अपराध
कर्नाटक लिंगायत मठ सेक्स स्कैंडल : जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगी कोर्ट

कर्नाटक की एक जिला अदालत गुरुवार को लिंगायत मठ सेक्स कांड के आरोपी संत की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, जबकि राज्य पुलिस पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का दबाव है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मुरुघा मठ के लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुथी मुरुघ शरणारू के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के संबंध में चित्रदुर्ग एसपी परशुराम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल आयोग ने पूछताछ की है।
यौन उत्पीड़न मामले में एनसीपीसीआर ने एसपी से 9 सवालों के जवाब मांगे हैं और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। एनसीपीसीआर और राज्य बाल आयोग ने इस संबंध में स्वत: संज्ञान लिया है।
मामले में शुरू की गई कार्रवाई, नाबालिग पीड़ितों की वर्तमान स्थिति, जांच में प्रगति, पीड़ितों द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है और अन्य मुद्दों पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारी गुरुवार को पीड़ित लड़कियों से स्थानीय अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराएंगे। जांच अधिकारी आरोपी संत को नोटिस जारी कर सकता है या पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले सकता है।
पुलिस विभाग ने अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को मठ परिसर में भेज दिया है और एनसीपीसीआर के नोटिस के बाद मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि पीड़ित लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस के पास उपलब्ध है। चित्रदुर्ग का द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय जमानत याचिका पर फैसला करेगा, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा आपत्ति किए जाने की संभावना है।
मामले में पुलिस की निष्क्रियता की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों की मूक चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सत्तारूढ़ भाजपा इस मुद्दे को लेकर सतर्कता बरत रही है क्योंकि वह आगामी विधानसभा चुनावों में कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है।
आरोपी मुरुघा संत पर चित्रदुर्ग के मुरुघा मठ के छात्रावास में रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। यौन शोषण के मामले में मिलीभगत के आरोप में हॉस्टल वार्डन व कनिष्ठ पुजारी समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
लड़कियां न्यायिक जांच की मांग कर रही हैं और पुलिस से कहा है कि उनके पास वीडियो हैं और न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने पर ही उन्हें जमा किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़ितों ने कहा कि यौन उत्पीड़न से पहले उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया था, लेकिन उन्हें याद था कि क्या हो रहा है।
अपराध
मुंबई : पीएमओ अधिकारी बनकर 74 लाख की ठगी, ठेकेदार गिरफ्तार

मुंबई, 4 अक्टूबर : मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए 38 वर्षीय ठेकेदार रवि नरोत्तम शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा पर आरोप है कि उसने एक शहर के ज्योतिषी को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अपने उच्च पदस्थ संबंध होने का झांसा देकर 74 लाख रुपए की ठगी की।
पुलिस के अनुसार, शर्मा ने पीड़ित को एमएचएडीए की दो दुकानें दिलाने का झांसा दिया था। उसने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी पहुंच के चलते वह यह काम आसानी से करवा सकता है। भरोसा जताने के लिए आरोपी ने सरकारी दफ्तरों की नकली मुहरें भी दिखाई, जो अब पुलिस ने बरामद कर ली हैं।
शर्मा को पुलिस ने जल्द ही एस्पलैंड कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी हिरासत मांगी ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी के पास कई सरकारी विभागों की नकली मुहरें मिली हैं। इससे शक हो रहा है कि उसने कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के घोटाले में फंसा रखा है।
पुलिस अब शर्मा के बैंक खातों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में लगी है कि कहीं उसके कुछ साथी या सरकारी अधिकारी भी इस ठगी के मामले में शामिल तो नहीं हैं। इस पूरे मामले का दायरा पुलिस की जांच से कहीं बड़ा प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान इस घोटाले के और भी चौंकाने वाले पहलू सामने आ सकते हैं।
आरोपी ने पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए नकली स्टाम्प पेश किया, जो आम व्यक्ति को धोखा देने के लिए काफी था।
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह के किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी हो तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।
मुंबई क्राइम ब्रांच की यह गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और तथ्य उजागर कर सकती है। पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और अहम खुलासे होने की संभावना है।
अपराध
मुंबई: गायक विपुल छेड़ा को जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया

मुंबई: मलाड पुलिस ने 37 वर्षीय गायक विपुल छेड़ा को एक जौहरी से 5.41 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक महीने से फरार विपुल को 25 सितंबर को पकड़ा गया।
धर्मा एसोसिएट्स चलाने वाले गायक ने मार्केटिंग असिस्टेंट रीमा छेड़ा के ज़रिए बोरीवली पश्चिम स्थित साईसिद्धि ज्वैलर्स से एक हीरे का ब्रेसलेट खरीदा था, जो ग्राहकों को रेफ़र करके कमीशन कमाती हैं। 22 अप्रैल को, विपुल ने रीमा से ब्रेसलेट मलाड के बाटा शोरूम के पास लाने को कहा। उन्होंने एक ब्रेसलेट खरीदा और एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने न तो भुगतान किया और न ही ब्रेसलेट वापस किया।
अपराध
मुंबई: संपत्ति विवाद को लेकर जोगेश्वरी के 46 वर्षीय व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों पर मामला दर्ज

मुंबई: अंधेरी रेलवे पुलिस ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पटरियों पर लेटकर आत्महत्या कर ली, जहां एक लोकल ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। घटना 19 सितंबर की है। परिवार को बाद में उसकी बेटी की नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला, जिससे पता चला कि व्यक्ति ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया।
रेलवे पुलिस के अनुसार, मृतक रमेश गुप्ता एक कैटरर थे जो जोगेश्वरी पश्चिम में रहते थे। 19 सितंबर को रात करीब 8 बजे, वह कथित तौर पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर लेट गए, जहां एक लोकल ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उस समय, उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
कुछ दिनों बाद, गुप्ता की 12 साल की बेटी को उसकी नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला और उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी। पत्र में लिखा था कि एक दंपत्ति के साथ संपत्ति विवाद के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। नालासोपारा में उनका एक कमरा था, जिसे मेट्रो निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था। उन्हें मेट्रो अधिकारियों से अच्छी-खासी रकम मिली थी। इस बीच, दंपत्ति बार-बार खुद को कमरे का असली मालिक बताते रहे और गुप्ता से बार-बार पैसे मांगते रहे। नोट में उन्होंने लिखा था कि दंपत्ति की लगातार मांगों ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया।
इसके बाद, गुप्ता की पत्नी ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया। 1 अक्टूबर को, पुलिस ने दंपति और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने कथित तौर पर दंपति की ओर से गुप्ता को परेशान किया था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया।
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