अपराध
सैंडलवुड ड्रग्स मामला: रागिनी द्विवेदी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
												सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सैंडलवुड ड्रग्स मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी की ओर से दाखिल जमानत याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया है। अभिनेत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिना किसी सत्यापित सबूत या रिकवरी के ही वह 90 दिनों से जेल में बंद है। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और के.एम. जोसेफ की पीठ ने रागिनी की याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा।
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड साहिल भालिक के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि अभियोजन पक्ष ने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। यह उल्लेखनीय है कि रागिनी को आरोपी बनाया गया है और वह 90 दिनों के बाद भी जेल में बंद है, जबकि उसके पास से किसी भी प्रकार की ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस द्वारा दिए गए झूठे बयान के आधार पर ही उसे फंसाया गया और मीडिया ट्रायल का शिकार हुई।
रागिनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ के समक्ष कहा कि उनसे कोई रिकवरी नहीं की गई और पूरा मामला पुलिस के समक्ष एक सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
द्विवेदी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 3 नवंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अन्य आरोपी संजना गलरानी के साथ उसे राहत देने से इनकार कर दिया था।
फिल्म बिरादरी के सदस्यों के बीच ड्रग्स से संबंधित आरोपों पर दोनों को सितंबर में बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार किया था।
रागिनी को 4 सितंबर और संजना को 8 सितंबर को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
रागिनी और संजना के अलावा, 20 ड्रग्स पैडलर्स, पार्टी आयोजकों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
अपराध
मुंबई अपराध: जोगेश्वरी में 16 साल की लड़की से लूटपाट के आरोप में जमानत पर रिहा हत्या का आरोपी गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: 31 अक्टूबर को जोगेश्वरी में मोगरा मेट्रो स्टेशन के पास एक 16 वर्षीय लड़की से लूटपाट की गई और नागरिकों ने पुलिस गश्ती दल के साथ मिलकर घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया।
पुलिस को बाद में पता चला कि हत्या का आरोपी भोला शेल्के (25) हाल ही में ज़मानत पर रिहा हुआ था और कल्याण ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में पाँच साल जेल में बिता चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने कल्याण कोर्ट में उसी हत्या के मामले की सुनवाई के लिए जाते समय लूटपाट की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शेल्के ने लिफ्ट का इंतज़ार कर रही लड़की एसएस राउत को धक्का दिया और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। लड़की द्वारा फ़ोन पकड़ने की कोशिशों के बावजूद, शेल्के भागने में कामयाब रहा। उसकी चीखें सुनकर, आस-पास के लोगों और पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ मीटर दूर उसे पकड़ लिया।
जोगेश्वरी पुलिस ने बताया कि शेल्के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता के अंगूठे और कोहनी में मामूली चोटें आईं और उसका इलाज जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर सेंटर में किया गया।
अपराध
मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”
यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।
सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने वांछित अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया

CRIME
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से फरार था और दिल्ली में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच की ओर से जारी गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 33 वर्षीय घोषित अपराधी का नाम मोहम्मद करीम है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। यह कई आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था। फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी घोषित अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्राइम ब्रांच के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, पिछले साल 29 अप्रैल को मोहम्मद करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी पुलिस कॉलोनी निवासी जगदीप सिंह पर हमला किया था और उसकी स्कूटी लूटने की कोशिश की थी। जगदीप सिंह दूध खरीदने के लिए उत्तम नगर के हस्तसाल गांव गया था। इसी दौरान, करीम ने अपने साथियों से साथ धावा बोला। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30 अप्रैल को मोहम्मद करीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से मोहम्मद करीम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। इस बीच, 19 सितंबर 2025 को अदालत ने वर्तमान मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया। इसके अलावा, वह चार अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम गठित की गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इनपुट मिले कि मोहम्मद करीम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपा हुआ है।
इसके बाद, टीम उसे पकड़ने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हुई। वहां स्थानीय स्रोतों के साथ समन्वय में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस सफल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 27 अक्टूबर को अपराधी को दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी पहचान मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में बताई। उसकी पहचान उसके डोजियर और पिछले रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की गई। इसके बाद उसे धारा 41(1)(सी) सीआरपीसी (अब धारा 35(3)(डी) बीएनएसएस) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।
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