राजनीति
रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल जेल की सजा सुनाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को झटका देते हुए उन्हें 1988 के रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले के खिलाफ पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी, जिसने सिद्धू को मात्र 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ बरी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अब सिद्धू की सजा को बढ़ाकर एक साल कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, “हमने सजा के मुद्दे पर एक समीक्षा आवेदन की अनुमति दी है.. हम प्रतिवादी को एक साल के कारावास की सजा देते हैं..।” इस मामले के संबंध में आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा।
25 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को दी गई सजा को बढ़ाने के निर्देश की मांग वाली एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सिद्धू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से समक्ष कहा कि सजा अदालत का विवेक है और मौत की सजा के मामलों को छोड़कर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जो दुर्लभ से दुर्लभ और वर्तमान मामले में दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सिंघवी ने कहा, “सजा की पर्याप्तता पर अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सजा के खिलाफ अपील में नहीं है और पीड़ित पर्याप्तता को चुनौती नहीं दे सकता।” उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से सहयोग की कमी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल भी शामिल थे, ने कहा कि उसके सामने केवल यह मुद्दा है कि क्या अदालत द्वारा सजा पर सीमित नोटिस जारी किए जाने के बावजूद जिस प्रावधान के तहत सजा दी गई है, उस पर गौर करने की जरूरत है।
पीठ ने मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मृतक के परिजन गुरनाम सिंह ने 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
पीड़ित परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया कि कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई मौत सही नहीं है और पीड़ित को एक झटका मिला है। सिंघवी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह बेहद संदिग्ध है कि मुक्का मारने से लगी चोट से मौत हो सकती है।
लूथरा ने तर्क दिया कि 2018 का फैसला रिछपाल सिंह मीणा बनाम घासी (2014) के मामले में पिछले फैसले पर विचार करने में विफल रहा।
महाराष्ट्र
मुंबई : आरे कॉलोनी दरगाह शहीद, क्रेट सौम्या के लगातार लैंड जिहाद कैंपेन के बाद बीएमसी ने एक्शन लिया, हालात तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी हुई है

मुंबई: मुंबई के गोरेगांव आरे कॉलोनी में उस समय तनाव फैल गया जब यहां स्थित एक प्राचीन दरगाह बाबा सैयद बरकत अली पीर की दरगाह को गिरा दिया गया। दो महीने पहले क्रेट सौम्या ने दरगाह को अवैध बताया था और कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आज प्रशासन ने दरगाह को गिरा दिया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे ताकि मामला सांप्रदायिक रूप न ले। इसलिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया था और आखिरकार दरगाह को गिरा दिया गया। इसके बाद यहां हालात शांतिपूर्ण जरूर हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। दरगाह के साथ-साथ आसपास के भद्दे स्ट्रक्चर को भी गिरा दिया गया। AIMIM नेता वारिस पठान ने इस तोड़फोड़ पर एतराज जताते हुए इसे गलत बताया और कहा कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, उसमें सिर्फ दरगाह को टारगेट किया गया। इसके आसपास के चार सौ से ज्यादा अवैध घरों और दूसरे स्ट्रक्चर पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कानून बराबर है तो उन्हें भी गिरा देना चाहिए। क्रेट सौम्या ने इस कार्रवाई पर खुशी जताई और कहा कि वह दो महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे। आज BMC, पुलिस और प्रशासन ने इस अवैध लैंड जिहाद और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। दरगाह की आड़ में यहां लैंड जिहाद और लैंड माफिया एक्टिव थे। क्रेट सौम्या ने इस एक्शन पर खुशी जताई। लोकल DCP राज गजानन राज माने ने कहा कि जंगल की ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़े हटाए गए। पुलिस ड्यूटी पर थी। यहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इन गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को नोटिस भी भेजा था और कोई जवाब न मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। फिलहाल, इंतज़ाम कर दिए गए हैं। शांति बनी हुई है, लेकिन टेंशन भी बनी हुई है। पुलिस ने भी हालात पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। दरगाह की शहादत के बाद मुसलमानों में गुस्सा और नाराज़गी है।
महाराष्ट्र
मुंबई अंधेरी ओला ड्राइवर से ड्रग तस्कर बना, दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार

मुंबई: की साकीनाका पुलिस ने एक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जिसमें MDs बनाए जा रहे थे। मामले के मुख्य आरोपी वजह अल-कमर चौधरी (54) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुस्कान समीर (26) को 21 मई को अंधेरी इलाके से 101 ग्राम MD के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह खुद को ओला ड्राइवर भी बताती थी। उसका आरोपी वजह अल-कमर था और वह उससे क्लब में मिलती थी। इस मामले में पुलिस ने जांच की और MD फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। वजह अल-कमर अबोलफाज चौधरी उर्फ पापा यहां MD फैक्ट्री चलाता था और दोनों मुंबई समेत उपनगरीय इलाकों में ड्रग्स बेचते थे। वजह अल-कमर चौधरी गुजरात के नर्मदा में किराए के मकान में MD बनाता था। यह जानकारी आज यहां DCP दत्ता नलावडे ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और MD बनाने के इक्विपमेंट समेत 75 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की ड्रग्स जब्त की हैं। यह भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि किराए के लिए घर किसने दिया था और आरोपी कितने लोगों के संपर्क में थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी का ड्रग तस्करी का रैकेट है। यहां मुंबई में आरोपी का नाम ओला है। वह ड्रग रैकेट चलाती थी, लेकिन उसका मुख्य काम ड्रग तस्करी था, जबकि वजह अल-कमर चौधरी पर भी DRI में ड्रग तस्करी का मामला दर्ज है। 2001 में पालघर में उसके पास से 232 ग्राम ड्रग्स मिला था। 2001 में वह मुरादाबाद जेल में बंद था और 11 साल की सजा काट चुका था। वह 2017 से 2023 तक थाने की जेल में भी रहा। वह ड्रग नेटवर्क चलाता था और मुस्कान इस काम में उसकी पार्टनर थी। मुस्कान को अंधेरी से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
महाराष्ट्र
मंत्री नीतीश राणे का विजन: रोजगार के मौके बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन स्कीम लागू की जाएगी। झींगा पाव भी बेचा जाएगा।

मुंबई: राज्य में मछुआरों के प्रोडक्ट्स को सही मार्केट देने और शहरी खाने के शौकीनों को साफ़ और पौष्टिक सीफ़ूड देने के लिए, अब मुंबई समेत राज्य के बड़े शहरों में ‘मत्स्य पाव’ मिलेगा। यह अनोखी “मत्स्य पाव मोबाइल फ़ूड वैन” स्कीम फिशरीज़ और पोर्ट्स मिनिस्टर नीतीश राणे के कॉन्सेप्ट पर लागू की जाएगी, और इस बारे में एक डिटेल्ड प्रपोज़ल मंज़ूरी के लिए सरकार को भेजा गया है। इससे शहरी इलाकों में रोज़गार के नए मौके बनेंगे। इस बड़ी स्कीम के तहत, ‘मत्स्य पाव’, ‘मत्स्य वड़ा पाव’, झींगा पाव और मछली के कई दूसरे स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स खास तौर पर डिज़ाइन किए गए मोबाइल फ़ूड वैन के ज़रिए बेचे जाएंगे। इस मोबाइल फ़ूड वैन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 12.50 लाख रुपये है, और इस स्कीम का मुख्य मकसद राज्य में बेरोज़गार युवाओं, महिला सेल्फ़-हेल्प ग्रुप्स और मछली बनाने वाली संस्थाओं के लिए अच्छा रोज़गार पैदा करना है।
महिला मछुआरों के लिए हैंड ग्लव्स और गमबूट स्कीम
मुख्यमंत्री मत्स्य पालन स्कीम के तहत मछली बाज़ारों में काम करने वाली महिला मछुआरों की सुरक्षा और सेहत के लिए एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है। मुंबई के मछली बाज़ारों में सफ़ाई, सुरक्षा और प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए 500 महिला मज़दूरों को मुफ़्त दस्ताने, गमबूट और दूसरे सुरक्षा उपकरण बांटे जाएंगे। इसके लिए ‘ICAR-CIFT’ के ज़रिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, और पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 30.69 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
एम्बरग्रीस पर अलग पॉलिसी
मीटिंग में ‘एम्बरग्रीस’ (मछली की उल्टी) के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसे समुद्री बायोडायवर्सिटी और तटीय सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत संवेदनशील माना जाता है। मंत्री नीतीश राणे ने इस कीमती चीज़ की तस्करी रोकने और मछुआरों में जागरूकता पैदा करने के लिए फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, वाइल्डलाइफ़ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, तटीय इलाकों में मछुआरों की भलाई के लिए ‘मरीन फ़िशरमैन वेलफ़ेयर एंड रेजिलिएंस फ़ंड’ बनाने का प्रस्ताव भी इस मीटिंग में पेश किया गया।
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