अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने 2 तेलुगू चैनलों को दी राहत, कहा : देशद्रोह की सीमा तय होनी चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को तेलुगू चैनल – टीवी5 न्यूज और एबीएन आंध्र ज्योति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ‘देशद्रोह की सीमा’ को परिभाषित करने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक प्राथमिकी में दोनों चैनलों पर देशद्रोह का आरोप लगाया है।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा, “समय आ गया है कि हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें।” पीठ ने कहा कि इस तरह की प्राथमिकी मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने का एक प्रयास है।”
इस बात पर जोर देते हुए कि हर चीज को देशद्रोह नहीं माना जा सकता, पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार का चैनलों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करना उनकी आवाज दबाने की कोशिश है।
चैनलों ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और अवमानना याचिकाएं भी दीं, जिनमें कहा गया है कि आंध्र पुलिस की कार्रवाई 30 अप्रैल के अदालत के आदेश का उल्लंघन है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल प्रसारण कार्यक्रम और प्रिंट मीडिया प्रकाशन के विचार में सरकार की कितनी भी आलोचना की जाए, उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता।
पीठ ने कहा कि वह मीडिया पर लगाए जा रहे ऐसे आरोपों के संदर्भ में देशद्रोह को परिभाषित करने का प्रयास करेगी।
शीर्ष अदालत ने आंध्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर दोनों टीवी चैनलों की याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। साथ ही, कहा कि पुलिस टीवी चैनलों और पत्रकारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी।
टीवी5 न्यूज और एबीएन आंध्र ज्योति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि वाईएसआरसीपी के बागी सांसद रघुराम कृष्णम राजू के प्रेस बयानों को प्रकाशित करने के कारण दोनों चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) और 153ए (सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना) के तहत अपराधों के दायरे को परिभाषित करने की जरूरत है, खासकर मीडिया की आजादी के संदर्भ में।
लूथरा ने जांच पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने जवाब दिया कि वह फिलहाल केवल दंडात्मक कार्रवाई पर ही रोक लगाएगी।
राजू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत से अपील की थी। हफ्तों बाद 14 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
शीर्ष अदालत ने 21 मई को इस संभावना का हवाला देते हुए जगन को जमानत दे दी कि हिरासत में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

वाशिंगटन, 4 जुलाई। अमेरिका के तटीय शहर मियामी में 21 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर कथित हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना 30 जून को फिलाडेल्फिया से मियामी जा रही फ्रंटियर फ्लाइट में हुई।
ईशान शर्मा नामक आरोपी ने कथित तौर पर साथी यात्री पर हमला किया, जिससे उसकी आंख के पास चोट लग गई, जबकि पीड़ित कीनू इवांस को मामूली चोटें आईं।
जैसे ही विमान मियामी में उतरा, शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मारपीट (किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ हानिकारक या आपत्तिजनक कृत्य) का आरोप लगाया गया।
शर्मा को मंगलवार को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उस पर 500 डॉलर का जुर्माना लगाया और उसे किसी भी तरह से पीड़ित के पास जाने से रोक दिया।
सुनवाई के दौरान, शर्मा के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल ध्यान कर रहा था और मौन साधना कर रहा था, जिसे पीड़ित इवांस ने खतरा माना।
वकील ने कहा, “मेरा मुवक्किल एक ऐसे धर्म से है, जहां वह ध्यान कर रहा था। दुर्भाग्य से, उसके पीछे बैठे यात्री को यह पसंद नहीं आया।” घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो लोग (शर्मा और इवांस) एक-दूसरे की गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। एक साथी यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “उसे जाने दो। रुको, उसे जाने दो,” जबकि एक क्रू मेंबर ने कहा, “सर, आपको बैठना होगा।”
इस बीच, पीड़ित इवांस ने मीडिया आउटलेट्स को बताया कि आरोपी ने अजीबोगरीब बातें कीं और जान से मारने की धमकी दी। इवांस ने बताया कि वह वॉशरूम गया और फ्लाइट अटेंडेंट को शर्मा के बारे में बताया, जिन्होंने सुझाव दिया कि अगर ऐसा जारी रहा तो वह सहायता बटन दबा दे। इवांस ने दावा किया कि जब उसने मदद मांगने के लिए सहायता बटन दबाया तो शर्मा नाराज हो गया। इवांस ने 7न्यूज को बताया कि आरोपी को यह कहते हुए सुना गया, “तुम तुच्छ, नश्वर आदमी हो, अगर तुम मुझे चुनौती दोगे, तो इसका परिणाम तुम्हारी मौत होगी।” पीड़ित ने दावा किया कि स्थिति बिगड़ गई और शर्मा ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया।
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