राजनीति
हाथरस कांड: कांग्रेस ने उप्र एडीजीपी को दी दुष्कर्म पर कानून पढ़ने की नसीहत

उत्तर प्रदेश के एडीजीपी प्रशांत कुमार ने एक दिन पहले यह दावा किया था कि फोरेंसिक रिपोर्ट में हाथरस की पीड़िता के साथ दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया गया है, इस पर कांग्रेस ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी को लॉ स्कूल में वापस जाने और खुद को 2013 में संबंधित कानून में किए गए संशोधन को लेकर अपडेट करने के लिए कहा। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, “उप्र के एडीजीपी को कानून स्कूल वापस जाने और 2013 में भारतीय दंड संहिता (दुष्कर्म) की धारा 375 में किए गए संशोधन पर खुद को अपडेट करने की सलाह दी जानी चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा, “उन्हें संशोधन से पहले दुष्कर्म क्या था उन्हें यह भी जानने के लिए ‘उप्र राज्य बनाम बाबुल नाथ’ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए। वीर्य के निशान का अभाव कोई प्रासंगिकता नहीं है।”
चिदंबरम, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने आगे कहा, “उप्र पुलिस अपने आप में एक कानून है। एडीजीपी ने एक कोर्ट की भूमिका निभाई है और कानून के बेतुके प्रस्तावों की कलात्मक व्याख्या कर रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के विपरीत हैं।”
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ने बयान में कहा था, “फोरेंसिक रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शरीर पर कोई वीर्य नहीं पाया गया। हमें लगता है कि कुछ लोगों ने स्थिति का फायदा उठाया, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की और इसे जाति को लेकर संघर्ष के रूप में पेश किया। हम इसकी जांच कर रहे हैं और उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।”
पुलिस अधिकारी ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया और दावा किया कि मंगलवार को आघात के कारण 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई।
पीड़िता को मिले उपचार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस उंगली उठा रही है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, “इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का एक मजबूत और उत्साहजनक आदेश। पूरा देश हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। यूपी सरकार द्वारा उसके परिवार के साथ किए गए काले, अमानवीय और अन्यायपूर्ण कृत्य के बीच हाईकोर्ट का आदेश आशा की किरण की तरह है।”
वहीं गुरुवार को पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों पर 150 से अधिक पार्टी कार्यकतार्ओं के साथ महामारी रोग अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अपराध
महाराष्ट्र : मीठी नदी सफाई घोटाले में ईडी की कार्रवाई, 47 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

मुंबई, 2 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने मीठी नदी की सफाई घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जुलाई को मुंबई के 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई। ईडी की टीम ने ये छापेमारी बीएमसी ठेकेदारों और एक इंजीनियर के ठिकानों पर की। इसमें 47 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है।
जिन ठेकेदारों और कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, उनमें एक्यूट डिजाइन्स, कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, एन. ए. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और जे.आर.एस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम शामिल हैं। इनके साथ ही बीएमसी के इंजीनियर प्रशांत कृष्ण तायशेते के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई।
अलग-अलग बैंक खातों, एफडीआर और डिमैट खातों में 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज की गई। डिजिटल डिवाइस, जमीन से जुड़े दस्तावेज और कई कागजात जब्त किए गए हैं। इस घोटाले की जांच आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज एफआईआर नंबर 0075/2025 (तारीख 6 मई 2025) के आधार पर शुरू हुई थी।
एफआईआर में 13 व्यक्तियों और कंपनियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत मामला दर्ज है। इन पर बीएमसी को 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि बीएमसी के ठेकेदारों ने झूठे दस्तावेज, जैसे कि जमीन मालिकों के फर्जी समझौते (एमओयू) और ग्राम पंचायतों से फर्जी एनओसी, जमा कराए थे। यह दस्तावेज उस जमीन के लिए दिए गए थे, जहां पर मलबा (सिल्ट) डंप किया गया था।
इसके अलावा, बीएमसी के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (एसडब्लयूसी) विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप हैं कि उन्होंने सिल्ट पुशर और मल्टीपर्पज एम्फीबियस पोंटून मशीनों की खरीद और उपयोग में गड़बड़ियां की। ये मशीनें 2021-2022 में टेंडर के जरिए खरीदी गई थीं।
ईडी ने इसी मामले में 6 जून को 18 ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। अब तक इस केस में ईडी की ओर से कुल 49.8 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है। जांच अभी भी जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं।
राजनीति
‘कृषि कानून पर धमकाने के लिए भेजे गए थे अरुण जेटली’, राहुल गांधी ने लगाए आरोप

नई दिल्ली, 2 अगस्त। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कृषि कानून पर विरोध प्रदर्शन के बीच उन्हें धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजा गया था। राहुल गांधी शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक विधि सम्मेलन में बोल रहे थे।
राहुल गांधी ने कहा, “मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था और वे (अरुण जेटली) अब नहीं हैं, इसलिए शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने (जेटली) कहा कि अगर आप सरकार का विरोध करते हुए इसी रास्ते पर चलते रहे, तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।’ मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कायर नहीं हैं।”
इस दौरान कांग्रेस सांसद ने सरकार पर लोकतांत्रिक ढांचों को कमजोर करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर कथित तौर पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप दोहराए।
उन्होंने कहा, “मुझे हमेशा शक था कि कुछ गलत है। यह गुजरात से शुरू हुआ। कांग्रेस ने कुछ राज्यों में एक भी सीट नहीं जीती, जो समझ में नहीं आया। जब हमने सवाल किया तो हमें कहा गया, ‘सबूत कहां है?”
महाराष्ट्र के मतदाता डेटा की गहन जांच का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा, “हमने लाखों मतदाताओं के फोटो और नामों का मैन्युअल रूप से मिलान किया। एक निर्वाचन क्षेत्र में 6.5 लाख वोट पड़े, जिनमें से 1.5 लाख फर्जी थे। हमें चुनाव आयोग की ओर से फिजिकल कॉपियां मिलीं, क्योंकि उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपियां नहीं दीं।”
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग गायब हो गया है। अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
महाराष्ट्र
जमील मर्चेंट ने ईशनिंदा के लिए घृणित यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, मुंबई पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की

मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने देश में ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी लिखित शिकायत में जमील मर्चेंट ने कहा है कि पाँच यूट्यूबर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता सस्ती प्रसिद्धि पाकर विवादास्पद और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करके दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही, इन वीडियो से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और ईशनिंदा की गई है। ऐसे में इन पाँचों यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने नफ़रत भरे भाषणों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ठाकुर, दास चौधरी, डॉ. प्रकाश सिंह, गुरु और अमित सिंह राठौर सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी और पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और भड़काऊ बयान देकर समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को एक ख़ास समुदाय का नेता बताकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।
जमील मर्चेंट ने उन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है जो ऐसे भाषणों के ज़रिए दो समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए। मर्चेंट ने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार संगठनों से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वाली मेटा को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर उनकी आईडी बंद करने को कहा गया है। जमील मर्चेंट ने इससे पहले नफ़रत भरे भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और भड़काऊ भाषणों के मामले में जमील मर्चेंट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख़्त आदेश जारी किए थे और संस्थाओं व सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे जो नफ़रत दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। जमील मर्चेंट उन पाँच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है।
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