अपराध
मुंबई की एक अदालत ने कुख्यात ड्रग तस्कर की पूर्व नियोजित हत्या के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मुंबई: एक सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को ड्रग्स तस्करी में शामिल एक स्थानीय गुंडे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसका नाम दो हत्या अपराधों सहित कई आपराधिक मामलों में है।
हालांकि अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे कोई स्पष्ट मकसद स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन दोषी विनोद पवार ने कथित तौर पर अपने सौतेले भाई की मौत का बदला लेने के लिए जानू पवार उर्फ बिल्ला को गोली मार दी।
मामले के बारे में
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च, 2019 को पवार ने अपने दो सौतेले भाइयों राजू और बाबा के साथ मिलकर बिल्ला पर नज़र रखी और उसके बाद पवार ने उस पर गोली चला दी। पीड़ित की पत्नी एक रिश्तेदार की मदद से उसे अस्पताल ले गई, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालाँकि, अस्पताल जाते समय बिल्ला ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसे पवार ने गोली मारी है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसे मृत्युपूर्व बयान के रूप में इस्तेमाल किया। गोली लगने से कुछ दिन पहले पीड़ित को जमानत पर रिहा किया गया था। तब से पवार और उसके भाई कथित तौर पर बदला लेने के लिए उस पर नज़र रख रहे थे।
अपराधी ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण
हत्या के बाद, दोषी ने 5 मार्च, 2019 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हत्या के हथियार का भी खुलासा किया। इसके बाद राजू को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बाबा को नौ महीने बाद 8 जनवरी, 2020 को पकड़ा गया। जबकि पवार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया, राजू और बाबा पर उसे उकसाने और उसकी मदद करने का आरोप लगाया गया।
अभियोजन पक्ष ने बिल्ला की पत्नी से पूछताछ की, जो दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी के सटीक मकसद और कारण के बारे में चुप रही। हालाँकि, उसने दावा किया कि हत्या से एक दिन पहले, उसके ससुराल वाले उनके घर आए थे और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन पक्ष के सबूतों पर भरोसा करते हुए, अदालत ने पवार को “पूर्व नियोजित हत्या” के लिए दोषी ठहराया, लेकिन सबूतों के अभाव में राजू और बाबा को बरी कर दिया।
अपराध
मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का पर्दाफाश, एफआईआर दर्ज कर मामला EOW को स्थानांतरित

मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है।
शिकायत के अनुसार, वसई (पश्चिम) निवासी, विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के सहायक प्रबंधक, दीप कमलेश जोशी (31) ने कार्यालय परिसर पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने का मामला दर्ज कराया है। यह घटना बाबा हाउस बिल्डिंग, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) स्थित जवाहरलाल गंगारमानी और उषा गंगारमानी के कार्यालय से संबंधित है।
आरोपी की पहचान अंधेरी (पश्चिम) के शास्त्री नगर निवासी पवन खेमनानी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि खेमनानी ने कथित तौर पर 2013 से बिना किराया दिए बाबा हाउस कार्यालय पर कब्जा कर रखा था।
अपनी धोखाधड़ी को और आगे बढ़ाते हुए, उन पर गंगारामनी दंपत्ति की तस्वीरों का इस्तेमाल करके फ़र्ज़ी समझौते तैयार करने और संपत्ति पर मालिकाना हक़ जताने के लिए उनके जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, अनुमानित ₹12 करोड़ की संपत्ति पर गलत कब्ज़ा कर लिया गया।
गंगारामानी परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि ज़ोन 10 के पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति से मामले की जाँच शुरू की गई है। इस बहुमूल्य संपत्ति धोखाधड़ी की आगे की जाँच अभी जारी है।
अपराध
मुंबई: दादर के शिवाजी पार्क में मीनाताई ठाकरे की मूर्ति पर लाल तेल का पेंट लगाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: शिवाजी पार्क स्थित शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पत्नी दिवंगत मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा को लाल रंग से रंगने के मामले में बुधवार शाम एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान सीसीटीवी कैमरों से हुई। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान उपेंद्र पावस्कर के रूप में हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है।
शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 298 (किसी वर्ग के लोगों द्वारा रखे गए पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना, नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह घटना सुबह करीब 6.30 बजे हुई, जिससे मूर्ति और उसके आसपास के हिस्से पर लाल धब्बे पड़ गए, जिससे शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और वे तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम की “बेहद निंदनीय” करार दिया और चेतावनी दी कि यह महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की एक चाल हो सकती है।
ठाकरे ने कहा, “ऐसी हरकतें आमतौर पर उन आवारा तत्वों द्वारा की जाती हैं, जिन्हें अपने माता-पिता का नाम लेने में भी शर्म आती है, या फिर वे लोग शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हाल ही में बिहार में देखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया।”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मूर्ति को विकृत करने की निंदा की और आश्वासन दिया कि पुलिस पूरी जाँच करेगी और दोषियों को गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा, “हम इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देने देंगे। पुलिस इसके पीछे जो भी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त से बात की है तथा उन्हें 24 घंटे के भीतर अपराधियों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।
शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट के गृह और राजस्व राज्य मंत्री योगेश कदम ने भी इस कृत्य की निंदा की। मीनाताई ठाकरे को “सभी शिवसैनिकों की कुलमाता” बताते हुए उन्होंने कहा कि यह मूर्ति वर्षों पहले बाल ठाकरे के निर्देश पर स्थापित की गई थी, और उनके पिता रामदास कदम ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का निर्देश दिया।
इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद अनिल देसाई ने सुरक्षा चूक के लिए राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “यह सरकार की नाकामी के अलावा और कुछ नहीं है।”
गुस्सा बढ़ने पर शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं ने मूर्ति और उसके आसपास की सफाई की। पुलिस ने तनाव को और बढ़ाने के लिए शिवाजी पार्क और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारी अपराधियों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं।
अपराध
मुंबई : गोरेगांव के स्कूल में बच्ची से कथित यौन शोषण, महिला गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 18 सितंबर। मुंबई के गोरेगांव में एक प्राइवेट स्कूल में 4 साल की एक बच्ची के साथ कथित यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोरेगांव पुलिस ने स्कूल की 40 वर्षीय महिला सहायक स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 15 सितंबर की है, जब बच्ची ने घर लौटने पर कपड़े बदलते समय निजी अंगों में दर्द की शिकायत की। मां को कुछ गड़बड़ लगने पर बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां चोट की पुष्टि हुई।
पूछताछ पर बच्ची ने बताया कि स्कूल की केयरटेकर ने बाथरूम ले जाते समय उसके साथ अनुचित तरीके से छेड़छाड़ की, जिससे चोट लगी।
बच्ची के माता-पिता ने तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचना दी और फिर गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल रिपोर्ट और मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने महिला के खिलाफ यह मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट के तहत दर्ज किया है।
गोरेगांव पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और जांच जारी है।
बता दें कि आरोपी महिला स्कूल में दो साल से अधिक समय से काम कर रही थी। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और तीन अन्य महिला सहायक स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
फिलहाल इस घटना के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आगे की जांच कर रही है।
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