महाराष्ट्र
2023 में एयरोसोल प्रदूषण के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार उठाएगी कड़े कदम
महाराष्ट्र के 2023 में एयरोसोल प्रदूषण के लिए ‘ऑरेंज जोन’ से निकलकर ‘रेड जोन’ में प्रवेश करने की संभावना है, इससे गंभीर चिंता पैदा हो गई है।
कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर अभिजीत चटर्जी और उनके स्कॉलर मोनामी दत्ता द्वारा एक स्टडी ‘ए डीप इनसाइट इनटू स्टेट-लेवल एयरोसोल पॉल्यूशन इन इंडिया’ में यह चेतावनी दी गई है। इसे एएसएआर द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया।
स्टडी में कहा गया है कि हाई एयरोसोल मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5-पीएम10) हैं, जिसमें समुद्री नमक, धूल, सल्फेट, ब्लैक और कार्बनिक कार्बन शामिल हैं।
चटर्जी ने कहा, सांस के जरिए जहरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। यह मोरबिडिटी रेट में वृद्धि और जीवन प्रत्याशा में कमी को बढ़ाएगा। एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ (एओडी) वातावरण में मौजूद एयरोसोल का मात्रात्मक अनुमान है और इसका उपयोग प्रॉक्सी माप के रूप में किया जा सकता है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा, 23 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) द्वारा 72 इकाइयों के साथ 23जीडब्ल्यू बिजली का उत्पादन करने वाले खतरनाक पदार्थों को हवा में छोड़ दिया जाता है। इनमें से केवल 14 इकाइयों (4.5जीडब्ल्यू) ने या तो प्रदूषण नियंत्रण तकनीक फ्लूू गैस डीसल्फराइजेशन स्थापित किया है या अगस्त 2022 तक सल्फर डाइऑक्साइड सीमा के अनुरूप होने का दावा किया है।
महाराष्ट्र में अधिकांश टीपीपी नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, जलगांव, बीड और नासिक में स्थित हैं।
दत्ता ने कहा, वर्तमान में महाराष्ट्र ‘ऑरेंज जोन’ में आता है, जो 0.4-0.5 के बीच एओडी के साथ एक संवेदनशील क्षेत्र है।
दत्ता ने कहा, बढ़ता एयरोसोल प्रदूषण एओडी को 0.5 से ऊपर धकेल कर ‘सबसे कमजोर’ या ‘रेड जोन’ में प्रवेश कर सकता है।
एओडी रेंज के मान को 0 से 1.0 तक समझाते हुए उन्होंने कहा कि 0 अधिकतम ²श्यता के साथ एक क्रिस्टल स्पष्ट आकाश को इंगित करता है और 1 एओडी रेंज बहुत ही धुंधले आकाश की स्थिति दिखाता है।
दत्ता ने कहा, 0.3 (ग्रीन जोन) से नीचे का एओडी मान सुरक्षित है, 0.3-0.4 (ब्लू जोन) कम असुरक्षित है, 0.4-0.5 (ऑरेंज जोन) असुरक्षित है, जबकि 0.5 से अधिक (रेड जोन) अत्यधिक असुरक्षित है।
चटर्जी-दत्त के अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में टीपीपी ने अतीत में वायु प्रदूषण को सबसे अधिक प्रभावित किया है और बिजली की अधिक मांग के कारण टीपीपी क्षमता बढ़ रही है।
टीपीपी ने कहा, अगर महाराष्ट्र अतीत में टीपीपी क्षमता स्थापित करना जारी रखता है, तो यह राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की एक श्रृंखला के साथ ‘रेड जोन’ में प्रवेश करेगा। राज्य 2019-2023 के बीच लगभग 7 प्रतिशत की एओडी वृद्धि देख सकता है।
दोनों के अध्ययन ने तीन चरणों – 2005-2009, 2010-2014 और 2015, 2019 में कोयला आधारित टीपीपी के अलावा ठोस ईंधन जलने और वाहनों के उत्सर्जन के साथ एयरोसोल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की।
2005-2019 की अवधि में उत्सर्जन में टीपीपी का योगदान 31 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण क्षमता में वृद्धि और टीपीपी पर निर्भर होना है।
एयरोसोल प्रदूषण में ठोस ईंधन जलने का योगदान 24 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया, और उसी (2005-2019) अवधि के दौरान वाहनों का उत्सर्जन 14-15 प्रतिशत पर स्थिर रहा।
दोनों के अध्ययन ने सिफारिश की है, तदनुसार महाराष्ट्र को अपनी टीपीपी क्षमता को 41 प्रतिशत (10 जीडब्ल्यू) तक कम करने की जरूरत है, और किसी भी नए टीपीपी को सुरक्षित ‘ब्लू जोन’ में वापस आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
चटर्जी-दत्त के निष्कर्ष अगस्त 2022 में पीयर-रिव्यू जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित हुए थे, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में है।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने मुंबई सेंट्रल के ऑर्किड सिटी मॉल के खिलाफ कार्रवाई की; मॉल बंद।

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने कोर्ट के दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए मिलकर काम शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सेंट्रल इलाके में बेलासिस रोड पर मौजूद ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल के बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किए थे। इस प्रोसेस के तहत, संबंधित मालिकों/डेवलपर्स के साथ-साथ स्टॉल, यूनिट और दुकानों के यूज़र्स/कब्जा करने वालों को एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से फॉर्मल परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक मॉल की जगह में एंट्री या इस्तेमाल पर रोक है। हाल ही में बीएमसी के ‘डी’ वार्ड ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। संबंधित म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अधिकारी, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और बेस्ट अंडरटेकिंग के प्रतिनिधि और ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल से जुड़े प्रतिनिधि भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान, मॉल मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपनी मर्ज़ी से और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2020 में, मुंबई सेंट्रल में बेलासिस रोड पर स्थित ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल में आग लग गई। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त, 2026 को निर्देश जारी किए। यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आग के कारण क्षतिग्रस्त हुई पूरी ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की इमारत का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि डेवलपर पूरे ढांचे की व्यापक मरम्मत पूरी नहीं कर लेता। जब तक बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) प्रशासन संतुष्ट नहीं हो जाता कि पूरी संरचना (सभी मंजिलों सहित) सभी गतिविधियों और कार्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करती है, तब तक इमारत का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत द्वारा जारी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरी इमारत को पूरी तरह से सील रखा जाए और किसी को भी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, बैठक के दौरान ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की इमारत को खाली कराने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बीएमसी के भवन और कारखाना विभाग, भवन प्रस्ताव विभाग और मुंबई फायर ब्रिगेड शामिल थे। इसलिए, बिल्डिंग खाली करने के बारे में संबंधित मालिकों/डेवलपर्स के साथ-साथ स्टॉल, यूनिट और दुकानों के यूज़र्स/कब्जा करने वालों को एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया है। मॉल की जगह पर पब्लिक नोटिस लगाए गए हैं, जिसमें लोगों और यूज़र्स को बिल्डिंग में आने, इस्तेमाल करने या उसमें रहने से मना किया गया है। नोटिस में साफ किया गया है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता और संबंधित अथॉरिटी से पहले से परमिशन नहीं ली जाती, तब तक पूरे ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और एंट्री पूरी तरह से मना रहेगी। इस बीच, मॉल की पानी की सप्लाई काटने, म्युनिसिपल लाइसेंस के बारे में सही कार्रवाई करने और बिजली की सप्लाई (कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी बिजली को छोड़कर) काटने के निर्देश दिए गए हैं। नागपारा पुलिस को ऑपरेशन को ठीक से चलाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है।
बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन सभी संबंधित पार्टियों से अपील करता है कि वे अपनी मर्ज़ी से कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। उनसे आग्रह किया जाता है कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से फॉर्मल परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक वे मॉल की जगह में न आएं और न ही उसका इस्तेमाल करें और म्युनिसिपल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा सहयोग करें। हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ़ कर दिया है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जगह खाली करने और सील करने के लिए सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित डिपार्टमेंट अपने-अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे कहा है कि बिल्डिंग में एंट्री, इस्तेमाल या रहने के बारे में भविष्य में कोई भी परमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सक्षम अथॉरिटी के तौर पर काम करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: चीनी मिलों के लिए राहत पैकेज, सरकार लाएगी 2,000 करोड़ की आसान ऋण योजना

महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहकारी चीनी मिलों के लिए आसान लोन योजना और बाय प्रोडक्ट पॉलिसी लाई जाएगी। सहकारी चीनी मिलों को आर्थिक स्थिरता देने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार केंद्र सरकार की पॉलिसी के आधार पर एक सॉफ्ट लोन स्कीम शुरू करने जा रही है।
डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के सामने तुरंत एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करें। प्रस्तावित योजना के तहत, योग्य सहकारी चीनी मिलों को लगभग 2,000 करोड़ का कम ब्याज वाला सॉफ्ट लोन फंड मिल सकेगा। इन लोन को चुकाने के लिए 7 साल का समय मिलेगा और राज्य सरकार सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए का ब्याज का बोझ उठाएगी।
यह फंड हर फैक्ट्री की गन्ना पेराई क्षमता और आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (डीसीसीबी) और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) के जरिए दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है कि जब राज्य की चीनी मिलें भारी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और उन पर पिछले पेराई सीजन का किसानों का लगभग 200 करोड़ का बकाया है। इस फंड से मिलों को बकाया चुकाने और आने वाले पेराई सीजन के लिए आसानी से तैयारी करने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने चीनी उद्योग की कच्ची चीनी उत्पादन पर निर्भरता कम करने और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए चीनी उप-उत्पादों पर केंद्रित एक स्वतंत्र और व्यापक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस रोडमैप का उद्देश्य सौर ऊर्जा, को-जनरेशन बिजली, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी (1जी और 2 जी) एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) जैसे वैकल्पिक क्षेत्रों में विनिर्माण और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
मंगलवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुनेत्रा पवार ने कहा कि मूल्य संवर्धित उप-उत्पादों में विविधीकरण से उद्योग की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, आय के नए स्रोत विकसित होंगे और गन्ना किसानों को मौसमी मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी।
सहकारी चीनी कारखानों के सूत्रों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान में कारखानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस व्यवस्था (एफआरपी) के तहत गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना अनिवार्य होता है। हालांकि, चीनी की घरेलू बिक्री से मिलने वाली आय और एफआरपी भुगतान की बाध्यता के बीच असंतुलन के कारण अक्सर कार्यशील पूंजी की कमी और किसानों के बकाये की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
महाराष्ट्र में गन्ने की खेती राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग 4 प्रतिशत क्षेत्र घेरती है, लेकिन यह सिंचाई जल का 60 से 70 प्रतिशत तक उपयोग करती है। इसी वजह से फसल विविधीकरण और ड्रिप सिंचाई को अनिवार्य बनाने जैसे मुद्दों पर लगातार बहस होती रही है। अधिक उत्पादन वाले वर्षों में चीनी की कीमतों में गिरावट आ जाती है, जिससे किसानों के भुगतान में चूक रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को निर्यात कोटा तथा रियायती ऋण जैसी हस्तक्षेपकारी नीतियां लागू करनी पड़ती हैं।
सूत्रों के अनुसार, चीनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए चीनी मिलें अब एकीकृत बायोरिफाइनरी मॉडल की ओर बढ़ रही हैं। भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत बी-हेवी शीरे (मोलासेस) और सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादन करने पर सफेद चीनी की बिक्री की तुलना में अधिक तेजी से नकदी प्रवाह प्राप्त होता है। वहीं, गन्ने से बची रेशेदार सामग्री बैगास का उपयोग नवीकरणीय बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है, जिससे कारखानों की अपनी जरूरतें पूरी होने के साथ-साथ ग्रिड को भी बिजली आपूर्ति की जा सकती है।
इसके अलावा, कंप्रेस्ड बायो-गैस, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में विस्तार राज्य सरकार की उस योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चीनी कारखानों के राजस्व मॉडल को पारंपरिक चीनी उत्पादन से आगे बढ़ाकर आधुनिक और बहुआयामी बनाना है।
महाराष्ट्र
नशा तस्कर और शराब निर्माता भाजपा के संरक्षण में, राज्य बन रहा उड़ता महाराष्ट्र : शिवसेना (यूबीटी)

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2029 तक राज्य को नशामुक्त बनाने के संकल्प के बाद शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है।
ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में इस महत्वाकांक्षी पहल को “पाखंडी” और “घटना-आधारित तमाशा” करार देते हुए सवाल उठाया कि एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद सत्तारूढ़ प्रशासन फलते-फूलते नशीले पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने में क्यों विफल रहा।
ठाकरे गुट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2014 से केंद्र में सत्ता में है जबकि देवेंद्र फडणवीस लगभग इतने ही समय से महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी ने नागरिकों से अपने कैलेंडर में 2029 की समय सीमा अंकित करने और समय सीमा समाप्त होने पर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया।
संपादकीय में राज्य प्रशासन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें दावा किया गया कि अवैध मादक पदार्थों के व्यापार नेटवर्क, शराब निर्माता और तस्करी करने वाले आपूर्तिकर्ता स्पष्ट राजनीतिक संरक्षण के तहत काम करते हैं।
नासिक, पुणे और सतारा में अवैध विनिर्माण इकाइयों के पूर्व भंडाफोड़ का हवाला देते हुए शिवसेना (यूबीटी) ने मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य गृह विभाग पर भूमि आवंटन और रासायनिक गोली कारखानों से संबंधित महत्वपूर्ण जांचों को दबाने का आरोप लगाया।
बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का संपादकीय में चेतावनी दी गई है कि नासिक और पुणे जैसे क्षेत्र राज्य को “उड़ता महाराष्ट्र” में बदल रहे हैं। संपादकीय में मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे स्थानीय नागरिकों का कथित तौर पर मजाक उड़ाने के लिए भाजपा नेताओं की निंदा भी की गई है।
संपादकीय में कहा गया कि भाजपा एक बेहद पाखंडी और प्रचार-प्रसार की भूखी पार्टी है। वर्तमान में महाराष्ट्र में सभी नशीले पदार्थों के तस्कर, शराब निर्माता, सिगार और सिगरेट विक्रेता तथा भांग-गांजा बेचने वाले भाजपा के संरक्षण में हैं। भाजपा की राजनीति का पहिया इसी नशीले पदार्थों के व्यापार पर घूमता है, फिर भी यही लोग महाराष्ट्र को ‘नशामुक्त’ बनाने का बीड़ा उठा रहे हैं।
शराब उत्पादन करने वाले कई शुगर मिलों के मालिक भाजपा के खेमे में शरण ले चुके हैं। इसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या मुख्यमंत्री फडणवीस इन “शराब व्यापारियों” को कड़ी चेतावनी देने का साहस करेंगे या चुनाव प्रचार के उद्देश्य को कमजोर करने के लिए शराब के वर्गीकरण को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे।
सामना में आगे कहा कि राज्य में नशाखोरी केवल चरस, गांजा और भूरी चीनी जैसे अवैध पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। नशा और मदहोशी केवल नशीले पदार्थों से ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और धन से भी उत्पन्न होती है और महाराष्ट्र को इस नशे से भी मुक्त करना होगा।
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