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Thursday,12-December-2024
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अपराध

उत्तर प्रदेश के संभल में एक व्यक्ति ने किशोर छात्रा पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली

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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली क्षेत्र में एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने स्नातक की छात्रा को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली।

घायल छात्रा (18) का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, “अमरोहा के गौरव नामक व्यक्ति ने बीएससी की छात्रा को बुलाया और उसे गोली मार दी। इसके बाद उसने घटनास्थल पर ही उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार ली।”

उन्होंने कहा, “हमले के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है।”

किशोरी की मां ने बताया कि छात्रा ने उनसे कहा था कि वह दोपहर एक बजे तक घर लौट आएगी। “मुझे अभी पता चला है कि किसी ने उसे गोली मार दी है।”

पुलिस ने बताया कि अपराध स्थल की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। मौके से एक पिस्तौल और दो खाली कारतूस बरामद किए गए हैं।

अपराध

गाजियाबाद : फर्जी दस्तावेज से 1 हजार करोड़ से ज्यादा की जमीन हड़पने वाला शातिर गिरफ्तार

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गाजियाबाद, 12 दिसंबर: गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने नाम और पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके 1,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करने और बेचने के मामले में 10 हज़ार के इनामी वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया है कि साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास एक काफी बड़ी जमीन खाली पड़ी थी। जिसको बेचने के लिए एक शातिर गैंग ने काम करना शुरू कर दिया था। मुजफ्फरनगर के रहने वाले राजकुमार गर्ग ने उस जमीन पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। यहां तक कि बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया।

पुलिस ने राजकुमार गर्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ किया तो पता चला कि राजकुमार गर्ग ने 1,000 करोड़ की जमीन को हड़पने के लिए प्लान बनाया था। राजकुमार गर्ग 18 साल पहले गाजियाबाद में किराए के मकान में रहने के लिए आया था और छोटी-मोटी प्रॉपर्टी डीलिंग किया करता था। उसने देखा कि अर्थला की मेन रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन खाली पड़ी हुई है। उसी समय से वह जमीन के पीछे लग गया। उसने पता लगाया कि यह जमीन राजकुमार अग्रवाल नाम के शख्स की है। जिसके बाद राजकुमार गर्ग ने राजकुमार अग्रवाल के एड्रेस को लेकर कागजात तैयार करवाए और जमीन का सौदा शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों से उस जमीन का सौदा तय किया और उन लोगों से एडवांस पैसा लेकर फोन नंबर और पता भी बदल लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस लगातार राजकुमार गर्ग की तलाश में लगी हुई थी। साहिबाबाद पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था।

पुलिस ने बताया कि राजकुमार अग्रवाल दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने कई साल पहले अर्थला में जमीन खरीदी थी। जमीन बहुत बड़ी है इसलिए वह अभी तक खाली पड़ी हुई है। आज की सरकारी रेट के हिसाब से उस जमीन की कीमत 1,000 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में चार आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। राजकुमार गर्ग की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। राजकुमार गर्ग के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि उनके पास एक सीबीआई के अधिकारी का फोन आया कि आपने जमीन का सौदा किया है और हमें जमीन का कब्जा दिलाया जाए। एक करोड़ रुपए टोकन अमाउंट भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जमीन के असली मालिक को कई अन्य प्रॉपर्टी डीलरों के भी फोन आए। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

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अपराध

डीआरआई मुंबई ने सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9.95 करोड़ रुपये मूल्य का 12.5 किलोग्राम सोना जब्त किया; 6 गिरफ्तार

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विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी कि मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के फूड कोर्ट में कार्यरत हवाई अड्डा कर्मचारियों का एक गिरोह अंतर्राष्ट्रीय पारगमन यात्रियों से सोना लेकर उसे हवाई अड्डे के बाहर पहुंचाकर उसकी तस्करी में संलिप्त था।

रोकी गई खेप

खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई मुंबई के अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर निगरानी बनाए रखी और तस्करी के सोने की दो खेपों को उस समय रोक लिया, जब उन्हें हवाई अड्डे के बाहर पहुंचाया जा रहा था। सोना पहुंचाने वाले तीन हवाई अड्डे के कर्मचारियों और तीन रिसीवरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

जांच करने पर 8 थैलियों में सोने की धूल के 24 अंडाकार गोले पाए गए। जांच करने पर 9.95 करोड़ रुपये मूल्य का 12.5 किलोग्राम (शुद्ध वजन) सोना बरामद हुआ। 

मोम के रूप में 12.5 किलोग्राम सोने का चूर्ण बरामद किया गया, जिसका मूल्य 9.95 करोड़ रुपये है तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत सभी 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

हवाई अड्डे पर विभिन्न पदों पर कार्यरत 3 व्यक्तियों सहित 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ, सोने की तस्करी में शामिल एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 

पिछले दो दिनों में डीआरआई मुंबई ने लगभग 36 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है, जिससे तस्करी गिरोहों को करारा झटका लगा है।

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अपराध

मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पीएनबी धोखाधड़ी मामले में ईडी 2,565.90 करोड़ रुपये की जब्त संपत्तियों को भुनाएगा: विशेष पीएमएलए अदालत का निर्देश

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मुंबई: मुंबई में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा जारी आदेश के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब मेहुल चोकसी के नेतृत्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कथित धोखाधड़ी मामले के संबंध में कुर्क या जब्त की गई 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा, एजेंसी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सहित वित्तीय संस्थानों को धन की वसूली और परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग करने में सहायता करना है।

अदालत का यह फैसला पीड़ित बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दायर एक आवेदन के बाद आया है, जिसे ईडी ने भी समर्थन दिया है। इसके परिणामस्वरूप, संपत्तियों का हस्तांतरण शुरू हो गया है, जिसमें 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि मुंबई में स्थित उच्च-मूल्य वाले फ्लैट और अंधेरी (पूर्व) के सीप्ज़ ​​में स्थित दो कारखाने और गोदाम परिसर, जिन्हें अब चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दिया गया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त संपत्तियों की वापसी जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच से पता चला है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों और पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इस घोटाले के कारण पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ। पीएनबी धोखाधड़ी के अलावा, चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए लोन को भी नहीं चुकाया।

अपनी जांच के तहत ईडी ने भारत भर में 136 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली, जिसके बाद चोकसी के गीतांजलि ग्रुप से जुड़ी 597.75 करोड़ रुपये की क़ीमत की क़ीमती चीज़ें और आभूषण ज़ब्त किए गए। भारत और विदेश में मौजूद संपत्तियों, वाहनों, बैंक खातों, फ़ैक्ट्रियों, कंपनी के शेयरों और आभूषणों समेत 1968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी ज़ब्त की गई।

मेहुल चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 14,000 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जिस पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चोकसी पर भारत, दुबई और अमेरिका में ग्राहकों और उधारदाताओं को धोखा देने के लिए एक संगठित रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया है। सह-आरोपी नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण की कार्यवाही से गुजर रहा है।

चोकसी ने 2017 में एक निवेश कार्यक्रम के माध्यम से एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता प्राप्त की, जिससे उसे गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने में मदद मिली। 2018 में, प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर पीएनबी धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के लिए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

चोकसी ने विशेष अदालत की सुनवाई में दावा किया कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण भारत वापस नहीं आ सकता। उसने अभियोजन से बचने के लिए भागने से इनकार किया, और कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिससे वह आरोपों का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकता। उसका मामला जटिल है, क्योंकि वह प्रत्यर्पण के संबंध में विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। जबकि एंटीगुआ ने उसे कुछ सुरक्षा प्रदान की है, चोकसी की कानूनी टीम उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है, इस दावे के आधार पर कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उसकी स्थिति अभी भी एक भगोड़े की है, जो चल रही कानूनी जांच के तहत एंटीगुआ में रह रहा है।

पीड़ित बैंकों के लिए धन की वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, ईडी और बैंकों ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट में सहमति आवेदन दायर किया। 10 सितंबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने ईडी को गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों के साथ समन्वय में संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। इन नीलामियों से प्राप्त आय का उपयोग कुर्क या जब्त की गई संपत्तियों के मूल्यांकन और नीलामी के लिए किया जाएगा। उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री की आय पीएनबी/आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

पुनर्स्थापन प्रक्रिया के तहत, मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट में खेनी टॉवर स्थित फ्लैटों सहित छह संपत्तियों को बहाल किया गया है, जिनकी कुल कीमत लगभग 27 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, SEEPZ में दो महत्वपूर्ण संपत्तियां, जिनमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिनका मूल्य 98.03 करोड़ रुपये है, मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के आदेश के अनुसार शेष संपत्तियां परिसमापक और बैंकों को हस्तांतरित की जा रही हैं।

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