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Wednesday,01-July-2026
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ईडी ने आईएमए घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मंत्रियों बेग और खान के परिसरों पर छापेमारी की

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 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार को चामराजपेट से कांग्रेस विधायक बी.जेड. जमीर अहमद खान और पूर्व मंत्री आर. रोशन बेग के घरों और कार्यालयों पर करोड़ों रुपये के आईएमए पोंजी घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में बेंगलुरु में छापे मारे। ईडी के लगभग 100 अधिकारियों ने खान और बेग के स्वामित्व वाले कई स्थानों पर छापे मारे।

खान 2006-2008 में जद (एस)-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे और अब राज्य में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के कट्टर समर्थक हैं। जबकि बेग कांग्रेस-जद (एस) सरकार में मंत्री थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।

ईडी अधिकारियों द्वारा चामराजपेट से चार बार के विधायक जमीर अहमद खान के परिसर में जुलाई 2019 में घोटाले में उनका नाम सामने आने के बाद यह पहली छापेमारी है और यहां तक कि उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे गए संपत्ति घोषणा पत्र में भी उल्लेख किया था कि उन्होंने आईएमए और इसके संस्थापक से ऋण लिया था।

जबकि बेग के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, गिरफ्तार किया गया था और यहां तक कि सीबीआई द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है। खान से ईडी सहित कई एजेंसियों द्वारा आईएमए के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान के साथ एक संपत्ति लेनदेन के लिए पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उन पर किसी भी एजेंसी द्वारा अभी तक आरोप नहीं लगाया गया था।

आईएमए और कर्नाटक के अन्य घोटालों में सक्षम प्राधिकारी ने 6 जुलाई को बेग से संबंधित लगभग 20 चल और अचल संपत्तियों को पहले ही कुर्क कर लिया है, जिनकी कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक है।

बेग से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चल रहा है, जिसमें शिवाजीनगर में उनके दो आवास और खान के चामराजपेट निवास के अलावा नेशनल ट्रैवल्स के कार्यालय, एक फर्म, और उनसे जुड़ी अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

सूत्रों ने खुलासा किया कि सभी स्थानों पर अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को छापेमारी की सूचना दी जिसके बाद इन इलाकों में सुरक्षाबल तैनात किया गया ।

अधिकारी संपत्ति के दस्तावेजों, नेशनल ट्रैवल्स में व्यावसायिक लेनदेन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों का सत्यापन कर रहे हैं।

खान ने रिचमंड टाउन के सर्पेन्टाइन रोड पर अपनी एक संपत्ति आईएमए के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान को 9.38 करोड़ रुपये में बेची थी और इस लेनदेन की घोषणा उनके 2018 के चुनावी हलफनामे में की गई थी।

हालांकि विवाद शुरू होने के बाद से उन्होंने आईएमए और इसके संस्थापक के साथ किसी भी अन्य लिंक से लगातार इनकार किया था और मामले के संबंध में कर्नाटक के विशेष जांच दल (एसआईटी), सीबीआई और ईडी ने उनसे पूछताछ की थी।

बेंगलुरू मुख्यालय आईएमए, मोहम्मद मंसूर खान द्वारा स्थापित एक निवेश कंपनी, जो आईएमए समूह की छत्रछाया में पोंजी घोटाले में मुख्य आरोपी है।

जुलाई 2019 में नई दिल्ली में ईडी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले पोस्ट किए गए अपने वीडियो संदेश में, उन्होंने विशेष रूप से खान और बेग का नाम लेते हुए आरोप लगाया था कि वे इतने बड़े घोटाले को करने के लिए उनके साथ मिलीभगत कर रहे थे।

इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी से पहले, कंपनी और उसके संस्थापक के खिलाफ 25,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें उनके पैसे वापस करने की मांग की गई थी।

अपराध

नई दिल्ली: ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, पश्चिम बंगाल से 3 गिरफ्तार

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दिल्ली पुलिस की ओर से ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने छह मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 18 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 15 सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।

पुलिस को शिकायत मिली थी कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ स्कैम के जरिए 7.22 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। ठगों ने पीड़िता को लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बनाए रखा और उसे आरटीजीएस के माध्यम से रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना और हावड़ा में छापेमारी कर समीरन रॉय, प्रिंस शॉ और समर चटर्जी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित साइबर ठगों को म्यूल बैंक खाते, सिम कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल उपलब्ध कराते थे। पीड़ितों को फर्जी ‘डिजिटल अरेस्ट’ कॉल के जरिए डराकर सिंडिकेट की ओर से तैयार किए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता था।

दक्षिण जिला (साउथ डिस्ट्रिक्ट) की साइबर पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान ‘डिजिटल अरेस्ट’ सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और अपराध से अर्जित धन का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है।

इससे पहले, 29 जून को भी दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अभियान के दौरान साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने जामताड़ा समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी।

दक्षिण-पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) अभिमन्यु पोसवाल ने बताया था कि जिले की पुलिस ने करीब 26 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े चार अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा थार रॉक्स वाहन, 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अपराध से जुड़े कई अन्य साक्ष्य बरामद किए गए।

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अपराध

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 11 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, बैंकाक से आया यात्री गिरफ्तार

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गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से 10.91 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई रविवार को अहमदाबाद कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने की। आरोपी यात्री गुजरात के जूनागढ़ जिले के मंगरोल का रहने वाला है और वह थाई एयरवेज की फ्लाइट टीजी-343 से बैंकॉक से अहमदाबाद पहुंचा था।

जांच के दौरान यात्री के चेक-इन सामान की तलाशी ली गई। इसी दौरान कस्टम के स्निफर डॉग ने बैग में नशीले पदार्थ की मौजूदगी का संकेत दिया। इसके बाद बैगेज टैग के आधार पर यात्री की पहचान कर उसे रोका गया।

अधिकारियों ने जब उसके ट्रॉली बैग की गहन जांच की तो उसमें छिपाकर रखे गए चांदी रंग के पांच पॉलीथीन पैकेट मिले। इन पैकेटों में हरे रंग का पौधेनुमा पदार्थ भरा हुआ था। फील्ड टेस्टिंग किट से जांच करने पर यह हाइड्रोपोनिक गांजा निकला।

कस्टम अधिकारी ने बताया कि बरामद मादक पदार्थ का कुल शुद्ध वजन 10,911 ग्राम है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है।

इस खेप को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत जब्त कर लिया गया है। वहीं, आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह खेप कहां से लाई गई, इसे किसे पहुंचाया जाना था और इसके पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क का हाथ तो नहीं है।

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले यात्रियों के पास से हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़े जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने भी कस्टम ने बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग से 20 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया था। इसके अलावा एक अन्य यात्री के पास से करीब 6.5 किलोग्राम और एक अलग कार्रवाई में लगभग 4 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया था।

पिछले सप्ताह मुंबई कस्टम ने भी बैंकॉक से आए दो यात्रियों को गिरफ्तार किया था, जिनके सामान से 19 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ था।

बता दें कि हाइड्रोपोनिक गांजा उस गांजे को कहा जाता है जिसे बिना मिट्टी के, केवल पानी और विशेष पोषक तत्वों के नियंत्रित घोल की मदद से कृत्रिम वातावरण में उगाया जाता है।

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अपराध

आगरा में सीबीआई ने पीएनबी के ब्रांच मैनेजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की भद्रौली शाखा, बरहन के मैनेजर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

आरोपी को सीबीआई ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई के अनुसार, इस मामले में 25 जून को एक निजी कंपनी में कार्यरत शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बैंक मैनेजर करीब 19 सोलर पैनल लोन फाइलों की प्रोसेसिंग और मंजूरी के लिए प्रति फाइल 7,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था।

शिकायत के मुताबिक, बातचीत के बाद आरोपी मैनेजर 19 लोन फाइलों को क्लियर करने के बदले कुल 52,000 रुपए रिश्वत लेने पर तैयार हो गया। खास बात यह है कि ये सभी 19 लोन फाइलें पहले से ही बैंक द्वारा विधिवत स्वीकृत की जा चुकी थीं, इसके बावजूद उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगी गई।

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपए मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई ने आरोपी बैंक मैनेजर को 25 जून को गिरफ्तार किया। उसे शुक्रवार को गाजियाबाद की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और रिश्वतखोरी से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

बता दें कि इससे पहले 22 जून को सीबीआई ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), रामगढ़ (झारखंड) के बरका सयाल एरिया के सौंदा स्थित रीजनल स्टोर के चीफ स्टोर कीपर को रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़ा था। यह मामला शिकायत मिलने पर दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। यह रिश्वत शिकायतकर्ता को उसकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए हल्के काम सौंपकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी जारी रखने देने के बदले मांगी गई थी।

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