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Wednesday,20-August-2025
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चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा

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चारा घोटाले के 5वें केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है..साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी सुनाया है…आपको बता दे कि ये केस डोरंडा केस के नाम से जाना जाता है..जिसमें कोषागार से 139.5 करोड़ रूपये ट्रेजरी के माध्यम से अवैध निकासी का आरोप लालू पर था…

बहुचर्चित चारा घोटाले के पांच मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब तक साढ़े 32 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को जिस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है और 60 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है, वह रांची के डोरंडा ट्रेजरी से 139. 5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें पांच मामले झारखंड के और एक मामला बिहार का है।

चारा घोटाले का पहला मामला चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का था, जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी।

दूसरा मामला देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का था। इसमें लालू यादव समेत 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

तीसरा मामला भी चाईबासा कोषागार से जुड़ा था। इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा दी गई थी और 10 लाख का जुमार्ना लगाया गया था। यह मामला 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का था।

लालू से जुड़ा चौथा मामला दुमका कोषागार का था। इस मामले में 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप था। इसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 60 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

राजनीति

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किए तीन अहम बिल, विपक्ष ने किया विरोध

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नई दिल्ली, 20 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने यह बिल पेश करते हुए कहा कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

लोकसभा में इन तीनों बिलों को पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की सिफारिश की। इस बिल को लेकर संसद में विपक्षी दलों की ओर से विरोध किया गया। यही नहीं, विपक्षी दलों ने इस बिल पर रोष प्रकट करते हुए इसकी कॉपी फाड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दी।

वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी? इस पर अमित शाह ने कहा कि जब मुझे झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने इस्तीफा देकर अपनी नैतिकता दिखा दी थी। कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं होने तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं की थी।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।

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राजनीति

पूर्व भाजपा सांसदों ने कहा, ‘साजिश के तहत सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ हमला

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नई दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले को लेकर भाजपा के पूर्व सांसदों ने इसे साजिश करार दिया है। भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने इसे साजिश बताया, जबकि विजय गोयल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री जल्द काम पर लौटेंगी।

रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को एक साजिश करार देते हुए कहा कि रेखा गुप्ता जनता से सीधे मिल रही हैं, जिसे विरोधी दल पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच में यह सामने आएगा कि हमलावर किसी न किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होगा।

उन्होंने कहा कि इसे सुरक्षा में चूक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनसुनवाई में सीएम अपनी इच्छानुसार लोगों से मिल रही थी।

भाजपा नेता योगिता सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे सोची-समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता जनसुनवाई के दौरान जनता से सीधे संवाद कर रही थीं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और विरोधी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि यह हमला साजिश और राजनीति से प्रेरित है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीएम रेखा गुप्ता साहसी हैं, जो लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। गोयल ने विश्वास जताया कि रेखा गुप्ता जल्द ही अपने काम पर लौटेंगी।

बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है। वह 41 साल का है। पुलिस आरोपी को पकड़ सिविल लाइंस थाने लाई है। पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के लिए हमलावर से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है।

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राजनीति

हंगामे से बाधित हुआ प्रश्नकाल, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

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नई दिल्ली, 20 अगस्त। बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही नारेबाजी के चलते बाधित हुई। राज्यसभा व लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ ही देर बाद दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हो रही नारेबाजी के कारण पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके कुछ ही मिनटों बाद राज्यसभा में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी।

दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन राज्यसभा में हंगामा और नारेबाजी अभी भी जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दोबारा स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के सांसदों ने चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे बिहार मतदाता सूची के गहन रिव्यू पर चर्चा की मांग की। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कई सांसदों के हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां भी थी, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी आपत्ति जताई।

उन्होंने सांसदों को ऐसी तख्तियां सदन में नहीं लेकर आने को कहा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सांसदों को अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह किया। लेकिन सदन में लगातार हंगामा और नारेबाजी होती रही जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद भी यहां विपक्ष के सांसद अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही।

राज्य सभा में सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के कुछ देर बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए कुल 18 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसदों ने इन नोटिसों के माध्यम से तीन विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग की है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें भेजे गए 18 नोटिस में से कोई भी नोटिस नियमानुसार नहीं है। इसके कारण उन्होंने सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया। इसके उपरांत सांसद ने नारेबाजी प्रारंभ कर दी और उपसभापति को सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

12 बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा प्रारंभ हुई, सदन में हंगामा फिर शुरू हो गया। अगले कुछ ही मिनटों में सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मौजूदा सत्र में लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। इस हंगामे के कारण राज्यसभा व लोकसभा में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल की कार्यवाही सबसे अधिक बाधित हुई हैं।

मंगलवार को भी राज्यसभा व लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी थी। राज्यसभा में विपक्ष की मांग रही है कि सदन की अन्य कार्यवाही स्थगित कर बिहार मतदाता सूची संबंधी मामलों पर चर्चा कराई जाए। इसके लिए कई विपक्षी सांसद बार-बार नियम 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं। हालांकि नियमों का हवाला देते हुए उप सभापति ने ये सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए।

उप सभापति का यह भी कहना है कि जो विषय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं उन पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। हालांकि विपक्षी सांसद अपनी इस मांग पर लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि सदन की अन्य सभी कार्यवाही स्थगित करके सबसे पहले बिहार मतदाता सूची के रिव्यू के मुद्दे पर चर्चा आयोजित की जानी चाहिए।

वहीं उपसभापति ने पूर्व में लिए गए निर्णयों की जानकारी भी विपक्ष को दी। विपक्ष को बताया गया कि नियम 267 को लेकर पूर्व में जो निर्णय दिए गए हैं, वे निर्णय अभी भी लागू हैं। सांसदों को अन्य नियमों की जानकारी भी दी गई है। उपसभापति ने बताया कि अदालत में विचाराधीन होने विषय सदन में चर्चा के लिए नहीं रखे जा सकते हैं। इसी गतिरोध के कारण अब तक सदन में कई बार हंगामा व नारेबाजी देखी गई। विपक्ष अपनी बात न माने जाने से बुधवार को भी नाराज दिखा। वहीं मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया था।

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