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Friday,26-April-2024
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1984 सिख दंगों के पीड़ितों को 37 साल बाद भी इंसाफ मिलने का इंतजार

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1984 सिख विरोधी दंगों पर राजनीति तो जमकर हुई लेकिन 37 साल से अधिक बीत जाने पर भी पीड़ितों को न तो पूरा इंसाफ मिल पाया है और न ही मुआवजा। अभी भी कई पीड़ित ऐसे हैं जो सरकार द्वारा किये गए वायदों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।

दिल्ली में 1984 दंगों के पीड़ित एक बार फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष से मुलाकात भी करेंगे और करीब 150 पीड़ितों की फाइलों को भी सौंपेंगे, जिन्हें अब तक कोई मकान नहीं मिल सका है।

हालाँकि इससे पहले भी पीड़ितों ने आयोग में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें उनसे किये गए वायदों को पूरा करने की मांग रखी गई। इसपर आयोग ने संज्ञान लेते हुए 9 राज्यों को नोटिस भी जारी किया।

दिल्ली के तिलक विहार में रह रहे 1984 दंगों के पीड़ित 40 वर्षीय सोनू सिंह ने आईएएनएस को बताया, हम उस वक्त दिल्ली के त्रिलोकपुरी रहा करते थे, मेरे पिता और दादा को दंगाइयों ने मार डाला था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 5 वर्ष रही होगी। अभी मेरे घर में दो भाई है और हमें मकान का अस्थाई अलॉटमेंट दिया हुआ है, जिसका हमें आज तक मालिकाना हक नहीं मिल सका।

1984 के बाद हम एक वर्ष तक कैम्प में रहें उसके बाद हमें तिलक विहार बसाया गया, वहीं हमसे उस दौरान एक हजार रुपये सरकार ने लेकर यह मकान दिए थे। हमने कई सरकारों से गुजारिश की कि हमें इन मकानों का मालिकाना हक दें

पीड़ित सोनू के मुताबिक, केजरीवाल सरकार द्वारा हमसे वायदे किये गए थे कि आपको सरकारी नौकरी देंगे, बिजली मुफ्त करेंगे और मालिकाना हक देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। कई बार अपनी मांगों को हर किसी के सामने उठाया है। इनमें बिजली के बिल माफी और सरकार द्वारा घोषित नौकरियों को लेकर है।

इसपर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने आईएएनएस को बताया, हमारा मकसद यही है कि पीड़ितों को जल्द न्याय दिला सकें। हमने इसके लिए नौ राज्यों को नोटिस भी भेजा है। हम जल्द ही अपने लोगों को न्याय दिलाने में कामयाब भी होंगे।

इसके अलावा आयोग ने पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा और न्याय देने में देरी और पीड़ित परिवारों को अब तक प्रदान किए गए मुआवजे और दंगों के हर दर्ज मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी मांगी है।

सोनू ने बताया, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई राहत पैकेजों की घोषणा तो की गई लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां घोषित राहत उपाय उन परिवारों तक नहीं पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि हमारे मकान फ्री होल्ड हो और बुजुर्गों की 2500 रुपये पेंशन अनाउंस की गई थी, उसे बढ़ाया जाए। साथ ही इस वर्ष अगस्त महीने के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा एक मुआवजा घोषित हुआ था वो मांगे भी पूरी हों।

दूसरी ओर इस मसले पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस को बताया कि, 1984 दंगो के पीडितों के जख्मों पर मरहम इस सरकार ने शुरू से लगाया है। एसआईटी गठित की गई, जो गुन्हेगार थे उन्हें सजाएं मिलना शुरू हुई हैं। इसके अलावा मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू की हुई है।

हालाँकि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है तो इसपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

दरअसल इस वर्ष अगस्त महीने में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। जिसके तहत दंगों में मारे गए लोगों को 3.5- 3.5 लाख रुपये और घायल होने वालों को 1.25- 1.25 लाख रुपये दिए जाएँगे।

इस योजना में राज्य सरकार के लिए मृत्यु पीड़ितों की विधवाओं और वृद्ध माता- पिता को पूरे जीवन के लिए 2,500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान भी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पेंशन के भुगतान पर होने वाला खर्च राज्य सरकार को वहन होगा।

इससे पहले 2014 में भी केंद्र सरकार ने सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के आश्रितों की राहत बढ़ाकर पांच-पांच लाख रुपये करने की योजना पेश की थी।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021- 22 के बजट में 84 के दंगा पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत राशि देने के लिए 4.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कुछ दंगा पीड़ितों को दिल्ली तिलक विहार क्षेत्र में 944 मकान अस्थाई तौर पर अलॉट किये गए। कईयों को मिलना अभी भी बाकी हैं। इसके अलावा दंगों के दौरान जिन मकानों में पहले यह पीड़ित रहा करते थे उनपर भी कब्जा कर लिया गया है, जो अब उन्हें नहीं मिल पा रहें हैं।

पीड़ितों के अनुसार, इन मकानों के केजरीवाल सरकार में ढाई लाख रुपये बिल आ रहें है वहीं अब तक किसी सरकार ने बिजली की मांग तक नहीं कि थी।

50 वर्षीय एक अन्य पीड़ित बलबीर सिंह ने 1984 दंगों के दौरान स्थिति को बयां करते हुए आईएएनएस को बताया कि, करीब 12 वर्ष उम्र रही होगी मेरी जब परिजनों को मार दिया गया। मेरी भी खूब पिटाई की थी। मार लगने के कारण मेरे सर में चोट लगी जिसके बाद मेरे बाल काटे गये और आज भी मैं पगड़ी नहीं बाँध सकता हूं।

हम पीड़ितों से वायदे तो खूब किये गए लेकिन उनमें पूरा बेहद कम हुआ है। जैसे सभी पीड़ितों को मकान मिलने थे लेकिन सबको नहीं मिल सके। मृतक और घायलों में कई लोगों को जो सुविधाएँ मिलनी थी वो नहीं मिल सकी है। वहीं मकान का एलॉटमेंट भी अस्थाई तौर पर हुआ है।

उन्होंने आगे बताया कि, कई घायलों को मुआवजा मिला था मुझे पहले 2 हजार रुपए मिला फिर मनमोहन सरकार के दौरान सवा लाख रुपये दिया गया था जो मुझे मिला भी था।

अपराध

सलमान खान आवास फायरिंग मामला: दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल से तीन घंटे तक पूछताछ की।

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अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों विक्की गुप्ता और सागर पाल से दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दोनों आरोपियों से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की।

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी और बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली में कई मामले दर्ज हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि गिरफ्तार आरोपी गुप्ता और पाल बिश्नोई गिरोह के दोनों सदस्यों के संपर्क में कैसे आए।

दिल्ली पुलिस सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में कथित गिरोह संबंधों की जांच कर रही है

दिल्ली पुलिस के अधिकारी दोनों आरोपियों से यह भी जानना चाहते हैं कि क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह ऐसी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है।

दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को मुंबई पहुंची और क्राइम ब्रांच की हिरासत में इन दोनों संदिग्धों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि दोनों संदिग्धों से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस फिलहाल मुंबई में ही है और मौका मिलने पर गुरुवार को उनसे दोबारा पूछताछ करेगी।

मामले में शीघ्र गिरफ्तारी एवं हथियार बरामदगी

14 अप्रैल की सुबह गुप्ता और पाल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर भाग गए. मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें 48 घंटे के अंदर गुजरात के भुज से पकड़ लिया। गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सूरत की तापी नदी में फेंक दिया गया था, जिसे क्राइम ब्रांच ने नदी में खोजकर बरामद कर लिया।

गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है।अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस अदालत से दोनों की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करेगी।

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अपराध

मुंबई: डीआरआई ने तस्करी का सोना, चांदी और अमेरिकी मुद्रा जब्त की, कुल कीमत ₹10.48 करोड़

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मुंबई: एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से अफ्रीका से तस्करी किए गए सोने को विदेशी चिह्नों को हटाने के लिए पिघलने की सुविधा पर संसाधित किया जा रहा था और स्थानीय बाजार में ले जाया जा रहा था, डीआरआई टीम ने 22 अप्रैल 2023 को कार्रवाई शुरू की।

तदनुसार, डीआरआई एमजेडयू के अधिकारियों ने एक पिघलने की सुविधा की खोज की और विदेशी मूल के सोने और 16.66 किलोग्राम चांदी सहित विभिन्न रूपों में 9.31 किलोग्राम सोना जब्त किया। इसके अलावा, पिघलने की सुविधा के संचालक और एक भर्तीकर्ता (सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य) जो वाहक की व्यवस्था करता है और आगे की प्रक्रिया के लिए तस्करी के सोने को इकट्ठा करता है, को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर पता चला कि भर्तीकर्ता कई वाहकों से विभिन्न अफ्रीकी नागरिकों से सोना इकट्ठा करता है, उसे संसाधित करता है और पास में स्थित खरीदार को सौंप देता है।भर्तीकर्ता के कार्यालय परिसर में एक अनुवर्ती तलाशी ली गई और 190000 डॉलर बरामद किए गए, जो तस्करी के सोने के अग्रिम भुगतान के रूप में खरीदार द्वारा उसे सौंप दिया गया था।इसके साथ ही एक अन्य टीम को खरीदार के कार्यालय परिसर में तलाशी के लिए भेजा गया। हालांकि, अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही खरीदार भाग चुका था। तलाशी के दौरान 351 ग्राम विदेशी मूल की सोने की छड़ें और 1818 ग्राम चांदी के साथ रुपये मिले। 1.92 करोड़ रुपये नकद बरामद और जब्त किए गए।आगे की पूछताछ में पता चला कि जिन अफ्रीकी नागरिकों से भर्तीकर्ता ने सोना एकत्र किया है, वे पास के 2 होटलों में ठहरे हुए हैं। इसलिए, 2 टीमें भेजी गईं और सोने की तस्करी करने वाले और भर्तीकर्ता को सौंपने वाले 2 अफ्रीकी नागरिकों को पकड़ लिया गया।

सभी 4 व्यक्ति अर्थात. दोनों वाहकों, भर्तीकर्ता और पिघलाने वाले ने भारत में सोने की तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की और इसलिए, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस ऑपरेशन में डीआरआई ने 9.67 किलोग्राम तस्करी का सोना, 18.48 किलोग्राम चांदी, रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की। 1.92 करोड़ और USD 190000, कुल मूल्य रु। 10.48 करोड़.

इस ऑपरेशन से डीआरआई ने एक बार फिर बेहद पेशेवर तरीके से तस्करी विरोधी काम के प्रति डीआरआई की प्रतिबद्धता दिखाई है।

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नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 65 वर्षीय शख्स को तीन साल की सजा।

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रांची, 23 अप्रैल। नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग को रांची स्थित पोक्सो अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो के सेक्शन आठ के तहत दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त कांति लाल साहू पेशे से शिक्षक थे। वह 22 अप्रैल 2018 को नाबालिग को पढ़ाने के नाम पर उसे गांव से रांची लेकर आया था।

इसके बाद वह अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। मामले को लेकर रांची महिला थाने में कांड संख्या 9/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी।

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