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Tuesday,16-December-2025
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किशोरों को वयस्क जेलों में रखना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है: सुप्रीम कोर्ट

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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय अदालतों द्वारा बताई जाने वाली सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है, और किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को कहीं अधिक व्यापक व्याख्या मिली है और आज स्वीकार की गई धारणा यह है कि स्वतंत्रता में वे अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय से एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा खुशी की व्यवस्थित खोज के लिए आवश्यक माना जाता है।

पीठ ने सोमवार को दिए एक फैसले में कहा, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किशोरों को वयस्क जेलों में बंद करना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है।

पीठ ने कहा कि किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों में बच्चे के अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक बार बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है, तो बच्चे के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।

शीर्ष अदालत ने एक हत्या के दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसने उम्रकैद की सजा काट रहे अपराध के समय नाबालिग होने का दावा किया था। याचिकाकर्ता, जिसकी सजा को 2016 में शीर्ष अदालत ने बरकरार रखा, उसने कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी सही उम्र के सत्यापन के लिए निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ता विनोद कटारा की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने किशोर होने की दलील नहीं दी थी, फिर भी कानून उन्हें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के संबंध में इस समय भी इस तरह की याचिका दायर करने की अनुमति दे रहा है।

याचिकाकर्ता को परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ, जहां उसका जन्म वर्ष 1968 दिखाया गया था, और दावा किया कि अपराध के समय वह 14 वर्ष का था।

पीठ ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय बाद, रिट आवेदक यूपी पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 के तहत जारी परिवार रजिस्टर दिनांक 02.03.2021 के रूप में एक दस्तावेज प्राप्त करने की स्थिति में था। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट, रिट आवेदक का जन्म वर्ष 1968 के रूप में दिखाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि यह रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी सबूत हैं जो कानून के संघर्ष में एक किशोर की उम्र निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का परीक्षण तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक डॉक्टर को रेडियोलॉजी विभाग का प्रमुख होना जरुरी है।

आगे कहा गया, हम आगरा के सत्र न्यायालय को इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर कानून के संबंध में रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश देते हैं।

शीर्ष अदालत ने सत्र अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत परिवार रजिस्टर को सत्यापित करने का निर्देश दिया।

अपराध

पहलगाम आतंकी हमला: एनआईए जम्मू कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट

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जम्मू, 15 दिसंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सोमवार को जम्मू-कश्मीर के जम्मू शहर में स्पेशल एनआईए कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

एनआईए सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी यहां तय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है क्योंकि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 180 दिन की कानूनी समय सीमा, पहली गिरफ्तारी के बाद से खत्म होने वाली है।

पहलगाम इलाके के दो निवासी, बशीर अहमद जोथर और परवेज अहमद जोथर, को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए के सूत्रों ने बताया, “गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों पर तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी उर्फ ​​अफगानी और जिब्रान को पनाह देने और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का आरोप है, जिन्होंने हमला किया था। चार्जशीट दाखिल करने की 180 दिन की समय सीमा 18 दिसंबर को खत्म हो रही है और एजेंसी आज तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है।”

एनआईए ने जांच पूरी करने के लिए शुरुआती 90 दिन की अवधि के अलावा अतिरिक्त 45 दिन का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था।

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम चार्जशीट में शामिल होने की संभावना है।

हमले को अंजाम देने में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संलिप्तता की पुष्टि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी।

एनआईए ने अब तक 1,000 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, जिनमें पर्यटक, टट्टू मालिक, फोटोग्राफर, दुकानदार और कर्मचारी शामिल हैं।

एनआईए ने कोर्ट को सूचित किया है कि आतंकी नेटवर्क की पूरी सीमा और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं की भूमिका स्थापित करने के लिए आगे की फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल फोन डेटा विश्लेषण और अतिरिक्त संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हत्याओं का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी थी।

ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर लाहौर के पास मुरीदके, बहावलपुर, कोटली और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ़्फराबाद में नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

जब तक पाकिस्तान ने नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करके स्थिति को और नहीं बिगाड़ा, तब तक भारतीय सेना ने किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया था।

जवाबी कार्रवाई में, भारतीय सशस्त्र बलों ने सीमा पार किए बिना पाकिस्तान में 11 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया।

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अपराध

मुंबई: मलाड पुलिस ने नकली सोने के रैकेट का भंडाफोड़ किया, 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 5 गिरफ्तार

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मुंबई: मलाड पुलिस ने दुकानदार दिनेश मेहता को नकली सोना बेचकर 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले पांच अंतरराज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। मुख्य रूप से राजस्थान के रहने वाले आरोपियों को गुजरात और विरार से गिरफ्तार किया गया।

कई मामलों में वांछित मुख्य आरोपी बाबूलाल वाघेला ने नासिक के एक मंदिर के पास खुदाई करते समय सोना मिलने का झूठा दावा किया था। गिरोह ने मेहता का विश्वास जीतने के लिए पहले उसे एक चांदी का सिक्का दिखाया, फिर उसे जांच के लिए असली सोने के मोती दिए। मेहता द्वारा 25 लाख रुपये सौंपने के बाद, उन्होंने उसे तांबे और निकल से बना एक हार दिया।

पुलिस ने वाघेला, उसकी पत्नी और तीन अन्य लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे 15.45 लाख रुपये नकद बरामद किए। पांचवां आरोपी गोविंद अभी भी वांछित है।

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अपराध

अरुणाचल प्रदेश में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में कश्मीरी युवक गिरफ्तार

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डिब्रूगढ़, 13 दिसंबर: अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले के आलो से जासूसी के एक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों से मिली अहम जानकारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर के एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

यह पिछले एक सप्ताह के भीतर जासूसी के आरोप में हुई तीसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं।

गिरफ्तार युवक की पहचान जम्मू-कश्मीर निवासी हिलाल अहमद (26) के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, हिलाल अहमद को 11 दिसंबर की रात करीब 11 बजे हिरासत में लिया गया। आरोप है कि वह संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

गिरफ्तारी के बाद 12 दिसंबर की सुबह हिलाल अहमद को ईटानगर पुलिस थाने को सौंप दिया गया। अब मामले की आगे की जांच ईटानगर पुलिस कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह किन लोगों के संपर्क में था और क्या इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी राज्य में सक्रिय हैं।

पश्चिमी सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कर्दक रिबा ने बताया कि हिलाल अहमद 25 नवंबर से आलो में मौजूद था। वह एक व्यापार मेले में हिस्सा लेने के लिए आया था। उसने यह मेला पापुम पारे जिले से प्रतिनिधित्व करते हुए अटैंड किया था।

पुलिस के अनुसार, हिलाल अहमद के पास वैध इनर लाइन परमिट (आईएलपी) था और उसके सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं। इसके बावजूद खुफिया एजेंसियों को उसके व्यवहार और गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई और उसे गिरफ्तार किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि सीमावर्ती राज्यों में इस तरह की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं।

फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह केवल एक व्यक्ति की हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है।

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