अपराध
पत्नी से मिलना चाहता था ठग सुकेश, दो बार जेल में भूख हड़ताल पर गया

जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर जेल अधिकारियों के विरोध में तिहाड़ जेल में दो बार भूख हड़ताल कर चुका है।
ठग चाहता था कि जेल अधिकारी उसके लिए ‘कैदी मीटिंग’ के नियमों में ढील दें क्योंकि वह अपनी पत्नी से महीने में दो बार से अधिक मिलना चाहता है, जो तिहाड़ जेल में भी बंद है।
उसने दो बार विरोध किया और बाद में 10 दिनों के लिए और फिर नौ दिनों के लिए भूख हड़ताल पर चला गया, यह मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पता चला।
महानिदेशक (जेल) संदीप गोयल ने आईएएनएस को बताया कि सुकेश ने 23 अप्रैल से 2 मई तक और फिर 4 मई से 12 मई तक खाना नहीं खाया।
गोयल ने कहा, “इस अवधि के दौरान उन्हें जेल डिस्पेंसरी में आईवी फल्यूड/ग्लूकोज (इंट्रावेनियस) पर रखा गया था।”
जेल के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सुकेश अपनी पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ मिलने की मांग कर रहा था, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल की जेल संख्या 6 में बंद है।
गोयल ने कहा, “इस संबंध में, उन्हें पहले से ही महीने में दो बार अपनी पत्नी के साथ ‘अंतर-जेल मुलकात’ की अनुमति दी जा रही है, यानी महीने के हर 1 और 3 शनिवार को, जैसा कि अन्य कैदियों को अनुमति है।”
गोयल ने कहा, आरोपी ठग इनके अलावा और मुलाकात चाहता था, जिसकी इजाजत नहीं थी। इस कदाचार के लिए सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जेल की सजा भी दी गई थी।
कथित तौर पर, युगल(सुकेश और लीना) के खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो अदालतों के समक्ष लंबित हैं।
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मा सुकेश हमेशा अपने जीवन में करोड़पति बनने का सपना देखता था और अपने सपने को साकार करने के लिए उसने ठगी के जरिए पैसा कमाने की ठानी। उसने 17 साल की उम्र से लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। 2007 में उसने नौकरी दिलाने के बहाने करीब 100 लोगों से 75 करोड़ रुपये ठगे थे। उस समय उन्होंने खुद को एक उच्च पदस्थ नौकरशाह के रूप में पेश किया। बाद में उसने कई सालों के बाद राजनेता टीटीवी दिनाकरण को 50 करोड़ रुपये का चूना भी लगाया।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिनाकरन की शिकायत पर सुकेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया।
हैरान करने वाली बात यह रही कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही बदमाश लगातार रैकेट चलाता रहा। उस पर फोर्टिस हेल्थकेयर और रैनबैक्सी लैब के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर और मलविंदर सिंह के परिवार से जेल परिसर में 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2021 में मालविंदर की पत्नी से 200 करोड़ रुपये ठगने के इसी मामले में आरोपी ठग, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और 12 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को 82 जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र था, जिन्होंने कैदी सुकेश को जेल के अंदर शानदार सुविधाएं प्रदान करके उसकी मदद की थी।
आईएएनएस को मिले पत्र में ईओडब्ल्यू ने सभी 82 जेल अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया था।
शुरूआत में सुकेश को रोहिणी जेल परिसर में रखा गया और फिर तिहाड़ जेल नंबर 4 में स्थानांतरित कर दिया गया और अब वह वर्तमान में तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में बंद है।
जांच के दौरान, रोहिणी जेल के दस कैमरों के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और जांच की गई और पाया गया कि आरोपी सुकेश की बैरक में लगे सीसीटीवी कैमरों को कपड़ों और मिनरल वाटर की बोतलों से ढक दिया गया है।
ईओडब्ल्यू ने पत्र में उल्लेख किया था कि कैमरे की नजर से वस्तुओं को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके लिए जेल अधिकारियों को सुकेश और उसके सहयोगियों से मोटी रकम मिली।
पत्र के अनुसार, “आगे, गिरफ्तार जेल अधिकारियों के बयानों और जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों, तथ्यों और सबूतों से, यह पता चला है कि पैसे का भुगतान सभी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के बावजूद रिश्वत के रूप में किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खुद चुप रहे। जेल नंबर 10, रोहिणी जेल के अधिकारी भी आरोपी व्यक्तियों से अनुचित लाभ लेने में शामिल पाए गए हैं, इसलिए तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विस्तृत जांच/जांच की आवश्यकता है।”
पता चला है कि कैदी सुकेश बिना किसी रूकावट के लग्जरी सुविधाओं के लिए हर महीने करीब 1.50 करोड़ रुपये चुकाता था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
मुंबई: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, वर्षों से दे रहा था धोखा

मुंबई, 16 अक्टूबर: मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है, जो करीब दो दशकों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपित की पहचान एमडी इक्लाज मोल्ला एमडी बाजिलियर मोल्ला के रूप में हुई है। वह 2005 में अवैध तरीके से भारत आया था।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मोल्ला ने साल 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित कई गलत जानकारी देकर धोखे से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया था। कथित तौर पर, उसने इस जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्राएं भी कीं।
मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को तब हुई जब 14 अक्टूबर 2025 को उसने इंडिगो की उड़ान 6ई-1236 से कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया।
अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए करके, आरोपी ने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई आव्रजन विभाग, दोनों को धोखा दिया।
अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, सहार पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मोल्ला पिछले ग्यारह सालों से कुवैत में नौकरी कर रहा था और वहां उसने खुद को भारतीय नागरिक बताकर कुवैती विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण भी करवाता रहा। इसी नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी थी।
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस बांग्लादेशी नागरिक ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज कैसे हासिल किए और बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कैसे कीं। यह मामला भारतीय आव्रजन और पासपोर्ट प्रणाली में सेंधमारी के गंभीर सवाल खड़े करता है। उसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना अनुमति के रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और अब उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अपराध
महाराष्ट्र : सपा नेता फहद आजमी पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

FIR
महाराष्ट्र, 15 अक्टूबर: मुंबई के गोवंडी इलाके में बैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह में उस समय तनाव पैदा हो गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फहद आजमी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त पार्टी विधायक तथा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौके पर मौजूद थे।
मामला तब शुरू हुआ जब अब्दुल करीम बादशाह खान नामक एक युवक विधायक अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने गया था। उसी समय वहां पर मौजूद करीम ने आरोप लगाया कि सपा नेता फहद आजमी और उनके साथियों ने उसे धक्का दिया और हमला कर भी किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। फिर देखते ही देखते यह घटना दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई।
इस मामले में मुंबई की शिवाजीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है।
पहली एफआईआर करीम की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता फहद आजमी और दो अज्ञात लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।
करीम ने तहरीर में बताया कि 13 अक्टूबर की शाम जब वह अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ा, तो फहद आजमी ने उसे धक्का दिया और कान पर थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद फहद के साथ मौजूद दो अज्ञात व्यक्तियों ने भी उसकी पिटाई कर दी।
वहीं, दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज कराई गई है, जिसमें करीम और उसके तीन साथियों पर मारपीट और डकैती का आरोप लगाया गया है। शेख ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद, बुर्का पहने एक महिला ने विधायक को इलाके में हो रही बदमाशी की शिकायत की थी।
पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना विधायक की पुलिस सुरक्षा में चूक को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि हिंसा उनके काफिले के ठीक बीच में भड़की थी।
अपराध
मुंबई : 48 साल से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, 1977 में दर्ज हुआ था मामला

मुंबई, 15 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 48 सालों से फरार था। कोलाबा पुलिस ने 71 वर्षीय चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को लालबाग से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 1977 में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 1977 में, जब वह 23 वर्ष का था, कालेकर को अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का शक हुआ और उसने कथित तौर पर कोलाबा में उसे चाकू मार दिया। उस समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।
हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद वह किसी भी अदालती तारीख पर हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चॉल के पुनर्विकास के कारण वह कई बार ठिकाना बदल चुका था, जिससे पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।
छह महीने पहले कोलाबा पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से खोला। टीम ने लालबाग स्थित उसके पुराने घर का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में उसकी खोज की, मतदाता सूची की जांच की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला।
जांच के दौरान, पुलिस ने आरटीओ और अदालती मामलों की जानकारी के लिए आवेदनों की जांच की, जिसमें रत्नागिरी जिले के दापोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज 2015 के एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड मिला, जिसमें गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
दापोली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर, कोलाबा पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 48 साल बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर 71 वर्षीय कालेकर हैरान रह गया और लगभग उस मामले को भूल चुका था।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुरानी तस्वीरों से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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