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Wednesday,21-May-2025
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दूसरी लहर में दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को 4 गुना अधिक बताया, पैनल की रिपोर्ट में दावा

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 दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान 700 मीट्रिक टन (एमटी) मेडिकल ऑक्सीजन के दावों में कई खामियां पाई हैं।

पैनल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की अपनी मांग को जरूरत से चार गुना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और अगर इसे जारी रखा जाता तो यह दूसरे राज्यों के लिए संकट पैदा कर सकता था।

ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित उप समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा दावा की गई वास्तविक ऑक्सीजन खपत 1,140 एमटी बेड क्षमता के आधार पर बनाए गए फामूर्ले के आधार पर तय खपत के फामूर्ले की तुलना में चार गुना अधिक थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के चार अस्पतालों सिंघल, अरुणा आसफ अली अस्पताल, मॉडल अस्पताल और लिफेरे अस्पताल ने बहुत कम बिस्तरों के लिए बहुत अधिक मेडिकल ऑक्सीज की खपत का दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दावा स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत होता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्गणना के बाद पैनल ने कहा कि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 183 अस्पतालों की वास्तविक खपत 1140 मीट्रिक टन थी। हालांकि चार अस्पतालों द्वारा दी गई गलत जानकारी को ठीक करने के बाद यह आंकड़ा 209 मीट्रिक टन पाया गया।

पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ऑक्सीजन की मांग के लिए उसका फॉमूर्ला आईसीएमआर दिशानिदेशरें पर आधारित था, लेकिन उसके सामने ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं रखा गया था।

पेट्रोलियम और ऑक्सीजन सुरक्षा संगठन (पेसो या पीईएसओ) ने उप-समूह को बताया कि दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों और रिफिलर्स के पास पर्याप्त मात्रा में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) उपलब्ध है और चूंकि दिल्ली में अतिरिक्त ऑक्सीजन है, जो एलएमओ आपूर्ति को प्रभावित कर रही है। इसने कहा कि अगर ऐसी ही स्थिति कुछ समय और जारी रहती तो इससे अन्य राज्यों पर काफी नकारात्मक असर पड़ता, जिन्हें असल में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत थी।

रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर दिल्ली में 284 से लेकर 372 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ज्यादा सप्लाई की डिमांड करने के कारण दूसरे राज्यों पर इसका असर पड़ा।

पैनल ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार ने गलत फॉमूर्ले का इस्तेमाल किया और मेडिकल ऑक्सीजन के लिए अतिरंजित दावे किए, और यह स्पष्ट नहीं था कि किस आधार पर दिल्ली ने शीर्ष अदालत में 700 मीट्रिक टन की मांग की। इसके अलावा ऑडिट के लिए उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा में घोर त्रुटियां पाई गई।

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता वाले इस पैनल में जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध यादव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) भूपिंदर एस. भल्ला, मैक्स अस्पताल, दिल्ली के संदीप भूधिराजा और पेसो के संजय कुमार सिंह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छह मई को पैनल का गठन किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार द्वारा किस आधार पर 700 एमटी का आवंटन मांगा गया था, जबकि एकत्रित डेटा में इतनी बड़ी त्रुटियां पाई गई हैं और इसे इंगित करने के लिए ऑक्सीजन ऑडिट किया गया था।

दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल को गलत फॉमूर्ले का इस्तेमाल किया और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान ऑक्सीजन के लिए अतिरंजित दावे किए। कुछ अस्पताल किलोलीटर और मीट्रिक टन के बीच अंतर नहीं कर सके और साथ ही 700 मीट्रिक टन का अनुमान लगाते समय इसकी जांच नहीं की गई थी।

दिल्ली सरकार के मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के दावों के बाद, पांच मई को न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोरदार दलील देते हुए कहा था कि यह मांग अतिरंजित है और आवश्यकता लगभग 415 मीट्रिक टन है।

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पंजाब: मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शिवसेना नेता की हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

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मोगा, 15 मार्च। पंजाब के मोगा में सीआईए मोगा और सीआईए मलौट की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शिवसेना नेता मंगत राय की हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पीएस सिटी साउथ, मोगा में दर्ज एफआईआर नंबर 64/2025 के तहत हुई, जिसमें धारा 103(1), 191(3), 190 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट लगाई गई थी।

ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें तीनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगत राय की हत्या के आरोपी मोगा में छिपे हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने अरुण उर्फ दीपू, अरुण उर्फ सिंघा और राजवीर उर्फ लाडो को उनके ठिकानों पर घेर लिया। अरुण उर्फ दीपू और अरुण उर्फ सिंघा अंगदपुरा मोहल्ला के रहने वाले हैं, जबकि राजवीर उर्फ लाडो वेदांत नगर का निवासी है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 0.32 बोर की पिस्तौल से दो और 0.30 बोर की पिस्तौल से तीन गोलियां चलाईं।

कथित तौर पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और 9 एमएम पिस्तौल से तीन और 0.32 बोर की पिस्तौल से एक गोली चलाई। इस मुठभेड़ में अरुण उर्फ दीपू के बाएं पैर में और अरुण उर्फ सिंघा के दाहिने पैर में गोली लगी।

वहीं, राजवीर उर्फ लाडो भागने की कोशिश में घायल हो गया। तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर मलोट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ में पुलिस टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ।

बता दें कि पंजाब के मोगा जिले में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 14 मार्च को शिवसेना के जिला अध्यक्ष मंगत राय मंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पंजाब पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह आरोपियों सिकंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार, साहिल कुमार, जग्गा सिंह, शंकर और अरुण सिंगला को नामजद किया था और कहा था कि यह अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किया गया था।

विरोध स्वरूप शिवसेना नेताओं ने मोगा शहर में बंद की घोषणा की थी।

पुलिस अधीक्षक बाल कृष्ण सिंगला ने मीडिया को बताया था, “तीन हमलावर बाइक पर आए और शिवसेना नेता मंगत राय मंगा पर गोलियां चलाईं। इसके अलावा, इस घटना में एक 12 वर्षीय बच्चा और एक सैलून मालिक घायल हो गए।”

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होली 2025: सेंट्रल रेलवे दादर-रत्नागिरी, दौंड-कलबुर्गी रूट पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाएगा; विवरण देखें

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होली के त्यौहार पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए मध्य रेलवे दादर-रत्नागिरी और दौंड-कलबुर्गी के बीच 34 अनारक्षित होली स्पेशल ट्रेन सेवाएं चलाएगा। विवरण इस प्रकार है:

1) दादर-रत्नागिरी अनारक्षित विशेष – त्रि-साप्ताहिक (6 यात्राएं)

01131 अनारक्षित विशेष ट्रेन दादर से दिनांक 11.03.2025(मंगलवार), 13.03.2025(गुरुवार) एवं 16.03.2025(रविवार) को 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 23.40 बजे रत्नागिरी पहुँचेगी। (3 ट्रिप)

01132 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 12.03.2025(बुधवार), 14.03.2025(शुक्रवार) एवं 17.03.2025(सोमवार) को रत्नागिरी से 04.30 बजे प्रस्थान कर उसी दिन 13.25 बजे दादर पहुँचेगी। (3 ट्रिप)

संरचना: 14 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

2) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – सप्ताह में 5 दिन (20 यात्राएं)

01421 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) दौंड से 05.00 बजे रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (10 यात्राएं)

01422 अनारक्षित विशेष ट्रेन 10.03.2025 से 22.03.2025 तक (13.03.2025, 16.03.2025, और 20.03.2025 को छोड़कर) 16.10 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और उसी दिन 22.20 बजे दौंड पहुंचेगी। (10 यात्राएं)

पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।

संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

3) दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेष – द्वि-साप्ताहिक (8 यात्राएं)

01425 अनारक्षित विशेष ट्रेन 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 और 20.03.2025 (गुरुवार और रविवार) को 05.00 बजे दौंड से रवाना होगी और उसी दिन 11.20 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। (4 ट्रिप)

01426 अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 09.03.2025, 13.03.2025, 16.03.3025 एवं 20.03.2025 (गुरुवार एवं रविवार) को 20.30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी तथा अगले दिन 02.30 बजे दौंड पहुंचेगी। (4 ट्रिप)

पड़ाव: भिगवान, पारेवाड़ी, जेउर, केम, कुर्दुवाड़ी, माधा, मोहोल, सोलापुर, टिकेकरवाड़ी, होतगी, अकालकोट रोड, बोरोटी, दुधानी और गणगापुर।

संरचना: 10 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 द्वितीय श्रेणी-सह-सामान-सह गार्ड कोच

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औरंगजेब पर विवादित बयान देने वाले अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज

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मुगल बादशाह औरंगजेब (अल्लाह उनसे खुश हो) की तारीफ करने और उन्हें अच्छा शासक बताने के बाद मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ थाने और मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान को लेकर मुंबई में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि इस मामले में मूल एफआईआर थाने में दर्ज की गई है।

बीती रात शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चूंकि औरंगजेब एक क्रूर और अत्याचारी राजा था, इसलिए उसने संभाजी महाराज और हिंदुओं पर अत्याचार किए और उसके शासनकाल में जजिया भी वसूला जाता था। इसके साथ ही अबू आसिम आजमी द्वारा जारी बयान से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है और इससे हिंदुओं के दिलों को ठेस पहुंची है।

अबू आसिम आजमी ने कहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में यह देश सोने की चिड़िया था, जबकि औरंगजेब ने भारत को लूटा और हमला किया। आजमी ने यह भी कहा था कि राज्य के नेता देश में नफरत पैदा करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 302, 299, 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मांग की है कि अबू आसिम आजमी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

अबू आसिम आजमी के खिलाफ राज्य में गुस्सा फूट पड़ा है और शिवसेना और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में भी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वागले पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा जांच की जाएगी, यह जानकारी मुंबई जोन 1 के डीसीपी प्रवीण कुमार मुंडे ने दी।

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