवा’

तेहरान, 30 जून। अयातुल्ला मकारिम शिराजी ने एक ‘फतवा’ जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ‘ऊपर वाले का दुश्मन’ बताया है। अयातुल्ला मकारिम शिराजी ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरुओं में से एक हैं।
शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अपने फतवे में कहा, “कोई भी व्यक्ति या शासन जो नेता या मरजा को धमकाता है, उसे ऊपर वाले का दुश्मन माना जाता है।”
सेमी-ऑफिशियल मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, “रविवार को अपने ऑफिस के एक बयान में शिराजी ने दुनियाभर के मुसलमानों से ऐसी धमकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को कहा है। शिराजी ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम जो अपने मुस्लिम कर्तव्य का पालन करता है, उसे अपने अभियान में कठिनाई या नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसे ऊपर वाले की राह में एक योद्धा के रूप में इनाम से नवाजा जाएगा।”
फतवे में कहा गया है, “मुसलमानों या इस्लामी देशों के जरिए उस दुश्मन को दिया जाने वाला कोई भी सहयोग या समर्थन हराम या निषिद्ध है। दुनियाभर के सभी मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वह इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा करवाएं।”
रिपोर्ट्स के अनुसार यह फतवा राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली अधिकारियों के ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ कथित धमकियों के बाद आया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने खामेनेई को ‘एक बहुत ही भयावह और अपमानजनक मौत’ से बचाया है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरानी सर्वोच्च नेता के ऊपर इजरायल पर जीत के बारे में गलत बयान देने का आरोप लगाया।
हाल ही में इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ अपने 12-दिवसीय संघर्ष के दौरान, इजरायल ने खामेनेई को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने का मौका कभी नहीं आया।
कैट्ज ने इजराइल के ‘चैनल 13’ को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “अगर वह हमारी नजर में होते, तो हम उन्हें मार गिराते। हम खामेनेई को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कोई ऑपरेशनल मौका नहीं था।”
इजरायल ने 13 जून को ‘ऑपरेशन राइजिंग लॉयन’ शुरू किया, जिसमें ईरान की प्रमुख सैन्य और न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ गया।
जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने इजरायली शहरों और बाद में कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। तेहरान के इस कदम से पहले फोर्डो, नतांज और इस्फाहान में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमले हुए थे।
संघर्ष के बारह दिन बाद ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा की।
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