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Thursday,16-July-2026
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स्वास्थ्य मंत्री और आईसीएमआर ने कोविड से मौतों पर दस्तावेज के लिए दिशानिर्देश जारी किए : केंद्र

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केंद्र सरकर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोविड-19 संबंधित मौतों के ‘आधिकारिक दस्तावेज’ जारी करने के लिए 3 सितंबर को संयुक्त रूप से एक दिशानिर्देश जारी किए थे। शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा, “मृतकों के परिजनों को मौत के कारण का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने भी 3 सितंबर को एक परिपत्र जारी किया है।”

केंद्र ने कहा कि रीपक कंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों और गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में 30 जून के फैसले के अनुपालन में दिशानिर्देश और परिपत्र जारी किए गए हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, कोविड-19 मामले वे हैं जिनका निदान पॉजिटिव आरटी-पीसीआर /आणविक परीक्षण/आरएटी के माध्यम से किया जाता है या एक इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा अस्पताल में जांच के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से निर्धारित किया जाता है।

इसमें कहा गया है कि जहर, आत्महत्या, हत्या और दुर्घटना से होने वाली मौतों आदि से होने वाली मौतों को कोविड-19 से मौत नहीं माना जाएगा, भले ही यह एक साथ की स्थिति हो।

“कोविड-19 मामले जो हल नहीं हुए हैं और या तो अस्पताल की सेटिंग में या घर पर मर गए हैं, और जहां फॉर्म 4 और 4 ए में मृत्यु के कारण का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र (एमसीसीडी) पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया गया है, जैसा कि धारा 10 के तहत आवश्यक है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969, को कोविड -19 की मौत के रूप में माना जाएगा। भारत के महापंजीयक (आरजीआई) सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।”

दिशानिदेशरें में कहा गया है कि कउटफ के अध्ययन के अनुसार, कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के 25 दिनों के भीतर 95 प्रतिशत मौतें होती हैं।

“इस दायरे को व्यापक और अधिक समावेशी बनाने के लिए, परीक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों या नैदानिक रूप से एक कोविड-19 मामले के रूप में निर्धारित होने की तारीख से होने वाली मौतों को कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के रूप में माना जाएगा, भले ही मृत्यु अस्पताल/रोगी सुविधा के बाहर होती है।”

दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि एक कोविड-19 मामला, अस्पताल/रोगी सुविधा में भर्ती होने के दौरान, और जो 30 दिनों से अधिक समय तक उसी प्रवेश के रूप में जारी रहा, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसे कोविड-19 से मौत के रूप में माना जाएगा।

दिशानिदेशरें के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां एमसीसीडी उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन एमसीसीडी में दी गई मौत के कारण से संतुष्ट नहीं हैं और जो उपरोक्त परि²श्यों में शामिल नहीं हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक समिति को सूचित करेंगे।

अपराध

ठाणे क्राइम ब्रांच ने सुलझाई बेरहम कत्ल की गुत्थी; दोस्त की हत्या कर शव के टुकड़े फेंकने के आरोप में दो भाई गिरफ्तार

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ठाणे, 16 जुलाई: अपराध की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ठाणे क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को एक बेहद बेरहम मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में दो सगे भाइयों ने कथित तौर पर अपने ही एक करीबी दोस्त की हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े-टुकड़े किए और उन्हें अलग-अलग सुनसान जगहों पर फेंक दिया।
यह मामला तब सामने आया जब उल्हासनगर यूनिट-4 क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेश गज्जल को एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा चालक भाइयों—फैज मलीम (24) और अल्बान मलीम (23)—ने मुंब्रा के रहने वाले अपने दोस्त अमन शेख (23) की हत्या कर दी थी। जानकारी में आगे यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित का गला रेता, उसके शरीर को टुकड़ों में काटा और सबूत मिटाने के इरादे से उन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया।
इस खुफिया जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए और ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे के निर्देशों पर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर पंजाबराव उगले, डिप्टी पुलिस कमिश्नर अमर सिंह जाधव और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शेखर बागड़े के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में सीनियर पीआई राजेश गज्जल, एपीआई श्रीरंग गोसावी और हेड कांस्टेबल गणेश गावड़े शामिल थे।
पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, भाइयों ने कथित तौर पर कबूल किया कि 13 जुलाई 2026 की रात को उन्होंने अमन शेख का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद, उन्होंने शव को क्षत-विक्षत कर सिर, हाथ और पैरों को अलग कर दिया और अपराध को छिपाने के लिए अवशेषों को खराड़ी गांव के सुनसान इलाकों में फेंक दिया।
जांच अधिकारी अब इस हत्याकांड के पीछे के मकसद का पता लगाने, बाकी के सभी सबूतों को बरामद करने और हत्या तक ले जाने वाले घटनाक्रम को दोबारा रीक्रिएट करने में जुटे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच चल रही है।

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अपराध

मणिपुर में हथियारों के बड़े जखीरे के साथ 50 किलो अफीम जब्त

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मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। प्रतिबंधित संगठन प्रेपाक के एक खतरनाक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है और लगभग 50 किलोग्राम संदिग्ध अफीम जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को मणिपुर पुलिस और 19 गढ़वाल राइफल्स की एक संयुक्त टीम ने चुराचांदपुर जिले के के. थेनजांग गांव के जंगल वाले इलाके में तलाशी अभियान के दौरान हथियार, विस्फोटक और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। यह इलाका म्यांमार और मिजोरम की सीमाओं से लगा हुआ है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बरामद हथियारों और गोला-बारूद, जिनमें आधुनिक हथियार भी शामिल हैं, के बारे में विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

एक अन्य ऑपरेशन में, सुरक्षा बलों ने इम्फाल ईस्ट जिले के योराबुंग पंथोइबी लीकाई इलाके से प्रतिबंधित संगठन ‘पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक’ (प्रेपाक) के एक खतरनाक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उसके पास से आठ शक्तिशाली हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए।

गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान इम्फाल ईस्ट जिले के रहने वाले निंगोमबम अमूथोई मेइतेई (30) के तौर पर हुई है।

इस बीच, मणिपुर पुलिस ने इम्फाल-दीमापुर नेशनल हाईवे पर हेंगबुंग बैपटिस्ट चर्च के पास मिली एक लावारिस कार से लगभग 50 किलोग्राम वजन के संदिग्ध अफीम के 49 पैकेट बरामद किए।

पुलिस के अनुसार, यह गाड़ी पहले सेनापति जिले के सेनापति पुलिस स्टेशन के तहत टी. खुलेन में नाका चेकिंग पॉइंट से बचकर तेजी से भाग गई थी। लावारिस गाड़ी से उखरुल जिले के रहने वाले जेड. रीथिंगम (52) के दस्तावेज भी बरामद हुए।

इस मामले में आगे की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई अफीम की कीमत अवैध बाजार में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है।

शुरुआती जांच से पता चला है कि यह अवैध खेप पड़ोसी देश म्यांमार से आई थी, जिसकी मणिपुर के साथ लगभग 400 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा लगती है।

म्यांमार दुनिया में अफीम के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, खासकर इसके उत्तरी इलाकों में, जिनमें काचिन और शान राज्य शामिल हैं।

यह ताजा जब्ती मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से चल रहे म्यांमार-लिंक्ड ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई है।

इस बीच, केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के खिलाफ अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखी है। राज्य भर के बाहरी इलाकों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से तलाशी अभियान और ‘एरिया डोमिनेशन’ (इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए गश्त) जैसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

मणिपुर में उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही को रोकने के लिए घाटी और पहाड़ी, दोनों तरह के ज़िलों में कुल 111 नाके/चेकपोस्ट बनाए गए हैं।

सुरक्षा बल इम्फाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों समेत सभी गाड़ियों को सुरक्षा (एस्कॉर्ट) भी दे रहे हैं। गाड़ियों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही पक्की करने के लिए संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और काफिले की सुरक्षा जारी है।

मणिपुर पुलिस ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों या बिना पुष्टि वाली जानकारी पर भरोसा न करें और सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी वीडियो और गुमराह करने वाले कंटेंट से सावधान रहें।

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नवी मुंबईः प्रेमी के प्यार में पत्नी ने रची खौफनाक साजिश, पति के तीन टुकड़े कर जंगल में फेंका

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महाराष्ट्र के नवी मुंबई जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नवी मुंबई की रबाले एमआईडीसी पुलिस ने ऐरोली के यादव नगर में करीब 11 महीने पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए मृतक बलीराम सूर्यनाथ कुशवाह (50) की पत्नी सुनीता कुशवाह (40) और उसके प्रेमी राहुल दशरथ प्रजापति (30) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने अवैध संबंधों में बाधा बन रहे बलीराम की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए शव के तीन टुकड़े किए, उन्हें अलग-अलग बोरियों और चादर में लपेटकर राहुल के ऑटो रिक्शा से गवली देव पहाड़ी के जंगल में ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, बलीराम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ यादव नगर में रहते थे। इसी दौरान सुनीता के घणसोली निवासी रिक्शा चालक राहुल प्रजापति से प्रेम संबंध हो गए। जब बलीराम को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बलीराम की हत्या की साजिश रची। योजना के तहत पहले बच्चों को दो दिन के लिए रिश्तेदार के घर भेज दिया और 9 अगस्त 2025 की रात घर में सो रहे बलीराम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव के तीन टुकड़े कर उन्हें जंगल में ठिकाने लगा दिया गया।

घटना के बाद सुनीता ने यादव नगर का मकान किराए पर दे दिया और दोनों बच्चों के साथ राहुल के घर घणसोली में रहने लगी। करीब आठ महीने तक उसने परिवार को यह कहकर गुमराह किया कि बलीराम घर छोड़कर चले गए हैं। अप्रैल 2026 में रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। इस दौरान दोनों आरोपियों ने मोबाइल और सिम कार्ड बदल दिए, लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआआर), तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ में सामने आए विरोधाभासी बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। अलग-अलग पूछताछ में दोनों टूट गए और हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गवली देव पहाड़ी क्षेत्र में मृतक के अवशेषों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि घटना को 11 महीने बीत जाने के कारण अवशेष बरामद करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मामले की आगे की जांच रबाले एमआईडीसी पुलिस कर रही है।

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