अपराध
महाराष्ट्र: आर्थिक अपराध शाखा ने 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया

मुंबई: 50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने किशोर जाधव और दीपक जाधव को सावंतवाड़ी से पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। 8 नवंबर को जब दोनों पूछताछ के लिए पेश हुए तो ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
शिकायतकर्ता चिराग शाह को पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा में श्री हर्षवर्धन साबले और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और बॉम्बे उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक निष्पादन आवेदन में चल रहे एक मामले में अदालतों के समक्ष जाली दस्तावेज पेश करके जालसाजी करने के आरोप में दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में बुलाया था।
मामले के बारे में
शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, नवंबर 2014 में हर्षवर्धन सबले ने चिराग शाह से संपर्क किया और कहा कि उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो किसी भी डिवाइस पर बहुत कम बैंडविड्थ (यहां तक कि 2G में भी) पर इंटरनेट पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकती है, वॉयस/वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकती है (“तकनीक”)। सबले ने कहा कि उन्हें वित्त की आवश्यकता थी क्योंकि तकनीक के संबंध में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (“IPO”) जारी की जानी थी।
हर्षवर्धन सबले द्वारा लगातार किए गए अनुरोधों पर, शाह ने उन्हें ऋण प्रदान करने और प्रौद्योगिकी में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त अभ्यावेदनों के कारण, शाह ने फरवरी 2015 से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान हर्षवर्धन सबले को प्रौद्योगिकी और हर्षवर्धन सबले के कुछ अन्य उपक्रमों में निवेश के रूप में एक करोड़ छह लाख पचास हजार हस्तांतरित किए थे। हर्षवर्धन सबले ने मेरे निवेश के रिटर्न को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की।
इसके बाद हर्षवर्धन साबले शाह द्वारा उनके साथ किए गए निवेश के अनुपात में शेयर प्रदान करने में विफल रहे। यह पता लगाना और भी परेशान करने वाला था कि उन्होंने अपने द्वारा किए गए निवेश को कम आंकने के लिए प्रौद्योगिकी में अन्य निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की तारीख और प्रकार को धोखे से छिपाया था। तब शाह को हर्षवर्धन साबले के कुकर्मों का पता चला, इसलिए पार्टियों ने 02 जुलाई, 2018 को एक मध्यस्थता समझौता (“मध्यस्थता समझौता”) निष्पादित किया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रौद्योगिकी में किए गए निवेश से उत्पन्न सभी विवादों का उल्लेख किया गया था। अंततः, मध्यस्थता समझौते को आगे बढ़ाते हुए, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जेपी देवधर (“एलडी. एकमात्र मध्यस्थ”) को पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए नियुक्त किया गया।
22 दिसंबर, 2022 को शाह के पक्ष में एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया और हर्षवर्धन सबले को 30 जून, 2018 से शाह को भुगतान तक 6% (छह प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,441,520 अमेरिकी डॉलर (चार मिलियन चार सौ चालीस-एक हजार पांच सौ बीस मात्र) (समतुल्य भारतीय रुपये में) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। कुल बकाया राशि लगभग 50 करोड़ रुपये है।
अपराध
दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 30 मई। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और राजधानी दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।
दरअसल, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गिरफ्तार हुए घुसपैठिए दिल्ली में रहने से पहले हरियाणा के नूंह में भी रहे और वहां काम कर काफी समय गुजारा। इसके बाद ये लोग दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच की जा रही है। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही “पुश-बैक” रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है।
अपराध
दिल्ली के जनकपुरी में कार्यालय में चोरी मामले में 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

ARREST
नई दिल्ली, 30 मई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जनक सिनेमा कॉम्प्लेक्स में स्थित “प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन” के कार्यालय में 13 मई को हुई चोरी की घटना में शामिल 19 वर्षीय चोर को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है।
कार्यालय के मालिक ने बताया कि जब वह उस दिन (13 मई) अपने कार्यालय पहुंचे थे, तो उन्होंने पाया कि स्लाइडिंग खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर ने 3 मोबाइल फोन, 12 टैबलेट और एक लैपटॉप चार्जर चुरा लिया। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।
जनकपुरी थाने के प्रभारी (एसएचओ) के.के. तिवारी के नेतृत्व में और राजौरी गार्डन की सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुश्री नीरज टोकस के मार्गदर्शन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई।
इस टीम में हेड कांस्टेबल संदीप, रामकिशन, अंकित, महिला हेड कांस्टेबल वंदना और कांस्टेबल समरजीत शामिल थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया, जिसके जरिए चोरी हुए एक मोबाइल फोन का स्थान दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में ट्रैक किया गया।
पुलिस ने तुरंत महावीर एन्क्लेव में छापेमारी की और वहां 19 वर्षीय रोहन उर्फ खनका को गिरफ्तार कर लिया, जो राकेश का बेटा है और महावीर एन्क्लेव का निवासी है। उसके कब्जे से चोरी हुआ एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आगे की तलाशी में उसके घर से चोरी की गई 11 टैबलेट भी बरामद की गईं।
पुलिस ने बताया कि शेष चोरी की संपत्ति, जिसमें दो अन्य मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चार्जर शामिल हैं, बरामद की गई है।
आरोपी रोहन से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर जांच और तेज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है और जल्द ही बाकी चोरी का सामान भी बरामद करने की उम्मीद है।
अपराध
सीबीआई ने पासपोर्ट सेवा केंद्र लोअर परेल के जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट और एजेंट को भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार

नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के मामले में कार्रवाई, पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK), लोअर परेल, मुंबई में तैनात एक ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और एक निजी व्यक्ति (एजेंट) को गिरफ्तार किया है। यह मामला नकली दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने और इसके बदले रिश्वत लेने से जुड़ा है।
सीबीआई ने इस संबंध में ऑफिस असिस्टेंट/वेरिफिकेशन ऑफिसर और अन्य निजी पासपोर्ट एजेंटों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी (FIR) में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023-2024 के दौरान उक्त सरकारी कर्मचारी ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और उसके तहत पासपोर्ट संबंधित कार्यों के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया।
जांच में सामने आया कि आरोपी कर्मचारी ने एजेंट और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कई अज्ञात आवेदकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी करवाए। इन आवेदनों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लगाए गए थे, जो जांच में नकली पाए गए।
इसके अलावा, आरोपी कर्मचारी और एजेंट के बीच बातचीत के चैट में इन फर्जी पासपोर्ट आवेदकों से संबंधित रिश्वत की लेन-देन की चर्चा भी उजागर हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहे हैं और तत्काल योजना के तहत जारी किए गए इन पासपोर्टों की बाद में हुई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई, क्योंकि दिए गए पते फर्जी थे।
जांच में सहयोग न करने और टालमटोल रवैया अपनाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह हिरासत 2 जून 2025 तक जारी रहेगी।
मामले की जांच जारी है।
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