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Wednesday,06-May-2026
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महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

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anil deshmukh (1)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने कहा, “हम जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे..।”

पीठ ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय के आदेश में टिप्पणियां केवल जमानत के हकदार होने तक ही सीमित थीं, इससे स्पष्ट है कि इन टिप्पणियों से मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही की योग्यता प्रभावित नहीं होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के संबंध में गलत निष्कर्ष निकाला, जो इस मामले में सह-आरोपी थे और बाद में सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने कहा कि बार मालिकों से एकत्र किया गया पैसा देशमुख के लिए था और अगर उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन जमानत नहीं मिल सकती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जमानत के मामले में गुण-दोष के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश में तभी हस्तक्षेप करेगा, यदि उसमें विकृति दिखेगी।

मेहता ने कहा कि वह आदेश में जो बड़ी विकृति है, उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पीठ ने पूछा कि देशमुख कितने समय से हिरासत में हैं।

देशमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मुवक्किल एक साल से हिरासत में है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक उसमें काई विकृति न हो।

मेहता ने कहा कि यह अपराध आतंकवाद से कम गंभीर नहीं है।

मेहता ने देशमुख के स्वास्थ्य के पहलू पर कहा कि जमानत पाने के लिए जिन बीमारियों का उल्लेख किया गया है, वे जीवनशैली से जुड़ी हुई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा सकता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “देखिए, अगर कोई 35 साल का है तो उस पर कुछ अलग मानक लागू होंगे..।”

सिब्बल ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धन की हेराफेरी की गई थी और बयानों से इसकी पुष्टि नहीं होती। उन्होंने कहा, “161 बयानों से काम नहीं चलेगा, आपको साबित करना होगा कि धन की हेराफेरी की गई थी।”

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख की जमानत याचिका को अनुमति दी थी।

इसने नोट किया था कि वाजे के बयानों में निश्चितता का अभाव था। वाजे ने एक बयान दिया था कि फरवरी और मार्च, 2021 के महीनों के दौरान 1.71 करोड़ रुपये की राशि बार मालिकों से कथित रूप से उगाही की गई और देशमुख के निजी सहायक को सौंपी गई।

सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों पर 2019 और 2021 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज किया था। अप्रैल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में जांच के निर्देश जारी किए। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था और पिछले साल उन्हें गिरफ्तार किया था।

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अबू आसिम ने ईद-उल-अज़हा के दौरान जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट डालने और उन्हें ज़ब्त करने पर रोक लगाने की मांग की

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मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अज़हा के लिए खास तैयारी और शांतिपूर्ण ईद के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की। उन्होंने शांति में खलल डालने वाले सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। आज़मी ने अनुरोध किया कि ईद-उल-अज़हा के मौके पर जल्द ही प्रशासन, धार्मिक नेताओं और संबंधित संगठनों की एक संयुक्त बैठक की जाए ताकि सभी व्यवस्थाएं सही तरीके से की जा सकें। आज़मी ने यह भी मांग की कि जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली समस्याओं पर खास ध्यान दिया जाए और अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो कार्रवाई पुलिस करे, न कि असामाजिक तत्व और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर देविन भारती से बात की और उन्हें इस मामले में सख्त और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज़मी ने कहा कि ईद-उल-अज़हा से पहले चेक पोस्ट पर जानवरों को जब्त करने और व्यापारियों के खिलाफ हिंसा, चोरी, डकैती और लूटपाट पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि अक्सर पशु व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। कई बार व्यापारी लौटते समय लूट का शिकार हो जाते हैं। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

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महाराष्ट्र

एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि नालियों से कीचड़ हटाने की स्पीड बढ़ाई जाए और काम तय समय में पूरा किया जाए।

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मुंबई प्री-मॉनसून कामों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ कर दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह खुद काम का इंस्पेक्शन किया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को गाद हटाने के काम में तेज़ी लाने और तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह वेस्टर्न सबर्ब्स के कांदिवली, बोरीवली, दहिसर इलाकों में बड़े और छोटे नालों से गाद हटाने के काम के साथ-साथ जयवंत साल्वी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इंस्पेक्शन किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान डॉ. शर्मा ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर में पायल होटल जंक्शन, रिवर व्यू ब्रिज के पास दहिसर नदी, जयवंत सालवी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आर सेंट्रल डिवीजन में महात्रय नाला, आर साउथ डिवीजन में पवैसर नदी, लालजी पाड़ा आदि जगहों पर गाद हटाने के काम का निरीक्षण किया। मानसून के कामों के तहत मुंबई महानगरपालिका ने नालों से गाद निकालना शुरू कर दिया है। गाद निकाली जा रही है। हालांकि मानसून शुरू होने में अभी समय है, लेकिन महानगरपालिका ने तैयारियों के साथ नालों से कचरा हटाने का काम तेज कर दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाले की सफाई का काम हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरा हो जाए। इसके अलावा, निकाली गई गाद का तय समय में निपटान किया जाना चाहिए। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाद वापस सड़क या नदी में न जाए। इस मौके पर नेता सदन गणेश खनकर, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश दिरेकर, आर साउथ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट लीना दिरेकर, कॉर्पोरेटर गीता पाटिल, कॉर्पोरेटर अनीता यादव, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) श्री मनीष वालेंजू, असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश तुरबी, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।

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राज्य महिला आयोग के प्रमुख की नियुक्ति नहीं, डीजीपीआई ने मीरा बोरोंकर के बारे में खबरों का खंडन किया

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मुंबई की पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड की नामी मीरा बोरोंकर को राज्य महिला आयोग का हेड बनाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर गुमराह करने वाली है। उन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। यह खबर झूठी है। यह बात डीजीपीआईआर डिपार्टमेंट ने साफ कर दी है। इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया है। डीजीपीआईआर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो भी खबर वायरल हुई है, वह बेबुनियाद है। अभी तक राज्य सरकार ने मीरा बोरोंकर को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीरा बोरोंकर को राज्य सरकार में किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। इससे पहले चाकणकर महिला आयोग की हेड थीं। रूपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद अब मीरा बोरोंकर को लेकर जो खबर वायरल हो रही है, वह झूठी और गुमराह करने वाली है। अभी तक राज्य महिला आयोग के हेड के तौर पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है।

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