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Wednesday,13-August-2025
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दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने संदेशों के प्रवर्तकों को खोजने का दिया था सुझाव दिया

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 फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेंजर, व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संदेशों की ट्रेसबिलिटी पर नए आईटी नियम को चुनौती दी है और इसे असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि यह नागरिकों की बुनियादी गोपनीयता का उल्लंघन करता है। हालांकि सितंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जरूरी है कि संदेशों के प्रवर्तकों का पता लगाने के लिए एक व्यवस्था हो, और बिचौलियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। इस साल फरवरी में केंद्र ने देश में सक्रिय सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ‘इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021’ अधिसूचित किया था। केंद्र ने इन कंपनियों को रूल फॉलो करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। हालाँकि, नियम 4 (2) ने विशेष रूप से व्हाट्सएप को परेशान कर दिया। इस नियम में कहा गया है कि मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करेगा, जैसा कि धारा 69 आईटी नियम, 2009 के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश द्वारा आवश्यक हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि 24 सितंबर, 2019 को पारित एक आदेश में जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक संदेश के पहले प्रवर्तक के संबंध में फेसबुक इंक बनाम भारत संघ और अन्य में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी।

पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया पर विभिन्न संदेश और सामग्री फैलाई या साझा की गई, जिनमें से कुछ हानिकारक हैं और कुछ संदेश हिंसा को भड़का सकते हैं। कुछ ऐसे संदेश हो सकते हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हों। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में पोर्नोग्राफी है और पीडोफाइल सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।

पीठ ने कहा था कि दवाओं, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों को बिचौलियों द्वारा चलाए जा रहे प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से बेचा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि ऐसी सामग्री के प्रवर्तक व्यक्तियों, संस्थानों, निकायों का पता लगाने के लिए एक उचित रूप से शासन तैयार हो। बिचौलियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि हालांकि, राज्य की संप्रभुता और किसी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, रोकथाम और जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। डी एन्क्रिप्शन और प्रवर्तक की पहचान का रहस्योद्घाटन कुछ अन्य मामलों में भी आवश्यक हो सकता है।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में, व्हाट्सएप ने कहा कि नए नियमों के तहत संदेश के पहले प्रवर्तक की पहचान निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और सुरक्षित रूप से निजी तौर पर संवाद करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने वाले करोड़ों नागरिकों के स्वतंत्र भाषण का उल्लंघन करती है।

याचिका में इस आवश्यकता का विरोध किया गया है कि व्हाट्सएप जैसे बिचौलिए अपने प्लेटफॉर्म पर भारत में सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करते हैं और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और इसके लाभों को जोखिम में डालते हैं।

अपराध

मुंबई में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, 5 को भेजा बाल सुधार गृह

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मुंबई, 11 अगस्त। मुंबई में आरोपियों ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।

जानकारी के अनुसार, 6 लोगों ने कथित तौर पर तीन महीने में कई बार 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया। कालाचौकी पुलिस स्टेशन ने 25 वर्षीय एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 5 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह में भेज दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आरोपी की प्रेमिका पीड़िता के घर पहुंची थी। उसने 15 वर्षीय लड़की को अपने और आरोपी के प्रेम संबंध के बारे में जानकारी दी और उसके प्रेमी के साथ रिश्ता बनाने को लेकर पीड़िता से झगड़ा किया। इसके बाद यह मामला सामने आया।

उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने अपनी बेटी के मोबाइल फोन को चेक किया और उसमें आरोपी के साथ पीड़िता के शारीरिक संबंधों से संबंधित कुछ वीडियो और मैसेज थे। इसके बाद परिजनों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 6 में से 5 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने बालिग को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया।

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अपराध

काला चौकी में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पाँच नाबालिग गिरफ्तार

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मुंबई में एक शर्मनाक घटना सामने आई है जहाँ एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया गया। पहले लड़की का नग्न और आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया और फिर उसे ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण किया गया। इस मामले में लड़की की माँ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। काला चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर पाँच नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाँचों आरोपियों को पता था कि लड़की नाबालिग है। पहले आरोपियों ने लड़की का आपत्तिजनक वीडियो दिखाया और फिर उसका यौन शोषण किया। ये सभी आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने पाँचों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना के बाद काला चौकी इलाके में सनसनी फैल गई है।

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मुंबई अपराध: कांदिवली के युवक का अपहरण कर 1 लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई: समता नगर पुलिस ने रविवार को कांदिवली इलाके से एक 27 वर्षीय युवक का कथित तौर पर अपहरण कर उसके परिवार से एक लाख रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। युवक को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि बंधक बनाए जाने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान क्रमशः मलाड और कांदिवली निवासी आदित्य दरेकर (24) और शब्बीर अब्दुल रहमान खाल (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अपहरण में सात अन्य लोग शामिल थे, और मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनका पता लगाने के प्रयास जारी हैं ।

कांदिवली पूर्व के पोयसर इलाके में रहने वाले पीड़ित का शुक्रवार को बिहार टेकड़ी से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं से धमकी भरा कॉल आने के बाद उसकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई। कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि युवक ने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उसे छोड़ने के बदले एक लाख रुपये की मांग की, और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे उसका शव दे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कॉल के दौरान महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, समता नगर पुलिस ने एक टीम गठित की जिसने कांदिवली पोयसर इलाके में तलाशी अभियान चलाया। टीम ने युवक को सफलतापूर्वक बचाया और दारेकर तथा खाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पुष्टि की कि पीड़ित के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन मेडिकल जांच में कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई।

रिपोर्ट के अनुसार, जबरन वसूली, अवैध हिरासत, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित ने बताया कि अपहरण में सात-आठ लोग शामिल थे। गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पीड़ित को उसके परिवार से मिला दिया गया है और आगे की जाँच जारी है।

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