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Friday,04-July-2025
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महाराष्ट्र के मंत्री की सुप्रीम कोर्ट से अपील, एनसीबी के ‘जबरन वसूली रैकेट’ की जांच हो

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महाराष्ट्र के एक मंत्री ने पिछले अक्टूबर में एक क्रूज जहाज पर कथित रेव पार्टी पर छापेमारी की सनसनीखेज घटना पर सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने और इसकी जांच शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है पिछले कुछ वर्षो में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा जबरन वसूली और फर्जी छापेमारी की गई।

प्रमुख किसान नेता और वसंतराव नाइक शेट्टी स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी राज्यमंत्री हैं। उन्होंने बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को एनसीबी द्वारा छापे में पकड़े और बाद में छोड़े जाने के मामले की जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी की कमान मुंबई के तत्कालीन क्षेत्रीय एनसीबी निदेशक समीर वानखेड़े ने संभाली थी।

तिवारी ने अपनी याचिका में कहा, “माननीय सुप्रीम कोर्ट को मुंबई में एनसीबी की दुर्भावनापूर्ण कार्यशैली, दृष्टिकोण और संबंधित मामलों की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करनी चाहिए। इसके अधिकारी पिछले दो वर्षो से फिल्म सेलिब्रिटी और कुछ मॉडलों को निशाना बना रहे हैं और अब एनसीबी द्वारा आर्यन खान को पूर्ण क्लीनचिट दे दी गई है।”

तिवारी की शीर्ष अदालत से यह दूसरी ऐसी अपील है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है कि एनसीबी द्वारा कैसे आर्यन खान और अन्य को ‘सॉफ्ट टारगेट’ बनाने की शर्मनाक घटना हुई और उनके मौलिक अधिकार का हनन किया गया। तिवारी ने पहली अपील 18 अक्टूबर, 2021 को दायर की थी।

जनहित याचिका में कहा गया है, “अब, जैसा कि एनसीबी ने ही उन निर्दोष लोगों को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है, जिन्हें पहले पद का दुरुपयोग करके झूठे मामले में फंसाया गया था .. एनसीबी द्वारा शक्तियों और अधिकार के दुरुपयोग की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं ..।”

तिवारी ने आगे तर्क दिया कि एनसीबी जैसी भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों में ‘जनता की आस्था और विश्वास’ की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है।

उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में एनसीबी के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी आर्यन खान या अन्य लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अवैध रूप से सलाखों के पीछे डाल दिया और भारी सार्वजनिक अपमान का शिकार बनाया।

वानखेड़े का जिक्र करते हुए कि उन्हें पद से हटा दिया गया था, उनके खिलाफ राज्य के मंत्री नवाब मलिक सहित विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए थे – बॉलीवुड में ‘ड्रग्स के गढ़ को उखाड़ने’ के नाम पर चुनिंदा और प्रतिशोधी रूप से आर्यन खान जैसे अमीर व्यक्तियों या मशहूर हस्तियों को निशाना बनाया गया।”

तिवारी ने कहा कि अब आर्यन खान और अन्य को पूरी तरह से क्लीन चिट दिए जाने से स्पष्ट है कि यह सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग का एक बड़ा खेल था। अधिकारियों पर ‘जबरन वसूली’ का आरोप भी लगा था। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 139/142 के तहत इन मामलों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए।

एनसीबी ने इन शिकायतों पर ध्यान दिया था और वानखेड़े को जबरन वसूली रैकेट चलाने और आय से अधिक संपत्ति रखने पर मूल विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।

तिवारी की जनहित याचिका तब भी आई है, जब वानखेड़े का चेन्नई तबादला कर दिया गया। पिछले सप्ताह एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल एनसीबी की चार्जशीट से कई और खुलासे सामने आए।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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महाराष्ट्र

कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी

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मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।

विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:

बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले

बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।

तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।

सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

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महाराष्ट्र

हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

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मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।

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