अपराध
क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान व अन्य के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं -बॉम्बे हाईकोर्ट

क्रूज ड्रग्स मामले में शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान व अन्य की जमानत की विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी है..जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि क्रूज जहाज पर छापे के बाद आर्यन खान, सह-आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेट के खिलाफ दर्ज मामले में ‘साजिश’ और तीनों की ‘एक जैसी मंशा’ से संबंधित आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ‘प्रथम दृष्टया सबूत’ नहीं मिला था। न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने 14 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि एनसीबी द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री को देखते हुए अदालत ने पाया है कि तीनों आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सकारात्मक सबूत नहीं था।
आर्यन, धमेचा और मर्चेट को उच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर को एक आदेश के तहत सशर्त जमानत दी गई थी। इस मामले पर विस्तृत आदेश आज ही उपलब्ध कराया गया है।
न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के सामान्य इरादे पर एनसीबी का दावा (आरोपी) के पास वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स और साजिश रचने का पाया जाना ‘अस्वीकार करने योग्य’ है।
अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि तीनों क्रूज पर यात्रा कर रहे थे, उनके खिलाफ धारा 29 (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकता।
न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, “इस अदालत को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है कि साक्ष्य के रूप में बुनियादी सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि आवेदकों (आरोपी) के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।”
उन्होंने आगे कहा कि आर्यन खान के पास कोई दवा नहीं मिली, जबकि धमेचा और मर्चेट से बरामद मात्रा एनडीपीएस अधिनियम के तहत ‘छोटी’ थी। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के खिलाफ साजिश की धारा लागू करने या गैरकानूनी कार्य करने के लिए समझौते के बारे में कोई सकारात्मक सबूत होना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसे सबूत माना जाए।
न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, “यहां तक कि आर्यन खान या तीनों आरोपियों की व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था या एनडीपीएस अधिनियम के तहत साजिश रचने और अपराध करने के लिए बैठक कर अन्य आरोपियों के साथ साजिश का सुझाव साझा करने का भी कोई सबूत नहीं था।”
उन्होंने ने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी तिकड़ी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे और इस मुद्दे पर कोई आपसी बैठक नहीं हुई थी, जैसा कि एनसीबी ने तर्क दिया।
अदालत ने पिछले महीने खान, धमेचा और मर्चेट को जमानत देते हुए कहा कि चूंकि साजिश जैसा कोई अपराध नहीं था, इसलिए जमानत देने पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता इस मामले में लागू नहीं होगी।
अपराध
दिल्ली के मालवीय नगर में दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत

CRIME
नई दिल्ली, 30 अगस्त। दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। खिड़की एक्सटेंशन के जे ब्लॉक में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या, हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास जारी हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी कि खिड़की एक्सटेंशन के जे ब्लॉक में दो युवकों पर हमला हुआ है और दोनों सड़क पर खून से लथपथ पड़े हैं। इसके बाद मदन मोहन मालवीय अस्पताल से खबर आई कि अस्पताल में लाए गए एक घायल शख्स की मौत हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
इस हमले में मारे गए युवक की पहचान खिड़की एक्सटेंशन निवासी विवेक (11) के रूप में हुई। मूल रूप से आगरा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला विवेक एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसका शव ट्रॉमा सेंटर भेजा गया।
वहीं दूसरे युवक की पहचान गुप्ता कॉलोनी, खिड़की एक्सटेंशन निवासी अमन (21) हुई। अमन डीएलएफ में काम करता था। उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक सुबह एक और कॉल आई, जिसमें बताया गया कि चार लड़कों के हाथ खून से सने थे और चाकू लिए हुए थे और लूटपाट के बाद भागे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि इन्हीं चारों ने विवेक और अमन पर हमला किया था। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
जांच में पता चला कि यह हमला सुनियोजित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इलाके में रहने वाले लोगों को शांतिपूर्ण माहौल मिले और उन्हें दहशत के साए जीने के लिए विवश न होना पड़े।
अपराध
विरार इमारत हादसा: मामले में 5 लोग गिरफ्तार; जांच अपराध शाखा को सौंपी गई

CRIME
पालघर: विरार में रमाबाई इमारत के ढहने की घटना की जांच, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में 17 लोगों की जान चली गई थी, अपराध शाखा इकाई 3 को सौंप दी गई है।
शुरुआत में, बिल्डर नित्तल गोपीनाथ साने (48) को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। आगे की पूछताछ के बाद, पुलिस ने दिवंगत ज़मींदार परशुराम दलवी की बेटियों और दामाद शुभांगी भोईर (38), संध्या पाटिल (35), सुरेंद्र भोईर (46) और मंगेश पाटिल (35) को भी हिरासत में ले लिया है। सभी पाँचों आरोपियों को शनिवार को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, दलवी ने 2008 और 2011 के बीच डेवलपर साने के साथ इमारत के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। 2020 में, नगर निगम ने मरम्मत की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह संरचना अवैध थी।
मंगलवार को एक इमारत ढहने से त्रासदी हुई, जिसमें 17 निवासियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाँच लापरवाही, भूस्वामियों की जवाबदेही और अनधिकृत निर्माण में डेवलपर की भूमिका पर केंद्रित है।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार, 30.595 किलो गांजा बरामद

नई दिल्ली, 30 अगस्त। पूर्वी जिले की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पैडलर को 30.595 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुरुवार को आईएसबीटी आनंद विहार के पास चेकिंग के दौरान यह सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान विवेक कुमार उर्फ किट्टू (19), निवासी जिला पटना, बिहार के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, एचसी अजय कुमार और कांस्टेबल रवि क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक युवक को चार बैग लिए हुए संदिग्ध अवस्था में देखा। पुलिस टीम को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। जब बैगों की जांच की गई तो उनमें पैक किया गया गांजा मिला।
पकड़े गए आरोपी विवेक ने पूछताछ में बताया कि यह गांजा उसे उसके गांव के ही सुरंजन कुमार यादव ने दिया था, जिसे दिल्ली के मोती नगर और रघुवीर नगर में सप्लाई करना था। आरोपी पिछले एक साल से गांजा सप्लाई के धंधे में शामिल था। उसने अब तक 9–10 बार बिहार से दिल्ली तक खेप पहुंचाई। डिलीवरी की पूरी प्लानिंग व्हाट्सएप कॉल्स और लोकेशन शेयरिंग के जरिए की जाती थी। हर खेप लाने पर उसे 10 से 20 हजार रुपए मिलते थे। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोपी ने बताया कि अक्सर उसके साथ उसका नाबालिग साथी शिव शंकर भी रहता था, ताकि संदेह कम हो। घटना के दिन भी वह साथ था, लेकिन विवेक की गिरफ्तारी से पहले ही फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
विवेक कुमार उर्फ किट्टू, 19 वर्षीय युवक, बिहार के पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरा धनवान का निवासी है। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है, जहां उसके पिता किसान हैं। परिवार में मां, चार बहनें और एक भाई हैं। विवेक की शिक्षा केवल छठी कक्षा तक सीमित रही, जिसके बाद उसने मजदूरी शुरू की। हालांकि, बाद में वह नशा तस्करी के गैरकानूनी धंधे में शामिल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 30.595 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।
पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी विवेक के जरिए पूरे सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। सप्लायर सुरंजन यादव और दिल्ली में गांजा रिसीव करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने साफ किया कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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