राजनीति
कोरोना के बीच यूपी में पंचायत चुनाव शुरू

यूपी में कोरोना की दूसरी लहर उफान पर है। इसी के बीच गांव में सरकार बनाने के लिए मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते देखे गए। कोरोना संक्रमित लोगों को पीपीई किट पहनकर वोट डालने की अनुमति दी गई है।
18 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के 779, क्षेत्र पंचायत के 19,313 व ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के चयन के लिए लोग सुबह सात बजे से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। 51176 मतदान केंद्रों पर 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव में 2,99,012 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में बंद होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान सुरक्षा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन का दावा किया है। 18 जिला पंचायतों के 779 वार्डो में 11,749, क्षेत्र पंचायत के 19313 वार्डो में 71,418 उम्मीवादर चुनाव लड़ रहे हैं।
14,789 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए 108562 और ग्राम पंचायतों के 186583 वार्डो में 107283 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 468 जोनल मजिस्ट्रेट, 2976 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 18 रिटर्निग अधिकारी, 78 सहायक रिटर्निग अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 212 रिटर्निग अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान चुनाव के लिए 212 रिटर्निग अधिकारी और ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 2372 सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, सहानपुर, हरदोई और हाथरस में मतदान हो रहा है। सुरक्षा की ²ष्टि से झांसी, सहारनपुर, कानपुर, हरदोई, गाजियाबाद व गोरखपुर को संवेदनशील माना जा रहा है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मतदान केंद्र के बाहर छह-छह फीट की दूरी पर घेरे बनाने के आदेश हैं, ताकि मतदाता सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कर सकें। मतदान कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बचाव उपायों का पालन कराया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव स्थगित करने की अफवाहें बुधवार को दिनभर गर्म रहीं। सोशल मीडिया पर चुनाव स्थगित करने को लेकर तरह-तरह की अफवाहें चलती रहीं। शाम को पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी चर्चाओं को फर्जी करार देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव निर्धारित तिथियों पर ही कराए जाएंगे।
पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। चार चरण में होने वाले मतदान में पहले चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान 19 अप्रैल को, तीसरे में 26 और चौथे में 29 अप्रैल को होगा। दो मई को वोटों की गिनती होगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
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