राजनीति
लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई हर समस्या का समाधान नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाले गए एक मृतक आरोपी के वकील की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने मृतक आरोपी श्याम सुंदर की विधवा रूबी देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज से कहा कि वह चार्जशीट दाखिल होने तक जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश करके जांच में निष्पक्षता लाने की कोशिश कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने जांच में खराब प्रगति पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अदालत मामले में राजनीतिक रंग नहीं जोड़ना चाहती, क्योंकि उसने मामले की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर जोर दिया है।
भारद्वाज ने कहा, “मुझे सीबीआई चाहिए..
पीठ ने जवाब दिया, “सीबीआई हर समस्या का समाधान नहीं है..”
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के इच्छुक हैं।
पीठ ने कहा, “हम एकत्र किए गए सबूतों की रक्षा करना चाहते हैं।”
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने स्पष्ट किया कि हिंसा में मारे गए पत्रकार को वास्तव में कार ने कुचल दिया था और वह बाहर था। पीठ ने कहा कि ऐसा आभास दिया गया कि पत्रकार को पीट-पीटकर मार डाला गया। मुख्य न्यायाधीश ने साल्वे से कहा, “कुछ स्वतंत्र न्यायाधीशों को कार्यवाही की निगरानी करनी चाहिए। आप अपनी सरकार से पता लगा सकते हैं.।”
भारद्वाज ने सुंदर की हत्या से पहले की तस्वीर और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस कर्मियों के साथ और एके 47 राइफलें भी दिखाईं। पीठ ने उनसे लगातार स्क्रीन पर तस्वीर नहीं दिखाने को कहा और कहा, “इसलिए हम एक स्वतंत्र न्यायाधीश द्वारा निगरानी का प्रस्ताव कर रहे हैं.”
इसमें आगे कहा गया है कि अगर राज्य सरकार एक स्वतंत्र न्यायाधीश द्वारा निगरानी के लिए सहमत होती है, तो वह उसके सामने सामग्री जमा कर सकता है।
भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता को फोटो भेजी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। साल्वे ने कहा कि अगर इस स्तर पर सीबीआई को लाया जाता है, तो एक अलग समस्या होगी।
महाराष्ट्र
मुंबई की भाजपा सरकार मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है: अबू आसिम आज़मी

ABU ASIM AZMI
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की मंशा मुसलमानों की संपत्तियों के प्रति खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर मुसलमानों की आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन वक्फ एक्ट पर न्याय अधूरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ एक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इसके जरिए सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अधूरी राहत के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अकबर जो भी फैसला लेंगे, वह स्वीकार्य होगा। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामलीला मैदान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड के साथ मिलकर हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का हथकंडा है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अपराध
मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- बरी करने के फैसले के खिलाफ हर कोई अपील नहीं कर सकता

मुंबई, 16 सितंबर। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।
दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए छह लोगों के परिजनों ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को चुनौती दी है। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे और 31 जुलाई को एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या मृतकों के परिजनों को ट्रायल में गवाह बनाया गया था। अदालत ने विशेष रूप से अपीलकर्ता निसार अहमद के मामले का जिक्र किया, जिनके बेटे की मौत धमाके में हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि निसार अहमद गवाह नहीं बने थे। इस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटे की मौत हुई थी तो पिता को गवाह होना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई में इस बारे में पूरी जानकारी पेश की जाए।
अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की खामियां या कमजोरियां किसी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं। उनका दावा है कि धमाके की साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, ऐसे में इसका प्रत्यक्ष सबूत मिलना संभव नहीं था।
परिजनों का आरोप है कि जब मामला एनआईए को सौंपा गया, तो एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को कमजोर कर दिया। अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन की कमियों को दूर करने की बजाय केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया और उसका फायदा आरोपियों को मिला।
दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।
अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अदालत को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर उसे सवाल पूछने और अतिरिक्त गवाह बुलाने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई योग्य है या नहीं और ट्रायल में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही थी।
मालेगांव विस्फोट 29 सितंबर, 2008 की शाम को हुआ था, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर मालेगांव में भिक्कू चौक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे बम में विस्फोट हुआ था। रमजान के दौरान और नवरात्रि से कुछ दिन पहले हुए इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के गोरेगांव में अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 15 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के बाहरी इलाके गोरेगांव इलाके में छापा मारकर एक अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों से ठगने के लिए किया जाता था। टोल-फ्री नंबर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पर, वे अमेरिकी नागरिकों को बेवकूफ बनाकर उन्हें 250 से 500 डॉलर के उपहार खरीदने का लालच देते थे और फिर क्रिप्टोकरेंसी और डॉलर में निवेश करने के लिए उनसे ठगी करते थे। 15 सितंबर को, क्राइम ब्रांच यूनिट 12 को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो कॉल सेंटर संचालक, एक मैनेजर और 10 टोल ग्रुप एजेंट बरामद किए गए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, संयुक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम और डीसीपी विशाल ठाकुर के निर्देश पर की गई।
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