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Thursday,21-May-2026
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सुप्रीम कोर्ट ने ‘राइट टू रिजेक्ट’ पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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Indian-Parliament

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और चुनाव आयोग से उस जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है जिसमें यह मांग की गई थी कि अगर किसी चुनाव में नोटा के पक्ष में अधिकतम मतदान होते हैं तो मतदाताओं को उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार (राइट टू रिजेक्ट) देने के लिए निर्देश दिया जाए। याचिका में यह तर्क दिया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाना चाहिए और उन्हें नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया, “नए उम्मीदवार को खारिज करने और चुनने का अधिकार लोगों को असंतोष व्यक्त करने की ताकत प्रदान करेगा।”

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक प्रश्न प्रस्तुत किया कि यदि किसी प्रभावशाली राजनीतिक दल के कई उम्मीदवारों को ‘अस्वीकृत’ कर दिया जाता है तो इतने सारे रिक्तियों की पृष्ठभूमि में संसद के लिए कार्य करना मुश्किल होगा।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

पीठ में जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी हैं। इस पीठ ने कहा, “यह एक संवैधानिक समस्या है।”

पीठ ने अपना प्रश्न दोहराया, “यदि आपका तर्क स्वीकार किया जाता है, और सभी उम्मीदवार खारिज कर दिए जाते हैं और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि नहीं रहते हैं, तो कैसे एक वैध संसद का गठन किया जाएगा?”

गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि अस्वीकार करने के अधिकार से राजनीतिक दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार मिलेंगे।

पीठ ने कहा कि इन सुझावों को स्वीकार किया जाना मुश्किल है, हालांकि यह याचिका के सार को पूरी तरह से समझता है।

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में तर्क दिया गया कि अस्वीकार करने का अधिकार भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि पर शिकंजा कसेगा, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। साथ ही, राजनीतिक दल ईमानदार उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।

याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है जिन्होंने कहा है, अस्वीकार करने और नए उम्मीदवार को निर्वाचित करने का अधिकार लोगों को सशक्त बनाएगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाएगा क्योंकि वे प्रतिशोध के भय के बिना कम गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष दर्ज कर सकते हैं।

याचिका के मुताबिक, “यह अंतत: चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बढ़ावा देगा ताकि पार्टियों को बेहतर उम्मीदवारों को क्षेत्र में मजबूर किया जा सके और इस तरह अपराधीकरण को नियंत्रित किया जा सके।”

उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह निर्वाचन आयोग को यह निर्देश जारी करे कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो आयोग चुनाव परिणाम को रद्द करने और नए चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया कि अगर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं तो केंद्र चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए उचित कदम उठाए।

राष्ट्रीय समाचार

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला: सीबीआई ने 15 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

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सीबीआई ने हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में गुरुवार को विशेष अदालत में 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों में तीन सरकारी कर्मचारी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी शामिल हैं।

सीबीआई के बयान के अनुसार, पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल चार्जशीट में आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।

जांच एजेंसी ने बताया कि सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

चार्जशीट में नामजद 15 आरोपियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह अधिकारी, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विकास एवं पंचायत विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तीन सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा दो शेल कंपनियों, उनके तीन साझेदारों/निदेशकों और एक निजी व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के मुताबिक मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक खातों से 504 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने संबंधित सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन का गबन किया।

यह मामला पहले हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया था, जिसे बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया।

जांच एजेंसी ने कहा कि 15 आरोपियों की भूमिका से संबंधित जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड़ी का मामला इस साल फरवरी में सामने आया था, जब हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग के एक अधिकारी ने अपना बैंक खाता बंद कर शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

सीबीआई के अनुसार, “इसी सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के दौरान इतने बड़े घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें रिकॉर्ड और वास्तविक बैंक बैलेंस के बीच भारी अंतर पाया गया।”

मामले में शुरुआत में हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी।

वहीं, ईडी ने भी इस मामले में समानांतर जांच शुरू की है।

इस बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि उसने हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों को 557 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं।

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महाराष्ट्र

मुंबई बांद्रा मस्जिद पर हमला, हिंसा, विरोध: पुलिस पर पथराव का आरोप, हालात तनावपूर्ण, शांति बनी रही, 10 लोग गिरफ्तार, और गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन शुरू

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मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की ज़मीन पर तोड़-फोड़ के ऑपरेशन के दौरान, जब यहां मौजूद एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, तो हालात तनावपूर्ण हो गए। मस्जिद गिराए जाने का मुसलमानों ने विरोध किया और उसी समय, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस पर उन पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की जांच भी चल रही है। अब तक, पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में तोड़-फोड़ के ऑपरेशन के दौरान तनाव बढ़ गया, जब तोड़-फोड़ का ऑपरेशन कथित तौर पर हिंसक हो गया, जिसके कारण पत्थरबाजी हुई और पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई। घटना के बाद, निर्मल नगर पुलिस ने 10 पहचाने गए आरोपियों और अन्य के खिलाफ BNS और अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के अनुसार, यह घटना 20 मई को बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में अवैध ढांचों को हटाने के ऑपरेशन के दौरान हुई। यह ऑपरेशन कोर्ट के आदेशों और तय तोड़-फोड़ के शेड्यूल के बारे में निर्देशों के बाद किया गया था। अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान मुंबई पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ), होम गार्ड और दूसरे लोगों को तैनात किया। शिकायत के मुताबिक, जब अधिकारी तोड़-फोड़ का ऑपरेशन कर रहे थे, तो मौके पर करीब 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई और विरोध करने लगी। पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर लोगों से शांति से हटने के लिए बार-बार अनाउंसमेंट किया। लेकिन, कहा जाता है कि भीड़ भड़क गई और ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की। एफआईआर में आगे दावा किया गया है कि भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा जाता है कि उन्होंने अशांति फैलाकर तोड़-फोड़ के काम को रोकने की कोशिश की। इस अफरा-तफरी के दौरान, मौके पर मौजूद पुलिस और अधिकारियों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकी गईं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। बाद में, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। कहा जाता है कि इस घटना में कई पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। शिकायत में खास तौर पर ऑपरेशन के दौरान तैनात पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने का जिक्र है। बाद में, घायल अधिकारियों को मेडिकल मदद दी गई। पुलिस ने एफआईआर में 10 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं और उन पर गैर-कानूनी तरीके से जमा होने, दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से जुड़े अलग-अलग चार्ज लगाए हैं। मामले की जांच चल रही है। अधिकारी हिंसा में कथित तौर पर शामिल और लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रहे हैं। भविष्य में कानून-व्यवस्था में कोई रुकावट न आए और कोई अनहोनी न हो, यह पक्का करने के लिए इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पत्थरबाजी की घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसे हिंदू-मुस्लिम और धार्मिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई है, जिस पर पुलिस नज़र रख रही है।

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महाराष्ट्र

बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन पुनर्विकास : अतिक्रमण हटाने का 85 प्रतिशत काम पूरा, 1,200 कर्मचारी तैनात

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मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और पुनर्विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार, अब तक अतिक्रमण हटाने का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। रात भर भी अभियान चलाए जाने के कारण कार्य प्रगति में तेजी आई है।

इस अभियान में करीब 1,200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बुधवार को एक धार्मिक ढांचे को गिराने के दौरान पत्थरबाजी की एक छोटी घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालांकि, स्थिति अब नियंत्रण में है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अब क्षेत्र में कोई अन्य धार्मिक ढांचा शेष नहीं बचा है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कुल 500 अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अधिकांश को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है। इस समय कुछ कब्जेदार अभी भी जगह छोड़ने से मना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें कानूनी तरीके से हटाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।

1.31 एकड़ (लगभग 5,300 वर्ग मीटर) की इस अहम जगह पर पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद आधुनिक रेलवे स्टेशन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस भूमि की अनुमानित कीमत 600 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है।

रेलवे का अनुमान है कि इस अभियान में अभी दो दिन का काम और शेष है। तोड़फोड़ का कार्य आज भी उसी ताकत के साथ जारी रहेगा। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।

बांद्रा ईस्ट स्टेशन पुनर्विकास परियोजना मुंबई शहर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद स्टेशन क्षेत्र में बेहतर यात्री सुविधाएं, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज और वाणिज्यिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करें और अवैध कब्जे वाले किसी भी ढांचे को खुद न बनाएं। रेलवे का कहना है कि पुनर्विकास कार्य पूरी तरह कोर्ट के आदेश और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

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