महाराष्ट्र
मुंबई: सरकारी याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से राहत, कार्यवाही 12 अप्रैल तक रुकी क्योंकि अदालत ने इसे ‘विच हंट’ करार दिया

बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (बीसीएमजी) द्वारा सरकारी वकील गीता शास्त्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी और इसे ‘विच हंट’ करार दिया।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि कोई भी परिणामी कार्यवाही 12 अप्रैल तक रोकी जाएगी
जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणामी कार्यवाही को 12 अप्रैल तक रोक दिया जाएगा। एक वकील ने शास्त्री के खिलाफ बीसीएमजी के साथ शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने हस्ताक्षर करके जालसाजी और झूठी गवाही दी है। हलफनामे से जुड़े कुछ दस्तावेज। “क्या बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के खिलाफ विच हंट शुरू किया है? अनुलग्नकों के आधार पर शिकायत है कि कोई अभ्यास नोट नहीं बल्कि एक आदेश है। ये लोग सरकारी सेवा में हैं ! हम इस पर रोक लगाएंगे, हम कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देंगे।’
याचिका में कहा गया है कि एक लिखित बयान संलग्न दस्तावेजों के साथ दायर किया गया है
उच्च न्यायालय शास्त्री द्वारा बीसीएमजी की एकल सदस्य समिति के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत एक अनुशासनात्मक समिति को सौंप दिया गया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के खिलाफ एक मुकदमे में एक लिखित बयान दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ दस्तावेज संलग्न किए गए थे। दस्तावेजों पर एक अन्य सरकारी वकील द्वारा सच्ची प्रतियों के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। इस बीच, शास्त्री ने लिखित बयान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसमें परिशिष्ट संलग्न थे। राज्य का विरोध करने वाले वकील ने ‘सच्चे कॉपी साइन’ पर आपत्ति जताई और शास्त्री के खिलाफ झूठ और जालसाजी का आरोप लगाते हुए सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई के समक्ष एक आवेदन दायर किया।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है: पुलिस आयुक्त देवेन भारती

मुंबई: मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त, 36 डीसीपी, 51 एसीपी, 2336 अधिकारी, 14430 जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों में दंगा निरोधक दस्ता, आरपीएफ, एसआरपीएफ, त्वरित प्रतिक्रिया बल, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड और अन्य बल भी तैनात किए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गणपति मंडलों पर विशेष व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़ के दौरान धैर्य और संयम दिखाएं, संदिग्ध और संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और भीड़ के दौरान पुलिस का सहयोग करें
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
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