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Saturday,17-October-2026
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राष्ट्रीय समाचार

राहुल गांधी पर महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वकील गौरव भाटिया ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप का मामला रखा।

उन्होंने कोर्ट से इस आवेदन पर सुनवाई की तारीख तय करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि मामले में नोटिस जारी किया गया है या नहीं।

इस पर सीजेआई ने कहा कि कल हमारे सामने जो भी याचिकाएं रखी गई थीं, उन सभी में हम पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं। हम 26 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।

इसी से जुड़े एक अन्य मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई की ओर से भी सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा गया। उन्होंने आशंका जताई कि इस प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस के दुकानदारों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। छोटी दुकानें चलाने वाले लोग त्योहार के मौसम में कमाई करते हैं। अगर उनका कारोबार प्रभावित हुआ, तो उनके पूरे परिवार को आर्थिक परेशानी हो सकती है।

जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर प्रदर्शन के कारण दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल, पहले देखते हैं कि आगे क्या होता है।

बता दें कि दिल्ली में 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की का आरोप लगा है।

आरोप लगाने वाली पत्रकार ने दावा किया है कि वह तीन महीने की गर्भवती हैं। इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

राजनीति

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के अभिजीत दिपके को किया गिरफ्तार, अदालत में पेश किया जाएगा

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को गिरफ्तार कर लिया गया है और शनिवार को उन्हें एसईएम अदालत के सामने पेश किया जाएगा। दिपके को शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सीजेपी की ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली के दौरान हिरासत में लिया गया था।

सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें एसईएम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उनकी लोकेशन अभी पता नहीं है और वकीलों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है।”

यह हिरासत तब हुई जब सीजेपी के दो सह-संयोजकों, सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव बढ़ गया था। इन दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में कथित तौर पर प्रवेश करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बता दें कि उससे एक दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन के लिए तय की गई इस जगह को ‘डी-नोटिफाई’ (अधिसूचना से बाहर) कर दिया गया था।

एक हफ्ते में यह दूसरी बार था जब दिल्ली पुलिस ने दिपके को हिरासत में लिया। इससे पहले ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था।

शुक्रवार को प्रस्तावित रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने दिपके को एक नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि कनॉट प्लेस विरोध प्रदर्शन के लिए अधिकृत जगह नहीं है और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने प्रस्तावित ‘तिरंगा यात्रा’ के लिए अनुमति नहीं दी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी इस नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि मार्च निकालना या भीड़ इकट्ठा करना इलाके में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन होगा। अपने आवास पर पुलिसकर्मियों से बातचीत के दौरान दिपके ने अपनी हिरासत के आधार पर सवाल उठाते हुए पूछा, “आपने मुझ पर किस तरह का आरोप लगाया है?”

जब उन्हें बताया गया कि वह नई दिल्ली नहीं जा सकते और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि वह कहीं और जा सकते हैं और पूछा कि उन्होंने किस कानून का उल्लंघन किया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन बिना अनुमति के जुलूस निकालना और पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए भीड़ इकट्ठा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। दिपके को राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक प्रदर्शित करने से जुड़े ‘फ्लैग कोड’ (ध्वज संहिता) के नियमों के बारे में भी याद दिलाया गया।

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राष्ट्रीय समाचार

ईडी की छह शहरों में कार्रवाई, 29 ठिकानों पर छापा, शेयर घोटाले का पर्दाफाश

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने शेयरों में हेराफेरी के एक मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में 29 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।

यह मामला लिस्टेड कंपनी आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड और आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों में गड़बड़ी से जुड़ा है। ईडी ने दोनों कंपनियों के ऑफिस, उनके प्रमोटर्स के घर, कम दाम पर शेयर पाने वाले लोगों के ठिकाने, स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंस फर्मों के ऑफिस और उन लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से प्रमोशनल व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा शेयर और कन्वर्टिबल वारंट चुनिंदा लोगों को जारी किए। इन शेयरों के लिए पैसा भी एक ही सर्कल के जुड़े हुए लोगों, फर्मों और साहूकारों से आया। उसके बाद महीनों तक शेयर की कीमत को धीरे-धीरे बढ़ाया गया, जबकि शेयर ज्यादातर उन्हीं हाथों में रहे।

दिसंबर 2025 के अंत से फरवरी 2026 तक ‘मल्टीबैगर स्टॉक’ जैसे नामों वाले व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना इन शेयरों को खरीदने की टिप्स भेजी गईं। ये ग्रुप हरियाणा और मुंबई के नाम पर लिए गए सिम कार्ड से चल रहे थे, लेकिन ऑपरेट भावनगर, गुजरात से हो रहे थे।

इन टिप्स के झांसे में आकर दोनों शेयरों में खरीदारों की संख्या करीब 3,400 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई। 25 फरवरी 2026 को अचानक व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिए गए। दोनों शेयर लोअर सर्किट पर आ गए और कुछ ही दिनों में करीब 70 प्रतिशत गिर गए। इससे 1 लाख से ज्यादा छोटे निवेशक भारी नुकसान में फंस गए और उनके शेयर बिक भी नहीं पाए।

ईडी की सर्च के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, शेयर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी के कागजात मिले और जब्त किए गए हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

झारखंड में 2015 की सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट ने जेएसएससी से मांगा जवाब

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झारखंड में वर्ष 2015 की सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने खाली पदों पर बहाली की उम्मीद में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अविनाश कुमार और अन्य की याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत सिपाही के 7,272 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 1,518 पद अब भी रिक्त हैं। प्रार्थियों ने इन पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को जितेंद्र कुमार शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया चार सप्ताह में पूरी करने और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था।

यह आदेश उन अभ्यर्थियों के मामले में था, जो संबंधित कानूनी कार्यवाही में शामिल थे। शीर्ष अदालत ने अपने निर्देशों का दायरा भी स्पष्ट किया था। इसी फैसले का हवाला देते हुए मौजूदा याचिका के प्रार्थियों ने भी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की मांग की है। उनका पक्ष है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सफल होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली।

अब वे चाहते हैं कि रिक्त पदों को भरने के मामले में उनके दावे पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2015 की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का कानूनी संघर्ष लंबे समय से जारी है। चयन प्रक्रिया के बाद पद खाली रह जाने और नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा अदालतों तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद इस भर्ती से जुड़े अन्य अभ्यर्थियों ने भी नियुक्ति की मांग उठाई है।

हालांकि, हाई कोर्ट में मौजूदा याचिका पर अभी केवल जेएसएससी से जवाब मांगा गया है। अब आयोग के जवाब और 9 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं।

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