महाराष्ट्र
शरद पवार के खिलाफ विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री केतकी चितले को 18 मई तक पुलिस हिरासत

एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाली मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को आज पुलिस ने ठाणे कोर्ट में पेश किया। जहां अदालत ने उन्हें 18 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी अभिनेत्री को बीती शाम गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में एक फार्मेसी के छात्र को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभिनेत्री ने अपने फेसबुक पर शरद पवार से संबंधित एक विवादित पोस्ट को शेयर किया था। जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं निखिल भामरे नाम के छात्र को भी शरद पवार से संबंधित एक आपत्तिजनक ट्वीट के लिए नासिक जिले से गिरफ्तार किया गया है।
चितले द्वारा साझा की गई पोस्ट कविता के रूप में थी और कथित तौर पर किसी अन्य द्वारा लिखी गई थी। इसमें एनसीपी प्रमुख का उल्लेख उनके उपनाम पवार और 80 वर्ष की आयु के तौर पर किया गया था। एनसीपी नेता 81 वर्ष के हैं। पोस्ट में पवार की ओर कथित तौर पर इशारा करते हुए लिखा गया था, ‘नरक इंतजार कर रहा है’ और ‘आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं’। एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करती है।
शरद पवार ने नांदेड़ में पत्रकारों से कहा कि वह नहीं जानते कि चितले कौन है और उन्हें इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या पोस्ट किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘स्वप्निल नेटके द्वारा दर्ज करायी गई एक शिकायत के आधार पर शनिवार को ठाणे के कलवा पुलिस थाने में चितले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।’ इसके बाद, चितले को ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। नवी मुंबई के कलंबोली पुलिस थाने के बाहर एनसीपी की महिला शाखा की कार्यकर्ताओं ने उन पर तब काली स्याही और अंडे फेंके, जब उन्हें ले जाया जा रहा था।
चितले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501, 505 (2), 153 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। इस बीच पुणे में भी राकांपा के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर चितले के खिलाफ इसी मामले में एक मामला दर्ज किया गया। उत्तरी महाराष्ट्र के धुले में, चितले और उनके द्वारा साझा की गई पोस्ट के कथित लेखक नितिन भामरे के खिलाफ एनसीपी के एक नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
नितिन भामरे ने अपने ट्वीट में कहा था कि ”बारामती के गांधी के लिए बारामती का नाथूराम गोडसे” बनाने का समय आ गया है। हालांकि, उन्होंने ट्वीट में किसी नेता या राजनीतिक दल के नाम का जिक्र नहीं किया था। राज्य के पुणे जिले का एक शहर बारामती, शरद पवार का गृह क्षेत्र है जबकि गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ”ट्वीट की जांच करने के बाद महाराष्ट्र साइबर इकाई ने आगे की कार्रवाई के लिए नासिक ग्रामीण पुलिस को सूचित किया था।’ अधिकारी ने कहा कि भामरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए) , 500, 504 , 506 के तहत आरोप लगाये गए हैं।
इससे पहले राकांपा एनसीपी आनंद परांजपे ने भामरे के खिलाफ ठाणे शहर के नौपाड़ा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र के मंत्रियों और एनसीपी नेताओं जितेंद्र आव्हाड और छगन भुजबल ने चितले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया।
महाराष्ट्र
मुंबई: महिला से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीपी रोड पुलिस स्टेशन की सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे के खिलाफ जांच शुरू

मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में उस समय हंगामा मच गया जब शिकायतकर्ता को थाने बुलाया गया। इस मामले में सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दुर्गा खराडे पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज करने का आरोप है, इसलिए खराडे के मामले की जांच एक एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 18 सितंबर का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में जांच शुरू की है, जिसमें सब-इंस्पेक्टर दुर्गा खराडे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह शिकायतकर्ता महिला के साथ दुर्व्यवहार करती और गुस्से में उसे नीम से मारती हुई दिखाई दे रही हैं। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस की आलोचना भी शुरू हो गई है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने दो युवकों को बुलाया और उनके खिलाफ जमीन हड़पने और अतिक्रमण का मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त महिला बाद में उनके साथ शामिल हो गई और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं। इसके अलावा, पुलिस इस मामले में पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज करेगी और फिर पुलिस सब-इंस्पेक्टर से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में सब-इंस्पेक्टर दुर्गा महिला के साथ बदसलूकी करती और उसे चोर कहती नज़र आ रही हैं। इस मामले में डीसीपी मोहित कुमार गर्ग ने कहा कि मामले की जाँच एसीपी को सौंप दी गई है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मुंबई : गोवंडी में देवी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार, स्थिति तनावपूर्ण

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मुंबई: मुंबई के गोवंडी साठेनगर में दुर्गा माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने और उसे खंडित करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दंगाइयों ने देवी की मूर्ति के अनावरण के दौरान हिंसा की और नारे लगाने पर आपत्ति जताई। जब मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं और भक्तों ने नारे लगाए, तो उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया और आरोपियों ने उन पर तलवारों, लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद गोवंडी में हालात बिगड़ गए, लेकिन शांति स्थापित होने के बावजूद तनाव बना हुआ है।
यह घटना गोवंडी के साठेनगर में हुई। मुंबई पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं का दावा है कि पहले उन्हें संगीत बजाने से रोका गया। उसके बाद, उन्हें नारे लगाने से रोका गया। जब उन्होंने नारे लगाए, तो तलवारों, डंडों और लाठियों से लैस दंगाई आ गए, उन पर हमला कर दिया और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामले के हर पहलू की जांच शुरू कर दी है और यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी उसी इलाके के हैं और क्या उनके खिलाफ कोई निजी दुश्मनी या द्वेष था।
महाराष्ट्र
मुंबई: आई लव मुहम्मद बैनर पर विवाद; भायखला में तनाव; बिना अनुमति रैली निकालने पर अशफाक डेविड के खिलाफ मामला दर्ज

CRIME
मुंबई: मुंबई में आई लव मुहम्मद बैनर पर हुए विवाद के बाद अब पुलिस ने अशफाक डेविड के खिलाफ भायखला घोरुप देव में अनधिकृत रैली निकालने का मामला दर्ज किया है। मोदी कंपाउंड में कल दोपहर आई लव मुहम्मद (PBUH) की तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कल रात अशफाक के खिलाफ मामला दर्ज किया और रात में ही नोटिस देकर उसे रिहा कर दिया। अशफाक के खिलाफ अनधिकृत रैली निकालने का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला आई लव मुहम्मद (PBUH) लिखने के कारण दर्ज नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और आई लव मुहम्मद बैनर की आड़ में सांप्रदायिक तत्व मुंबई शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए पुलिस भी अलर्ट पर है। बैकोला पुलिस द्वारा अशफाक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बीएनएस की धारा 223, 37, 135 के तहत दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस ने आई लव मुहम्मद आंदोलन के तहत अनधिकृत रैली निकालने के आरोप में बीएनएस की धारा 223, 37, 135 के तहत मामला दर्ज किया है। का पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि जो मामला दर्ज किया गया है वह गलत है, पुलिस इसमें एनसी दर्ज कर सकती थी। उन्होंने कहा कि आई लव मुहम्मद मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई सही नहीं है। हमें विरोध करने का अधिकार है। मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन पुलिस तुरंत मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस ने भी इसका खंडन किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से मुसलमानों में नाराजगी है और कहा जा रहा है कि पुलिस मुसलमानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। उसके बाद, पुलिस ने भी इसका खंडन किया है और कहा है कि यह मामला आई लव मुहम्मद बैनर प्रदर्शित करने के लिए दर्ज नहीं किया गया है। इसे दूसरा रूप देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
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