महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई, कैसे पकड़ी गई एकनाथ शिंदे की चालाकी!
महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने अयोग्यता से लेकर फ्लोर टेस्ट, और असली शिवसेना को मान्यता देने संबंधित दलीलें रखते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी दो-तिहाई की संख्या से चाहे तो दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है या दूसरी नई पार्टी बना सकता है, क्योंकि 10वीं अनुसूचि में यही प्रावधान है। वहीं शिंदे गुट की ओर से साल्वे ने कहा कि यह पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप ही आए थे और अब दखल न देने की बात कह रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल की दलील पर सवाल किया, ‘आपकी दलील यह है कि बीजेपी में या तो दो-तिहाई की संख्या के साथ विलय कर लें या नई पार्टी बनाएं?’ इस पर सिब्बल का जवाब था कि संभव तो यही है। सिब्बल ने कहा कि बागियों यानी शिंदे खेमे के नेताओं ने पार्टी विप का उल्लंघन किया है। ऐसे में वह 10वीं अनुसूची के तहत ये अयोग्य हैं। सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि वह मूल शिवसेना है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है। 10वीं अनुसूची इसकी इजाजत नहीं देता है। 10वीं अनुसूची बहुमत के संदर्भ में मान्यता नहीं देता है। इस तरह देखा जाए तो अगर शिंदे गुट अयोग्य है तो फिर वह चुनाव आयोग के सामने मान्यता के लिए नहीं जा सकता है। अगर वह अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका स्पीकर का चुनाव अवैध है, उनका सीएम पद पर चुना जाना अवैध है। इस तरह देखा जाए तो राज्यपाल का फैसला भी अवैध है।
मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने दलील दी कि तथ्यात्मक विरोधाभास है। जब पार्टी छोड़ी जाती है तब अयोग्यता और दल-बदल कानून सामने आता है। यहां ऐसा नहीं है और कोई भी अयोग्य नहीं है। अगर हमारा सीएम हमसे मिलना नहीं चाहता है? अगर हम शिवसेना के सदस्य हैं और सीएम हटाना चाहते हैं तो यह सब पार्टी के भीतर का मामला है। पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपकी ओर से अर्जी दाखिल की गई और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को 10 दिन के लिए टाल दिया गया। उन्होंने कहा, ‘आप पहले आए थे। सही गलत क्या हुआ हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि हम इस मामले को तय नहीं कर सकते?’ चीफ जस्टिस ने साल्वे से कहा कि आपने जो कुछ मुद्दे लिखकर दिए हैं उससे साफ नहीं है कि मुद्दा क्या है। आप दोबारा इसे पेश करें।’ साल्वे ने कहा कि वह गुरुवार की सुबह दोबारा पेश करेंगे। साल्वे ने कहा कि यहां पार्टी के नेता पर विवाद था पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। इस दौरान शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि नई सरकार इसलिए बनी क्योंकि सीएम ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह जानते थे कि वह बहुमत में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को गुरुवार के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा था कि शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दल-बदल मामला, अयोग्यता मामला और विलय मामले से लेकर फ्लोर टेस्ट से संबंधित मामले उठाए गए हैं। इनमें कई संवैधानिक सवाल उठाया गया है, जिन पर बड़ी बेंच विचार कर सकती है।
महाराष्ट्र
एक बहुत ही रेयर सर्जरी: राजावाड़ी हॉस्पिटल की टीम ने 46 साल की महिला के यूट्रस से 5.5 किलोग्राम, 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला

मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली 46 साल की एक महिला पिछले दो सालों से पेट में लगातार सूजन, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान थी। इन लक्षणों को देखते हुए, उसने घाटकोपर में बीएमसी के सेठ वडेलाल छत्रपति गांधी और मोंजी अमीदास वोरा म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल (राजावाड़ी हॉस्पिटल) के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में इलाज करवाया। हॉस्पिटल की टीम ने मरीज़ के यूट्रस से लगभग 5.5 किलोग्राम वज़न का और 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। जैसे-जैसे उसके लक्षण काफी बिगड़ते गए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जांच, फिजिकल जांच और ज़रूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए। इन टेस्ट से पता चला कि यूट्रस में लगभग 30 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। शुरुआती डायग्नोसिस से पता चला कि यह गांठ एक ‘जायंट लेयोमायोमा’ (फाइब्रॉएड) थी। सर्जरी के दौरान और बाद में होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए सभी ज़रूरी सावधानी और प्लानिंग की गई, और बाद में प्रोसीजर किया गया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में की गई सर्जरी में डॉ. स्वादिना बी. मोहंती, डॉ. शालिनी बगारिया, डॉ. अर्वा कांबले और डॉ. काजल साल्वी ने अहम भूमिका निभाई। एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. छवि के गाइडेंस में डॉ. श्रेयश और डॉ. नेत्रा ने एनेस्थीसिया टीम को मैनेज किया। इसके अलावा, सर्जिकल स्टाफ नर्स नीलाक्षी गुरु और उनकी टीम ने सर्जरी के दौरान ज़रूरी सपोर्ट दिया। ट्यूमर का साइज़ बड़ा होने और ब्लड वेसल के बड़े नेटवर्क की वजह से, सर्जरी बहुत सावधानी से की गई। प्रोसीजर के दौरान निकाले गए 5.5 किलोग्राम के ट्यूमर को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया है, और फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार है। सर्जरी के बाद, मरीज़ को खास देखभाल मिली और पांचवें दिन उसे पूरी तरह ठीक होने पर हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इतने बड़े यूटेराइन ट्यूमर के मामले बहुत कम होते हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई: बीएमसी ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, अतिक्रमण और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन हटाए, और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कदम उठाए

मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पूरे मुंबई इलाके में एक ज़्यादा बड़ा और असरदार सफ़ाई अभियान शुरू किया है। इसके मुताबिक, शहर और उसके आस-पास के इलाकों में सफ़ाई बढ़ाने, खुले में कचरा फेंकने से रोकने और कचरा कमज़ोर जगहों (जीवीपीएस) को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बाज़ारों, मुख्य सड़कों, फुटपाथों, पब्लिक जगहों और प्लॉटों, बैंकों और नालों और दूसरी पानी की जगहों के आस-पास के इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी जीवीपीएस पर सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है, और जो लोग कचरा फैलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ़ सज़ा वाली कार्रवाई की जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड के सभी असिस्टेंट कमिश्नरों को अपने-अपने इलाकों में सफ़ाई के बारे में रेगुलर इंस्पेक्शन करने और असरदार, बड़े पैमाने पर सफ़ाई पक्का करने का निर्देश दिया है। स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों, बस डिपो और बाज़ारों के आस-पास के इलाकों में फुटपाथ से सभी कब्ज़े हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि फुटपाथ बिना रुकावट वाले और आसानी से पहुँचने लायक हों। बिना इजाज़त के बने कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी हालत में रेगुलर नहीं किया जाना चाहिए। ज़रूरी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह बनने वाली चीज़ों को हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अश्विनी भिड़े ने आगे निर्देश दिया कि नगर निगम के ‘मार्ग’ ऐप के ज़रिए मिली गड्ढों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। भिड़े आज (1 अगस्त, 2026) नगर निगम हेडक्वार्टर में हुई मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अलग-अलग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, जो हाई कोर्ट के आदेशों के बाद हुई थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हाई कोर्ट की मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मालावांगिरे, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. अविनाश ढकने, जॉइंट कमिश्नर (विजिलेंस) डॉ. एम. देवेंद्र सिंह, और डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस) श्री प्रशांत गायकवाड़ शामिल हुए। जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिपार्टमेंट के हेड भी मीटिंग में शामिल हुए। हाई कोर्ट ने कंजरमार्ग वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में बदबू कंट्रोल में हुए बड़े सुधार को देखते हुए बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ़ की है। इसे देखते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सभी ज़ोनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वार्ड-लेवल के सफ़ाई स्टाफ़ को निर्देश दिया है कि वे पूरी मुंबई में सफ़ाई पक्का करने और कचरे से प्रभावित इलाकों को हमेशा के लिए हटाने पर ध्यान दें।
म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि मुंबई इलाके में सफ़ाई पक्का करने के लिए, बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने उन जगहों की पहचान की है जहाँ अक्सर कचरा जमा होता है (हॉटस्पॉट)। वार्ड और ज़ोन के हिसाब से कैटेगरी में बांटी गई जगहों की एक लिस्ट तैयार की गई है और गूगल मैप्स पर मार्क की गई है। हर जगह का अब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से असेसमेंट किया जाएगा। प्रोसेस के मुख्य पहलुओं में कचरे के सोर्स और टाइप की पहचान करना; कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैनपावर और मशीनरी में कमियों का असेसमेंट करना; निवासियों, बाज़ारों और कमर्शियल जगहों से जुड़ना; लोगों में जागरूकता और व्यवहार में बदलाव के उपाय लागू करना; सीसीटीवी-बेस्ड निगरानी और नियम लागू करना; और बार-बार नियम तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना शामिल है। इस कैंपेन की निगरानी वार्ड-वाइज़ रिकॉर्ड, फ़ोटोग्राफ़िक सबूत, डिजिटल मैपिंग और रेगुलर रिव्यू के ज़रिए की जाएगी। मार्केट, मुख्य सड़कों और फुटपाथ के साथ-साथ पब्लिक जगहों, खुले प्लॉट, तटीय इलाकों और नालों और दूसरे पानी के सोर्स के आस-पास के इलाकों में खास सफाई और नियम लागू करने के कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके अलावा, अश्विनी भिड़े ने कहा कि प्लास्टिक और ठोस कचरे को नालों, नहरों और समुद्र में जाने से रोकने के लिए खास जगहों पर कंटेनमेंट और इंटरसेप्शन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इस बीच, असिस्टेंट कमिश्नर को अपने-अपने इलाकों में रेगुलर जाकर सफाई पक्की करनी चाहिए। उन्हें लोकल लोगों को भरोसे में लेकर सफाई के टारगेट को पूरा करने के लिए असरदार तरीके से काम करना चाहिए। जोनल डिप्टी कमिश्नर को हर हफ्ते सफाई के काम का रिव्यू करना चाहिए और पॉजिटिव सुधार लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। चूंकि मानसून के दौरान सड़कों के किनारे जमा होने वाला कचरा लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसी जगहों को रेगुलर साफ किया जाना चाहिए। इन इलाकों से कचरा तुरंत हटाया जाना चाहिए, और लगातार निगरानी रखने पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, हेरिटेज साइट्स, टूरिस्ट जगहों, मुख्य पब्लिक जगहों और ऊंची जगहों पर नजर रखें।
महाराष्ट्र
मुंबई साइबर फ्रॉड: बैंक से 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश में 7 लोग गिरफ्तार, 84 साइबर केस में वॉन्टेड आरोपी पुलिस कस्टडी में

मुंबई; मुंबई साइबर पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल 7 लोगों को बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपये निकालते हुए गिरफ्तार करने का दावा किया है। साइबर पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंबई में ओवरसीज बैंक बोरीवली ब्रांच से सलमान पठान अपने मेवल बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाला है। जब उसके साथी इंडिया ओवरसीज बैंक आए और 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश की, तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई। दोनों चेक के जरिए बैंक से 10 लाख रुपये निकालने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने सलमान पठान के केजीएन ऑफिस पर छापा मारा और यहां से चार लोगों को हिरासत में लिया। जब सातों आरोपियों से पूछताछ की गई, तो पता चला कि फर्जी अकाउंट बनाकर फ्रॉड किया जा रहा था और बैंकों से पैसे निकाले जा रहे थे। इस मामले में केस दर्ज कर सात आरोपियों सलमान हबीब पठान (37), साजिद नौशाद कोटवाल (43), चिराग केतन (31), सैयद वजाहत (41), राकेश रमाशंकर मिश्रा (42), रश्तित राजंद (35) और आर्यन रितेश ठक्कर (18) को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 लाख रुपये कैश, 16 मोबाइल फोन, अलग-अलग कंपनियों की 31 सील, अलग-अलग कंपनियों के 23 सिम कार्ड, कुल 22 बैंक अकाउंट, 7 इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट, एक कैश गिनने की मशीन, बैंक अकाउंट खोलने के डॉक्यूमेंट, 11 लोगों के आधार कार्ड, अलग-अलग बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट खोलने वाले टैब मिले हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उनके खिलाफ देशभर में 84 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। साइबर सेल ने अपील की है कि साइबर जालसाजों के जाल में न फंसें और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल न दें। साथ ही, सोशल मीडिया पर बात करते समय अपनी पर्सनल डिटेल न बताएं क्योंकि उनका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए किया जाता है। साइबर डीसीपी बजरंग बनसोडे ने बताया कि पुलिस को इस मामले में साइबर फ्रॉड की जानकारी मिली थी और पुलिस ने साइबर मामलों में वॉन्टेड आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। उनके पास से 10 लाख रुपये कैश भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के डॉक्यूमेंट्स समेत दूसरी चीजें भी जब्त की हैं।
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