अपराध
पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘2 साल बाद क्यों आए, फोन हैक होने पर प्राथमिकी क्यों नहीं की’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पेगासस जासूसी के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं से एक सवाल किया। कोर्ट ने कहा, निगरानी का मामला दो साल पहले सामने आया था, अब अचानक आप लोग क्यों आ गए और कोई शिकायत या प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई? हालांकि, शीर्ष अदालत अगले सप्ताह याचिकाकर्ताओं को सुनने के लिए सहमत हो गई है और उन्हें भारत सरकार को प्रतियां देने के लिए कहा है।
कई वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, सी.यू. सिंह, मीनाक्षी अरोड़ा, राकेश द्विवेदी और अरविंद दातार उन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जिन्होंने पेगासस जासूसी के आरोपों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, निजता के उल्लंघन का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था और अदालत से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा, “यदि समाचार पत्रों में रिपोर्ट सही हैं तो नि:संदेह आरोप गंभीर हैं। अधिकांश याचिकाएं विदेशी समाचार पत्रों पर निर्भर करती हैं, लेकिन हमारे लिए जांच का आदेश देने के लिए सत्यापन योग्य सामग्री कहां है? निगरानी का मुद्दा दो साल पहले मई 2019 में प्रकाश में आया था। पता नहीं क्यों इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, अब अचानक से ये मामला क्यों आ गया?”
अनुभवी पत्रकार एन. राम का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने कहा, “हमारे पास सूचना तक सीधी पहुंच नहीं है, इसलिए, हम सरकार से हमें यह तथ्य बताने के लिए कहते हैं – इसे किसने खरीदा और हार्डवेयर कहां आधारित था। सरकार चुप क्यों रही, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तकनीक का उपयोग भारत में नहीं किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।”
जस्टिस रमन्ना ने इसपर जवाब दिया कि अचानक दो साल बाद क्यों आए? 2019 में, यह बताया गया कि व्हाट्सएप का दुरुपयोग किया गया था। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, “सच्चाई सामने आनी चाहिए, हम नहीं जानते कि किसके नाम हैं।”
प्रधान न्यायाधीश ने अरोड़ा से पूछा, अगर आपको पता है कि आपका फोन हैक हो गया तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई?
उन्होंने कहा कि सभी याचिकाकर्ता शिक्षित और जानकार हैं, उन्हें समाचार रिपोटरें के अलावा और अधिक सत्यापन योग्य सामग्री एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए था, और हम यह नहीं कहते कि अखबार की रिपोर्ट अविश्वसनीय हैं।
सुनवाई का समापन करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस स्वीकार करने के लिए भारत सरकार की ओर से किसी को पेश होना चाहिए और मामले को मंगलवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र को याचिकाओं की प्रति देने को भी कहा।
अपराध
नागालैंड विश्वविद्यालय के डीन पर आपूर्तिकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज

CBI
नई दिल्ली, 14 जुलाई। सीबीआई ने नागालैंड विश्वविद्यालय के एक डीन पर एक विक्रेता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और वनस्पति विज्ञान विभाग को उपकरण और यूपीएस बैटरियाँ आपूर्ति करने वाले अन्य लोगों को परेशान करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि नागालैंड विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के विज्ञान संकाय के डीन, वरिष्ठ प्रोफेसर, चित्त रंजन देब पर संस्थान को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और खुद को आर्थिक लाभ पहुँचाने के पूर्वनिर्धारित इरादे से विभिन्न भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर में कहा गया है, “डॉ. चित्त रंजन देब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और मामले की जाँच… सीबीआई, एसीबी, गुवाहाटी को सौंपी गई है।”
एक सूत्र ने सीबीआई को बताया कि इससे पहले कुछ विक्रेताओं ने देब को एटीएम मशीनों और बैंक खातों के ज़रिए रिश्वत दी थी क्योंकि उन्होंने नागालैंड विश्वविद्यालय को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति में उनका पक्ष लिया था।
सीबीआई, एसीबी गुवाहाटी द्वारा 12 जुलाई को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि देब विभिन्न बोलीदाताओं और कंपनियों को वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के ऑर्डर अनुकूल तरीके से देने के मामले में गलत कामों में शामिल थे और इसके लिए उन्हें अनुचित लाभ या रिश्वत दी गई थी।
सीबीआई ने कहा कि एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, देब ने कई मौकों पर असम के जोरहाट स्थित मेसर्स जलधारा एंड कंपनी के रवींद्र कुमार जैन से 5 लाख रुपये के आपूर्ति ऑर्डर, जो पहले ही दिए जा चुके थे, और जैन से खरीदे जा रहे 23 लाख रुपये के उपकरण/उपभोग्य सामग्रियों के बदले में अनुचित रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई सूत्र ने आगे खुलासा किया कि देब ने असम के जोरहाट स्थित सीएस पावर सॉल्यूशंस के गुलज़ार हुसैन से भी यूपीएस बैटरियों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के ऑर्डर देने के मामले में रिश्वत की मांग की थी।
सीबीआई को सूचना मिली थी कि देब 12 जुलाई को जोरहाट आकर जैन से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। सूत्र ने आगे बताया कि देब उसी दिन 15,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए गुलज़ार हुसैन से भी मिलने वाले थे।
अपराध
मुंबई की आर्थर रोड जेल में गैंगस्टर पर हमला , गैंगस्टर प्रसाद पुजारी समेत 7 कैदियों पर मामला दर्ज

CRIME
मुंबई — मुंबई की प्रसिद्ध आर्थर रोड जेल में शनिवार को कैदियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद जेल में आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि सात कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह घटना 6 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब आर्थर रोड स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में दो गिरोहों के बीच झड़प हो गई। विवाद जल्द ही गहरा गया और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें प्रसाद पुजारी को निशाना बनाया गया।
हत्याकांड में प्रसाद पुजारी सुरक्षित, जेल में जाँच शुरू
जेल सूत्रों का कहना है कि विवाद के दौरान प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला ज़रूर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई कैदी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जेल अधिकारियों ने तुरंत आंतरिक जाँच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में यह घटना कैसे हुई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद, जेल अधिकारी रविंदर अर्जुन टोंगे ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सात कैदियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 194(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
नामजद आरोपियों की सूची जारी
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें शामिल हैं:
- इरफान रहीम खान
- शोएब खान उर्फ भूरिया
- अयूब अनामुद्दीन शेख
- मुकेश सीताराम निषाद
- लोकेंद्र उदय सिंह रावत
- सुधीश संतोष भोसले
- प्रसाद विट्ठल पुजारी
गौरतलब है कि प्रसाद पुजारी को पिछले साल चीन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। वह पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी के साथ चीन में छिपा हुआ था और उसके कई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से संबंध बताए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें मार्च 2024 में आर्थर रोड जेल स्थानांतरित कर दिया गया।
सुरक्षा कड़ी होने की संभावना
घटना के बाद, जेल प्रशासन ने आर्थर रोड जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं, साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में जेल में और भी तलाशी अभियान और कैदियों की निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
अपराध
ईडी ने पुणे से संचालित करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया

नई दिल्ली, 12 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स मैग्नेटेल बीपीएस कंसल्टेंट्स एंड एलएलपी नाम से संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका संचालन पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर में फैला हुआ है।
जारी जांच के दौरान, ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले ऋण प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने वाले एक हाई-प्रोफाइल घोटाले का पर्दाफाश हुआ।
यह जांच पुणे साइबर पुलिस द्वारा आठ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिसमें उन पर जुलाई 2024 से पुणे में प्राइड आइकॉन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से धोखाधड़ी का आयोजन करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपियों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर अमेरिकी नागरिकों को ऋण देने के बहाने संवेदनशील बैंक क्रेडेंशियल्स साझा करने का लालच दिया। चुराए गए डेटा का इस्तेमाल लाखों डॉलर की हेराफेरी करने के लिए किया गया, जिसे अमेरिका स्थित सहयोगियों के ज़रिए भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी, मुख्यतः USDT, में बदल दिया गया।
डिजिटल संपत्तियों को ट्रस्ट वॉलेट और एक्सोडस वॉलेट जैसे वॉलेट में संग्रहीत किया गया था। कथित तौर पर, लूटे गए धन को अनौपचारिक हवाला चैनलों (अंगड़िया) के माध्यम से भारत भेजा गया और अहमदाबाद में भुनाया गया।
किराया और सॉफ्टवेयर जैसे परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए कंपनी के बैंक खातों में खच्चर खातों के माध्यम से धनराशि प्रसारित की गई।
हालांकि, एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोने-चांदी, लग्जरी वाहन, आभूषण और अचल संपत्ति की खरीद शामिल थी।
छापेमारी के दौरान, ईडी ने 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, 1.18 करोड़ रुपये नकद, 9.2 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ और घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।
एक बड़ी सफलता तब मिली जब कंपनी के दो प्रमुख साझेदारों – संजय मोरे और अजीत सोनी – को जयपुर में गिरफ्तार कर लिया गया।
माना जा रहा है कि ये लोग साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क के मास्टरमाइंड हैं। ईडी ने पुष्टि की है कि अन्य दोषियों का पता लगाने और धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की और वसूली के लिए आगे की जाँच जारी है।
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