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Wednesday,26-November-2025
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ओवैसी ने भारत में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे रखने पर उठाया सवाल

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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अन्याय की बात करने वाले ‘तथाकथित’ मानवाधिकार समर्थक भारत में हो रहे अत्याचारों पर चुप हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में कानपुर की घटना पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया, जहां एक लड़की रहम की भीख मांग रही थी, जब उसके पिता को पुलिस की मौजूदगी में पीटा जा रहा था।

हैदराबाद के सांसद औवेसी इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक ‘यम-ए-आशूरा’ की पूर्व संध्या पर गुरुवार देर रात पुराने शहर की एक मस्जिद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

ओवैसी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सभी टीवी चैनल अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “जब मुझसे अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा कि कानपुर की बात करो, काबुल की नहीं। कानपुर में नौ साल की बच्ची रहम की भीख मांग रही थी, जब उसके पिता को पुलिस की मौजूदगी में पीटा जा रहा था। ये तथाकथित मानवाधिकार समर्थक काबुल में लड़कियों के बारे में चिंतित हैं और वहां महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कानपुर की लड़की के बारे में किसी को परवाह नहीं है। वे अखलाक, तबरेज, पहलू खान और अलीमुद्दीन अंसारी की विधवाओं के बारे में बात नहीं करते हैं।”

औवेसी ने गौरक्षकों की भीड़ द्वारा कथित तौर पर उन पुरुषों की हत्या का जिक्र किया, जिनकी पत्नी अब विधवा हैं।

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में नौ लड़कियों में से एक लड़की पांच साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाती है, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है।

ओवैसी ने पूछा, “यहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध होते हैं। लेकिन वे (मानवाधिकार समर्थक) इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। क्या यह यहां नहीं हो रहा है?”

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी की सरकारों ने अफगानिस्तान में तीन अरब डॉलर का निवेश किया। अफगान संसद का निर्माण 700 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संयुक्त रूप से किया था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा खर्च किए गए करदाताओं के पैसे के बारे में सवाल का कोई जवाब नहीं देता है।

ओवैसी ने कहा कि 2013 से वह लगातार भारत की सरकारों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि तालिबान पुनर्गठन करेगा और सत्ता में वापस आ सकता है और इसलिए उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अफगानिस्तान या तालिबान से हमारा कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हमने भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को देखते हुए उनका ध्यान आकर्षित किया, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।”

उन्होंने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अलकायदा और आईएसआईएस के आतंकवादी अफगानिस्तान के सुदूर इलाकों में जाने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि आईएसआई, जो भारत का दुश्मन है, तालिबान को नियंत्रित कर रहा है और चीन इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को चिंता नहीं है।

ओवैसी ने कहा कि तालिबान के बारे में बयान देने के लिए समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के प्रमुख और अन्य नेता चुप हैं। एआईएमआईएम नेता ने कहा, “हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनके दोहरे मापदंड दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन वे किसी भी अन्याय की स्थिति में उनके साथ खड़े नहीं होंगे।”

औवेसी ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि हाल ही में दिल्ली में मुसलमानों की हत्या के नारे लगाने वालों या अखलाक, पहलू खान और अन्य की हत्या करने वालों या कानपुर के व्यक्ति की पिटाई करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया।

ओवैसी ने कहा कि इमाम हुसैन ने कर्बला से संदेश दिया कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन झूठ के आगे नहीं झुकेंगे।

उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन का पवित्र जीवन यह संदेश देता है कि हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी दमन का समर्थन नहीं करना चाहिए।

महाराष्ट्र

कल्याण कॉलेज नमाज़ विवाद: SIO ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

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SIO ने मुंबई के कल्याण कॉलेज में नमाज़ पढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर, SIO के स्टेट सेक्रेटरी अज़ीज़ अहमद ने कहा कि कल्याण के आइडियल कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एंड रिसर्च में हुई घटना बहुत निंदनीय और अस्वीकार्य है, जहाँ बजरंग दल से जुड़े गुंडों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर, नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकाया और परेशान किया और यहाँ तक कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने बैठाने की कोशिश की। यह घटना धार्मिक आज़ादी और एकेडमिक कैंपस की पवित्रता पर सीधा हमला है।

SIO इस घटना की कड़ी निंदा करता है और प्रभावित स्टूडेंट्स के साथ पूरी एकजुटता दिखाता है। हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। हम पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वे धार्मिक सद्भाव बनाए रखें और ऐसे सांप्रदायिक रवैये के खिलाफ एकजुट रहें और मजबूत एकजुटता दिखाएं।

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राष्ट्रीय समाचार

सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: ईएसआईसी के दो अधिकारियों को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

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CRIME

विजयवाड़ा, 26 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विजयवाड़ा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर (आरआरओ) और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (एसएसओ) का नाम शामिल है। दोनों ने एक शख्स से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई के मुताबिक, मामला 2020 का है। शिकायतकर्ता ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी और उसे ईएसआईसी में रजिस्टर भी कराया था। तकनीकी वजहों से एफसीआई ने उसकी फर्म को तीन साल के लिए डिबार कर दिया, जिससे वह कोई ठेका नहीं ले सका।

20 नवंबर 2025 को दोनों ईएसआईसी अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उसका घर कुर्क करने का नोटिस थमा दिया। साथ ही कहा कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक कुर्की और नीलामी की कार्रवाई रोकनी है, तो 50 हजार रुपये देने होंगे, जिसमें 30 हजार आरआरओ के लिए और 20 हजार एसएसओ खुद के लिए मांगे।

शिकायत मिलते ही सीबीआई ने 25 नवंबर को केस दर्ज किया और अगले ही दिन जाल बिछाया। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को जैसे ही शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते देखा गया, सीबीआई की टीम ने उसे धर दबोचा। इसके बाद रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों को आज विजयवाड़ा में सीबीआई के स्पेशल जज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभी जारी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। आम लोगों को परेशान कर रिश्वत मांगने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है।

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राष्ट्रीय समाचार

केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 26 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है।

केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में भी गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से अधिक डेटा डिजिटाइज हो चुका है। राकेश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर रहे हैं।

इधर, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर अत्यधिक दबाव है। उन्होंने दावा किया कि असम में लागू फॉर्म की पद्धति की पूरे देश में कोई आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट अब सभी राज्यों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय करेगा।

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