महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ सभी मामले सीबीआई को हस्तांतरित किए
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच कानूनी लड़ाई को ‘बैटल रॉयल’ करार देते हुए गुरुवार को सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज सभी मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया।
इस बात पर जोर देते हुए कि मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सिंह के निलंबन को रद्द नहीं कर रहा है। इसने कहा कि साथ ही, अगर भविष्य में सिंह के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उन्हें भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सीबीआई को मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि प्राथमिकी में लगे आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं। इसने महाराष्ट्र पुलिस को एक सप्ताह के भीतर मामलों को सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें 5 प्राथमिकी और दो पीई शामिल हैं। इसके साथ ही इसने पुलिस को आदेश दिया कि वह सिंह के खिलाफ मामलों की जांच में केंद्रीय एजेंसी की सभी प्रकार से सहायता प्रदान करें।
अदालत ने नोट किया, “हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपीलकर्ता एक व्हिसलब्लोअर है या इस मामले में शामिल कोई भी दूध का धुला है।”
पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका उद्देश्य पुलिस में लोगों का विश्वास जगाना और हासिल करना है और यह महाराष्ट्र पुलिस का प्रतिबिंब नहीं है।
पीठ ने कहा, “उच्च स्तर पर उत्पन्न होने वाली परेशान करने वाली स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत की गई है।”
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने जोरदार तर्क दिया कि मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य पुलिस के लिए बहुत ही मनोबल गिराने वाला होगा।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा, “तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन पुलिस आयुक्त के बीच ‘बैटल रॉयल’ से अस्पष्ट मंथन ने इन दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही को जन्म दिया है, जिस पर हम पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं।”
सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने प्रस्तुत किया कि सीबीआई को उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच करनी चाहिए, न कि उस राज्य पुलिस को, जिस पर उनका विश्वास नहीं है, भले ही वह उसी का नेतृत्व कर रहे हों।
पीठ पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर सेवा नियमों और भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लंघन करने के लिए दो जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एटीएस ने ऑनलाइन आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी, 6 अगस्त से लागू

मुंबई; मुंबई महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने अब ऑनलाइन आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कंटेंट और मटेरियल के खिलाफ एक्शन लेने का ऑर्डर जारी किया है। एटीएस ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अपने एक्शन के दौरान पाया कि ऑनलाइन आतंकवाद फैलाने के साथ-साथ युवाओं को ऑनलाइन गुमराह किया जा रहा है। एटीएस की एनालिसिस में पता चला है कि ऑनलाइन और डिजिटल और सोशल मीडिया मीडिया के जरिए ऑडियो और वीडियो के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए, अगर कोई सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट, पीडीएफ पब्लिश और प्रोपेगैंडा करता है, जो देश की एकता के लिए खतरा है और भाईचारे और एकता को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एटीएस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि 114 पीडीएफ, मैगजीन, डिजिटल कंटेंट में गुमराह करने वाला प्रोपेगैंडा किया गया है, जिसके बाद एटीएस ने उन्हें भी सीज कर दिया है। अगर कोई सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट और मटेरियल पब्लिश करता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यह ऑर्डर जीएटीएस पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2023 के तहत जारी किया गया है। यह ऑर्डर 6 अगस्त से लागू हो गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले गुमराह करने वाले और प्रोपेगैंडा वीडियो और दूसरे कंटेंट और चीज़ों से दूर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एटीएस चीफ नोएल बजाज ने लोगों से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करने की अपील की है। इसके साथ ही एटीएस ने शहजाद भट्टी समेत दूसरे गैंगस्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी थी। इसी के तहत एटीएस ने शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में रहने वालों से भी पूछताछ की थी। उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए गए और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एटीएस ने अब सोशल मीडिया पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया है। अगर कोई सोशल मीडिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी करते हुए आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, सभी भौतिक व डिजिटल प्रतियों को सरकार के पक्ष में जब्त करने की घोषणा की गई है।
राजपत्र के अनुसार, एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की जांच, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं और साइबर निगरानी में यह सामने आया कि कुछ कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल सामग्री का प्रसार लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि इस तरह की सामग्री हिंसक उग्रवाद का महिमामंडन करती है, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करती है, आतंकवादी संगठनों में भर्ती को बढ़ावा देती है और देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।
अधिसूचना में कहा गया, “खुफिया जानकारी, साइबर निगरानी रिपोर्ट और मुंबई के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) की जांच से पता चला है कि आतंकवादी और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और चरमपंथी साहित्य, प्रकाशन और प्रचार सामग्री का लगातार प्रसार किया जा रहा है। ऐसी सामग्री पाई गई, जिसमें हिंसक चरमपंथ और जिहाद का महिमामंडन किया जा रहा था। कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, वैचारिक रूप से प्रेरित करना, भर्ती में मदद करना और भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ कार्यों के लिए उकसाना भी शामिल था।”
मुंबई के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने 17 मार्च के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया कि कुछ समाचार पत्रों, पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को जब्त करने की जरूरत है, क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों से जुड़े हैं।
इसी आधार पर राज्य सरकार ने कदम उठाया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 98(1) के तहत अधिसूचना जारी कर सूचीबद्ध सभी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया।
महाराष्ट्र
मुंबई साइबर फ्रॉड केस: करोड़ों के फ्रॉड में गोवा वेला का एक गैंग शामिल, बैंक में जमा 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए फ्रीज, 12 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई साइबर फ्रॉड केस में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो कई बैंक अकाउंट और सिम कार्ड एक्टिवेट करके साइबर फ्रॉड करता था। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों को पायधोनी पुलिस स्टेशन में 2023 के फ्रॉड केस में सायरन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी केस की प्रोग्रेस में, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने गोवा कोलिंगोट पुलिस स्टेशन की सीमा में एक ऑपरेशन किया और गोवा राज्य में 12 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके पास से 15 लैपटॉप, 128 एटीएम, 85 मोबाइल, 76 सिम कार्ड, 22 चेकबुक, 77 पासबुक, 6 राउटर, 3 कीबोर्ड, 2 माउस जब्त किए गए। आरोपियों ने साइबर फ्रॉड करने के लिए रुद्र नाम के 100 पैनल और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया। साइबर फ्रॉड का पैसा कैश और डिपॉजिट के नाम पर बैंक अकाउंट में जमा और निकाला जाता था और यह गैंग दुबई से तीन परसेंट कमीशन पर ऑपरेट करता था। आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलने पर देशभर में साइबर वेबसाइट 1930 पर इस मामले में 83 शिकायतें दर्ज की गई हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 11 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर की गई। जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम अनिल कंभारे, डीसीपी राज तिलक रोशन ने जांच की है। आरोपी कई बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके लोगों से ठगी करते थे। यह जानकारी आज यहां मुंबई क्राइम के डीसीपी राज तिलक रोशन ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 6 महीने में इस गैंग ने कई बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड के जरिए 500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, जबकि उनके अकाउंट में 50 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के बारे में मुंबई में हुई जांच में पता चला है कि उनके अकाउंट गोवा में भी हैं और गैंग गोवा से ही ऑपरेट करता है। यह गैंग गोवा में बिज के पास एक विला से ऑपरेट करता था। यहां से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
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