राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने बंद के दौरान बुक किए एयर टिकट रिफंड पर डीजीसीए के प्रस्ताव को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा कोविड-19 के चलते राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान बुक किए गए हवाई टिकटों के किराए की वापसी के संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत की ओर से एयर टिकट रिफंड और क्रेडिट शेल पर उड़ानों के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही हजारों हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह के साथ ही न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में देश और दुनियाभर में मौजूदा स्थिति पर दृष्टि नहीं खो सकती है और इसमें भी कोई विवाद नहीं हो सकता है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, वो परिचालन उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए गंभीर रूप से प्रभावित है।
शीर्ष अदालत ने कहा, “यदि किसी यात्री ने राष्ट्रव्यापी बंद की अवधि (25 मार्च से 24 मई तक) के दौरान टिकट बुक किया है और एयरलाइन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा दोनों के लिए इसी अवधि के दौरान हवाई टिकट की बुकिंग के लिए भुगतान मिला है और यात्री द्वारा उस बुकिंग को रद्द किए जाने के विरुद्ध धनवापसी की मांग की जाती है, तो एयरलाइन बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के एकत्र की गई पूरी राशि वापस करेगी। धन वापसी रद्द होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर की जाएगी।”
यह फैसला वकील जोस अब्राहम के माध्यम से एनजीओ प्रवासी कानूनी सेल द्वारा दायर याचिका पर आया है।
पीठ ने कहा कि यदि राष्ट्रव्यापी बंद की अवधि के दौरान किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक किए गए हैं, तो ऐसे सभी मामलों में एयरलाइंस द्वारा पूर्ण वापसी तुरंत दी जाएगी।
मालूम हो कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर जानकारी दी थी कि बंद की अवधि के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए क्रेडिट शेल केवल यात्रियों पर लागू होंगे और ट्रैवल एजेंटों के लिए नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अब डीजीसीए की मांग को मान लिया है और 31 मार्च 2021 तक रिफंड वापस करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि यात्री के नाम पर जारी किया गया क्रेडिट शेल 31 मार्च, 2021 तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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