अपराध
समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा: मुझे निशाना बनाया जा रहा है
सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस अभय आहूजा और मिलिंद सथाये की अवकाश पीठ ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। सीबीआई) कॉर्डेलिया ड्रग्स का भंडाफोड़ रिश्वत मामले में। वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जबकि उन्होंने अपने सीनियर्स को हर स्तर पर लूप में रखा। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कानून यह कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) की धारा 17ए के अनुसार उनके खिलाफ जांच चार महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए थी। उन्होंने तर्क दिया कि अक्टूबर 2021 से चार महीने पहले ही समाप्त हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने पीठ को बताया कि वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान के साथ कुछ चैट प्रसारित की थी जिसे उन्होंने अपनी याचिका में संलग्न किया था। अधिकारी और अभिनेता के बीच चैट का आदान-प्रदान तब हुआ जब अभिनेता के बेटे आर्यन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पाटिल ने तर्क दिया कि वानखेड़े को बुलाए जाने पर एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होना था और प्राथमिकी की विषय वस्तु के संबंध में मीडिया या किसी अन्य व्यक्ति को कोई संदेश प्रेषित नहीं करना था। यदि उसने ऐसा किया है, तो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है, उन्होंने कहा।
हालांकि, पाटिल ने अदालत से आग्रह किया कि वानखेड़े को कोई “पूर्ण सुरक्षा” न दी जाए, क्योंकि यह “किसी भी गिरफ्तारी या कार्रवाई के रास्ते में आ सकता है, जिसे सीबीआई सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 41 के तहत लेना चाहेगी” . उस आदेश (राहत का) को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है, पाटिल ने कहा। गृह मंत्रालय (एमएचए) के सतर्कता अधीक्षक कपिल द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था, जो एनसीबी के लिए एक हलफनामा दायर करने के लिए अधिकृत है, जिसने सभी विवादों का खंडन किया और दावा किया कि वानखेड़े “एक पहाड़ को राई का पहाड़ बना रहे थे”। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 की जांच और उल्लंघन में प्रक्रियात्मक खामियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (सेट) का गठन किया गया था। उस रिपोर्ट में पीसी अधिनियम के तहत आपराधिक अपराधों का प्रथम दृष्टया आयोग दिखाया गया था और भारतीय दंड संहिता। एसईटी की रिपोर्ट 24 अप्रैल को गृह मंत्रालय को भेजी गई थी; हलफनामे में कहा गया है कि 11 मई को गृह मंत्रालय ने वानखेड़े के खिलाफ पूर्व मंजूरी के लिए एक पत्र लिखा था। इस प्रकार एनसीबी ने स्पष्ट किया कि उनकी विभागीय पूछताछ सीबीआई द्वारा की जा रही आपराधिक कार्रवाई से अलग थी, जो एक साथ कार्यवाही हैं और एक दूसरे पर कोई प्रभाव या असर नहीं है। एनसीबी के हलफनामे में 2021 कॉर्डेलिया ड्रग भंडाफोड़ मामले की जांच में पाई गई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की ओर भी इशारा किया गया है। हलफनामे में वानखेड़े और उनकी पत्नी की आय से अधिक संपत्ति का भी जिक्र है।
अपराध
अग्रीपारा के हाई-प्रोफाइल घर में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपियों की जांच, कथित बांग्लादेशी पर भी शक, 51 करोड़ रुपये की एमडी जब्त

मुंबई: मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के शशिकांत जगदाले की लीडरशिप में कांदिवली एएनसी यूनिट ने एक बड़े ड्रग बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आरोपी कथित तौर पर अगरीपारा में एक हाई-प्रोफाइल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एक कमरे में एमडी ड्रग्स बना रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने करीब 51 करोड़ रुपये कीमत का 14 kg एमडी और लिक्विड एमडी जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस मामले में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की जांच चल रही है। इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल का है। ये आरोपी मुंबई शहर में एमडी बनाते थे। एक आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि उसे यह पिस्टल कहां से मिली। इसके साथ ही, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि यह कथित बांग्लादेशी तो नहीं है। मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नुनाथ धोले ने कहा कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, वहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें 51 करोड़ रुपये कीमत का एमडी और लिक्विड एमडी बरामद किया गया है। इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, यह पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर एएनसी के डीसीपी नुनाथ धोले ने किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यास्मीन टावर के 31 साल के मुहम्मद शोएब शौकत अली मंसूरी, 28 साल के सुफियान सलीम मंसूरी और अशरफ अल-सिकदर की बेटी 22 साल की रीना अख्तर के रूप में हुई है।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर 2.25 किलो कोकीन जब्त, 11.25 करोड़ की कीमत; चार विदेशी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई जोनल यूनिट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। एजेंसी ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 2.25 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 11.25 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में चार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।
22 मई 2026 को डीआरआई को खुफिया जानकारी मिली कि अदीस अबाबा (इथियोपिया) से मुंबई आ रहे दो यात्रियों के जरिए कोकीन तस्करी की जा रही है। टीम ने तुरंत एक्शन लिया और एक पुरुष व एक महिला यात्री को रोका। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने नशीले पदार्थ भरे कैप्सूल निगल रखे हैं। उन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल प्रक्रिया के बाद उनके शरीर से 84 कैप्सूल बरामद किए गए। इनमें 1.40 किलोग्राम कोकीन थी, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इससे पहले, 19 मई 2026 को भी डीआरआई ने एक और सफल ऑपरेशन किया। अदीस अबाबा से आए एक अफ्रीकी पुरुष और एक अफ्रीकी महिला यात्री को रोका गया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। अस्पताल में कराए गए मेडिकल चेकअप में उनके शरीर से 63 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें 850 ग्राम कोकीन थी। इसकी अनुमानित कीमत 4.25 करोड़ रुपए है।
डीआरआई अधिकारियों ने सभी चारों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ये कोकीन कहां से आई थी और इसका नेटवर्क भारत में कहां-कहां तक फैला हुआ है।
डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट के प्रमुख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। हाल के महीनों में मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी कई सफल पकड़ हुई है, जिससे तस्करों के मंसूबे लगातार ध्वस्त हो रहे हैं।
मुंबई पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डीआरआई को पूर्ण सहयोग दिया। अधिकारियों का मानना है कि ये पकड़ न केवल बड़े मात्रा में ड्रग्स को बाजार में पहुंचने से रोकती है, बल्कि युवाओं को नशे के खतरे से भी बचाती है।
अपराध
महाराष्ट्र: पुणे में नाबालिग की यौन शोषण के बाद हत्या, सुप्रिया सुले ने की सख्त कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक चार साल की बच्ची की 65 साल के बुजुर्ग ने कथित तौर पर यौन शोषण के बाद हत्या कर दी। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी बीच, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने घटना की निंदा की। उन्होंने पुणे के पुलिस अधीक्षक से बात करते हुए मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।
सुप्रिया सुले ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मैंने नसरापुर में हुई अमानवीय और बेहद शर्मनाक घटना के संबंध में पुणे ग्रामीण पुलिस के अधीक्षक से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले उस दरिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि पीड़िता को न्याय मिले।”
उन्होंने आगे लिखा, “मैं नागरिकों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे यह समझें कि यह हम सभी का सामूहिक संकल्प है कि अपराधी को कठोरतम दंड मिले और पीड़िता को न्याय प्राप्त हो। पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इसलिए, मैं सभी से आग्रह करती हूं कि इस मामले में संयम बरतें। दोषी पक्ष के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
वहीं, इस मामले पर शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “एक चार साल की बच्ची और एक 65 साल का आदमी, जिसने उसे बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया, उसके साथ यौन शोषण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे उसे गोबर के ढेर के नीचे दबा दिया गया था। मुझे लगता है कि इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। सैकड़ों गांव वाले पुलिस चौकी पर जमा हो गए हैं।”
शाइना एनसी ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि एक समाज के तौर पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह सिर्फ कलियुग का असर नहीं है। यह एक चार साल की बच्ची के साथ की गई सबसे घिनौनी और क्रूरतम हरकत है।”
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