महाराष्ट्र
बाबा रामदेव ने एकनाथ शिंदे को बालासाहेब ठाकरे की विरासत का ‘उत्तराधिकारी’ घोषित किया

योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। अधिकारियों ने इसे ‘शिष्टाचार यात्रा’ के रूप में वर्णित किया। इस दौरान दोनों ने चर्चा की। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की।
बाद में मीडियाकर्मियों से संक्षिप्त बातचीत करते हुए, रामदेव ने कहा कि सीएम शिंदे ‘सनातन हिंदुत्व’ के प्रतीक हैं, जो शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के आदशरें का पालन करते रहे हैं, जिनके साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध है।
रामदेव ने कहा, “अब, एकनाथ शिंदे बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं।”
उनके भतीजे रवि राणा अमरावती से एक निर्दलीय विधायक हैं। राणा की पत्नी नवनीत कौर-राणा इसी जिले से निर्दलीय सांसद हैं।
रामदेव की टिप्पणियों का शिवसेना ने विरोध किया और प्रवक्ता किशोर तिवारी ने आश्चर्य जताया कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत पर टिप्पणी करने के लिए रामदेव होते कौन हैं।
तिवारी ने कहा, “रामदेव खुद एक दागी व्यक्ति हैं। वह शिंदे-फडणवीस के अपवित्र गठबंधन को स्वत: प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिसने अभी भी राज्य के लोगों की विश्वसनीयता या सम्मान अर्जित नहीं किया है और मामला अदालतों में लंबित है।”
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट

मुंबई: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सात सदस्यों, जिन्होंने मराठी में बात न करने पर मुंबई में एक दुकानदार पर हिंसक हमला किया था, को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया।
इन लोगों ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया था, फिर भी पुलिस द्वारा संक्षिप्त पूछताछ के बाद वे उसी शाम को बाहर चले गए।
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सात मनसे कार्यकर्ताओं को गुरुवार शाम (3 जुलाई) को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही जमानत पर छोड़ दिया गया। कारण? उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध को जमानती बनाता है।
दिनदहाड़े किए गए तथा गर्व के साथ ऑनलाइन साझा किए गए इस हमले की गंभीरता के बावजूद, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण जांच शुरू करने या बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
मीडिया के अनुसार , आरोपियों में से एक ने खुले तौर पर हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि दुकानदार ने “खुद पर हमले को आमंत्रित किया था।” उसने अपनी पहचान छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया।
मंत्री ने किया गिरफ्तारी का दावा, हकीकत कुछ और
मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में , महाराष्ट्र के मंत्री नितीश राणे ने कहा कि उन लोगों को “गिरफ्तार कर लिया गया है।” हालांकि, उनकी टिप्पणी प्रसारित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी वास्तव में उसी शाम को रिहा हो चुके थे।
वीडियो साक्ष्य और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद इन लोगों की तुरन्त रिहाई ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं, खासकर भाषा-संबंधी हिंसा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के राज्य के तरीके पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। अभी तक पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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