अपराध
सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ सभी जांचों को महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने और राज्य पुलिस से सभी जांचों को एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और वी.रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, ” जिनके घर कांच के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।”
पीठ ने सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी से कहा, “आप 30 साल से पुलिस फोर्स में हैं। अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप राज्य के बाहर अपनी जांच चाहते हैं। आपको अपने फोर्स पर शक नहीं होना चाहिए।”
सिंह ने अपने लगाए आरोपों में कहा था तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टार्गेट दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि देशमुख ने उन्हें पुलिस में पोस्टिंग या तबादलों में भ्रष्टाचार सहित विभिन्न तरीकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य दिया था।
जेठमलानी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें पूर्व गृह मंत्री के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की सजा का सामना करना पड़ रहा है।
पीठ ने जवाब दिया, “यह चौंकाने वाला है कि आपने 30 साल तक एक ही सिस्टम में काम किया है और अब आप अचानक सभी पर आरोप लगा रहे हैं।”
जेठमलानी ने सिंह के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव होने की बात कही, लेकिन शीर्ष अदालत ने आखिरकार याचिका खारिज करने का फैसला किया।
सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने अदालत से याचिका को खारिज नहीं करने और अपने मुवक्किल को अन्य कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने का आग्रह किया। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सिंह को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
एक लिखित याचिका सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार के जांच अधिकारी उन्हें इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर वह देशमुख के खिलाफ अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ पहले से शुरू की गई या विचाराधीन सभी जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दिया जाए।
अपराध
विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

suprim court
नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।
इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।
3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।
न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।
इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।
अपराध
ओशिवारा में मोटरसाइकिल सवार ने 21 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी

मुंबई: 8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। उसने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है।
एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम लगभग 7.10 बजे, उसने डीएन नगर में एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और न्यू लिंक रोड, ओशिवारा के बाईं ओर चल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डर गई और घर लौट आई, जहाँ उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।
इसके बाद, उसने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
अपराध
बंगाल पुलिस को जानकारी मिली है कि कैसे गिरफ्तार जासूसों ने पाकिस्तानी आकाओं को व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर हासिल करने में मदद की

कोलकाता, 10 जुलाई। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अधिकारियों को इस बारे में विशेष जानकारी मिली है कि इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य में गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आईएसआई लिंकमैन मुकेश रजक और राकेश कुमार गुप्ता, कैसे पाकिस्तान में अपने आकाओं को व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए भारतीय मोबाइल नंबर हासिल करने में मदद करते थे।
पूछताछ के दौरान, पुलिस हिरासत में मौजूद दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कई भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके बाजार से प्रीपेड मोबाइल कार्ड खरीदते थे।
उन सिम कार्ड और नंबरों को एक्टिवेट करने के बाद, दोनों उन्हें अपने पाकिस्तानी आकाओं को दे देते थे। इसके बाद, उन नंबरों का इस्तेमाल फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट खोलने के लिए किया जाता था। दोनों अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ ओटीपी भी साझा करते थे, जो उन नंबरों के लिए व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक थे।
सूत्रों ने बताया कि ज़्यादा ध्यान दिए बिना चुपचाप काम करने के लिए, दोनों ने एक एनजीओ की आड़ में काम करना शुरू कर दिया, वह भी पूर्वी बर्दवान ज़िले के मेमारी जैसी जगह में किराए के मकान से, जहाँ अपराध संबंधी गतिविधियों का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है।
राज्य पुलिस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि दोनों ने किराए के मकान के मालिक और अपने पड़ोसियों को अपने बारे में विरोधाभासी परिचय दिए।
मालिक के सामने उन्होंने खुद को अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षक बताया; जबकि पड़ोसियों के सामने उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों में शामिल एक एनजीओ के प्रमुख के रूप में पेश किया।
जैसा कि पड़ोसियों ने जाँच अधिकारियों को बताया, हालाँकि इलाके में रजक और गुप्ता सच्चे सज्जन माने जाते थे, लेकिन इलाके में उनकी बातचीत सीमित थी।
पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि कभी-कभी कुछ लोग उनसे मिलने आते थे और कुछ समय के लिए किराए के मकान में रुकते थे।
रजक पश्चिम बर्दवान ज़िले के पानागढ़ का रहने वाला था, जबकि गुप्ता दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर का रहने वाला था।
पुलिस को शक है कि गुप्ता और रजक किसी बड़े जासूसी गिरोह का हिस्सा थे।
जांच अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल फोन पहले ही ज़ब्त कर लिए हैं। जाँच अधिकारी इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि गिरफ़्तार किए गए लोग कब से आईएसआई से जुड़े हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने साथियों के साथ किस तरह की जानकारी साझा की।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 week ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
न्याय11 months ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अनन्य2 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राष्ट्रीय समाचार5 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा