राजनीति
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की झारखंड यात्रा फिर शुरू, कांग्रेस नेता आज रांची में सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ झारखंड में उनकी यात्रा के चौथे दिन सोमवार को रामगढ़ से फिर से शुरू हुई।
रविवार को रात्रि विश्राम के बाद यात्रा आज जिले के महात्मा गांधी चौक से फिर शुरू हुई.
मीडिया के साथ साझा किए गए पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुबह 11 बजे राज्य की राजधानी रांची के इंदिरा गांधी हैंडलूम प्रोसेस हाउस ग्राउंड में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे।
दोपहर दो बजे शहीद मैदान में एक सार्वजनिक सभा के बाद यात्रा रात में खूंटी में रुकेगी.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी की चल रही यात्रा में रांची रैली के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला
कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि आज रांची में सार्वजनिक रैली यात्रा का मुख्य फोकस है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हमें रात में रामगढ़ में रोका गया। 1940 में कांग्रेस का एक बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। आज हम रांची जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी एक बड़ी सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे।” कहा।
वर्तमान में, यात्रा, जो पहले से ही पांच राज्यों को कवर कर चुकी है, ज्यादातर बस से, झारखंड में रुकी हुई है, जहां चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है।
हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बीच जयराम रमेश ने झारखंड में मुख्यमंत्री पद के बदलाव में देरी की आलोचना की
कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे सत्ता परिवर्तन हुआ।
सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक, जो शपथ ग्रहण के बाद हैदराबाद के एक निजी रिसॉर्ट में डेरा डाले हुए थे, राज्य लौट आए हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, जयराम रमेश ने कहा, “हेमंत सोरेन 31 जनवरी को इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में 2 दिन लगते हैं…बीजेपी का मानना है कि झारखंड में विधायकों की खरीद-फरोख्त आसान होगी और हम भारत गठबंधन तोड़ देंगे।”
धनबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी; राहुल गांधी ने ‘नफरत’ के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई पर जोर दिया
इससे पहले रविवार को ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ झारखंड के धनबाद में पहुंची.
इससे पहले चल रही रैली से इतर एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए, वायनाड सांसद ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई ‘भाजपा लोगों’ के दिलों में ‘नफरत’ के खिलाफ थी।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई। यह यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। यह 6,713 किमी की दूरी तय करेगा, जिसमें 100 लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र और 110 जिले शामिल होंगे।
यात्रा 67 दिनों के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी।
‘भारत जोड़ो यात्रा’ के अनुवर्ती, जिसमें राहुल गांधी ने कन्या कुमारी से श्रीनगर तक 3,000 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की थी – यात्रा 2.0 एक हाइब्रिड प्रारूप का अनुसरण कर रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 6 अफगानी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में अवैध रूप से रह रहे 6 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को सूचना मिली थी कि अफगान नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस पर यूनिट 1 और यूनिट 5 ने एक संयुक्त टीम बनाकर मुंबई के फोर्ट, धारावी-कुलाबा इलाके में छापेमारी की और 6 गैर-अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), मोहम्मद जाफर नबीउल्लाह (47), मोहम्मद रसूल निशजिया खान (24), अख्तर मोहम्मद जमालुद्दीन (47), जियाउल हक गौसिया खान (47), अब्दुल मनन खान (36) और असद शमशुद्दीन खान (36) के रूप में हुई है।
यूनिट 1 और 5 ने तकनीकी आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इन अफगान नागरिकों ने 2015, 2016, 2017 में वीजा प्राप्त किया था और भारत में बस गए थे उन्होंने फर्जी नामों से अपनी पहचान भी छिपाई थी। उनके असली नाम अब्दुल समद कंधार, मुहम्मद रसूल कमरुद्दीन कंधार, अमीलुल्लाह झाबुल, जिया-उल-हक अहमद काबुल, मुहम्मद इब्राहिम गजनवी काबुल, असद खान काबुल थे। इन सभी ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और फिर उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार किए। इस मामले में, क्राइम ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई की है और अफगान अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध लक्ष्मी गौतम और डीसीपी राज तिलक रोशन ने की है। उनके खिलाफ आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया गया है और पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।
वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।
बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।
आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।
दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।
इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।
दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।
यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।
राजनीति
दुर्व्यवहार मामले में सीजेआई ने राकेश किशोर को किया माफ तो अवमानना की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

suprim court
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील राकेश किशोर के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के खिलाफ अभद्र व्यवहार के मामले में अपराधी अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ने उदारता दिखाते हुए राकेश किशोर को माफ कर दिया है, इसलिए इस मामले को समाप्त माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने ऐसे कृत्यों के महिमामंडन और भविष्य में रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार जारी रखने का संकेत दिया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि शुरुआत में मामला समाप्त हो गया था. जब सीजेआई ने किशोर को माफ कर दिया था, लेकिन राकेश किशोर ने मीडिया से कहा कि ‘भगवान ने मुझसे ऐसा करवाया’ और इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, जिससे न्यायपालिका का मजाक बन रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ एससीबीए की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना और सोशल मीडिया पर महिमामंडन रोकने के लिए आदेश की मांग की गई थी। विकास सिंह ने बताया कि राकेश किशोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपने कृत्य को दोहराने की कसम भी खाई।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि राकेश किशोर का व्यवहार ‘गंभीर आपराधिक अवमानना’ जैसा है, लेकिन जब सीजेआई ने माफ कर दिया, तो यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की अवमानना के मामलों में अवमानना कार्रवाई का निर्णय संबंधित जज पर निर्भर होता है।
विकास सिंह ने तर्क दिया कि सीजेआई की माफी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में थी और इसे संस्थागत कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि राकेश किशोर के बाद के आचरण, जैसे मीडिया में दिए बयान, एक नया अपराध है।
जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सहमति जताई और कहा कि ऐसे कृत्यों के महिमामंडन को रोकने के लिए निवारक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देने से बचा जा सके।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चिंता का समर्थन करते हुए कहा कि नोटिस जारी करने से राकेश किशोर को पीड़ित की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है और विवाद भड़का सकता है।
आखिर में बेंच ने अपराधी अवमानना मामले में आगे न बढ़ाने का फैसला किया और सुनवाई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही, धर्मोपदेशक डॉ. केए पॉल द्वारा दायर रिट याचिका को भी सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।
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